सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में जबरन धर्म परिवर्तन विरोधी कानून के तहत दर्ज एफआईआर में ब्रॉडवेल क्रिश्चियन हॉस्पिटल सोसाइटी के अध्यक्ष और अन्य आरोपियों को अंतरिम संरक्षण दिया
LiveLaw News Network
2 Sept 2023 9:59 AM IST
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में जबरन धर्म परिवर्तन मामले में ब्रॉडवेल क्रिश्चियन हॉस्पिटल सोसाइटी के अध्यक्ष और अन्य आरोपियों की याचिका पर नोटिस जारी किया। अदालत ने याचिकाकर्ताओं को अंतरिम रूप से किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा भी प्रदान की।
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ इस मामले में राज्य पुलिस द्वारा याचिकाकर्ताओं के खिलाफ दायर तीन नई प्रथम सूचना रिपोर्टो (एफआईआर) में कार्यवाही को रद्द करने से इनकार करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के जुलाई 2023 के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस साल की शुरुआत में, शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ताओं को पहली एफआईआर के संबंध में सुरक्षा प्रदान की थी।
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट सीयू सिंह ने आपराधिक न्याय प्रक्रिया के 'भयानक' दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए बाद की तीन एफआईआर के संबंध में आगे की जांच पर रोक लगाने की मांग की।
याचिकाकर्ताओं के एडवोकेट ने कोर्ट से कहा-
"दुर्व्यवहार का स्तर बिल्कुल भयावह है। पहली एफआईआर 2022 में दर्ज की गई थी। यह घटना अप्रैल 2022 में मौंडी थर्सडे को हुई थी। यह गुड फ्राइडे से ठीक पहले का गुरुवार है और उस दिन की याद दिलाता है जब ईसा मसीह ने अपने शिष्य के पैर धोए थे। यह एक विशेष और गंभीर उत्सव है । जो मंडली मौंडी थर्सडे मनाने के लिए चर्च में एकत्र हुई थी, उसे लोगों की भीड़ ने 'जय श्री राम' और अन्य नारे लगाते हुए और चर्च को जलाने की धमकी देते हुए अंदर बंद कर दिया था। आखरी में जब पुलिस आई, तो उस पूरी घटना के आधार पर एक शिकायत दर्ज की गई। तीन शिकायतकर्ताओं, जिनके बयान धारा 161 और 162 के तहत दर्ज किए गए थे, ने दावा किया कि वे उस समूह का हिस्सा थे जो चर्च में आए थे और पता चला कि कुछ धर्मांतरण हो रहा था…”
मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने इस मौके पर पूछा,
"बाद की तीन एफआईआर...क्या वे उन्हीं लोगों के खिलाफ हैं जो यहां याचिकाकर्ता हैं?"
सीनियर एडवोकेट ने जवाब दिया,
“एक ही घटना से संबंधित एक ही तारीख पर एक ही लोगों के खिलाफ तीन बार एफआईआर दर्ज की गई हैं। पहली एफआईआर दर्ज होने के नौ महीने बाद, एक-दूसरे के सात मिनट के भीतर, उनमें से दो दर्ज की गईं।”
याचिका पर सुनवाई करने और याचिकाकर्ताओं को अंतरिम सुरक्षा देने पर सहमति जताते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा,
“इन एफआईआर के संबंध में भी कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाएगा। कॉपी सरकारी वकील को देने की स्वतंत्रता। हम आपको सभी चार एफआईआर के आधार पर सुरक्षा दे रहे हैं। सिंह ने कार्यवाही को रद्द करने की मांग का कारण बताने का प्रयास किया। "हम यह क्यों मांग रहे हैं..."
मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने हस्तक्षेप किया,
“उनको कॉपी दीजिए, और उन्हें आने दो। आज हम नोटिस जारी कर रहे हैं और इस पर रोक लगा रहे हैं, हम आपको सुरक्षा दे रहे हैं।”
मामले की पृष्ठभूमि
यह विवाद बड़े पैमाने पर धर्मांतरण का आरोप लगाने वाले उत्तर प्रदेश के धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत दक्षिणपंथी समूहों द्वारा याचिकाकर्ताओं के खिलाफ दायर की गई शिकायतों की एक श्रृंखला पर है। इन शिकायतों के आधार पर, उत्तर प्रदेश पुलिस ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की हैं, जिसमें ब्रॉडवेल क्रिश्चियन हॉस्पिटल सोसाइटी के अध्यक्ष मैथ्यू सैमुअल भी शामिल हैं। इसमें भारतीय दंड संहिता, 1860 की विभिन्न धाराओं के साथ-साथ उत्तर प्रदेश में गैरकानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम, 2021 के तहत भी आरोप हैं।
जिस घटना के कारण पुलिस में शिकायत की गई वह पिछले साल अप्रैल में हुई थी। ईस्टर समारोह से पहले, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सदस्यों के एक समूह ने कथित तौर पर फ़तेहपुर के हरिहरगंज में इवेंजेलिकल चर्च ऑफ़ इंडिया में मौंडी थर्सडे मनाने के लिए एकत्रित एक मंडली को बाधित किया। हिंदू दक्षिणपंथी समूहों ने आरोप लगाया है कि 114 साल पुराने ब्रॉडवेल क्रिश्चियन अस्पताल के कर्मचारियों की मदद से 40 दिनों की अवधि में करीब 90 हिंदुओं को जबरन ईसाई धर्म में परिवर्तित किया जा रहा था।
इसके चलते कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें फ़तेहपुर के ईसाई समुदाय के प्रमुख सदस्य भी शामिल थे। रिपोर्टों से पता चलता है कि इवेंजेलिकल चर्च ऑफ इंडिया ने भी इस घटना के बाद राज्य अल्पसंख्यक आयोग में शिकायत दर्ज की, जिसमें आरोप लगाया गया कि भीड़ ने हथियारों के साथ चर्च में प्रवेश किया, बाइबिल का अपमान किया और मंडली के सदस्यों को धार्मिक नारे लगाने के लिए मजबूर किया।
इस साल की शुरुआत में, सैमुअल और अन्य याचिकाकर्ताओं ने सामूहिक धर्मांतरण के सभी आरोपों से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट से सुरक्षा की मांग की थी, तब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया था। मार्च में, मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने नोटिस जारी किया और आदेश दिया कि आगे के निर्देशों तक उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।
अब, याचिकाकर्ताओं ने उसी घटना पर उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज की गई बाद की तीन एफआईआर के संबंध में कार्यवाही को रद्द करने की याचिका के साथ फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
मामले का विवरण- मैथ्यू सैमुअल और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य। | विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या 10187/ 2023