सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राघव बहल को अंतरिम सुरक्षा दी, कठोर कदम नहीं उठाने के निर्देश दिये

LiveLaw News Network

15 Dec 2021 10:55 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राघव बहल को अंतरिम सुरक्षा दी, कठोर कदम नहीं उठाने के निर्देश दिये

    सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर मनी लॉन्ड्रिंग मामले के संबंध में मीडिया घराने के प्रमुख राघव बहल को अंतरिम सुरक्षा देने पर सहमति व्यक्त की।

    बेंच ने नोटिस जारी किया और बहल के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाने के लिए अंतरिम निर्देश दिया।

    सीजेआई एनवी रमना, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ बहल द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने बहल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामला रद्द करने की मांग वाली याचिका में अंतरिम संरक्षण का कोई आदेश पारित करने से इनकार कर दिया था।

    सुनवाई के दौरान बहल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने कहा कि मौजूदा मामले में उन्होंने पहले ही अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर दिया है और हाईकोर्ट ने उन्हें संरक्षण नहीं दिया है।

    हाईकोर्ट ने अपने आदेश के माध्यम से ईडी को बहल द्वारा दायर याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया, जिसमें जांच अधिकारी द्वारा बहल को जारी किए गए तीन नोटिसों को भी चुनौती दी गई थी।

    न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा ​​की पीठ ने हालांकि बहल के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी के मौखिक अनुरोध पर विचार करने से इनकार कर दिया था और इस बीच उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं करने की मांग की थी।

    बहल के खिलाफ ईडी का मामला आयकर विभाग की एक शिकायत से उत्पन्न हुआ है और लंदन में एक अज्ञात संपत्ति खरीदने के लिए धन के कथित शोधन से संबंधित है।

    हाईकोर्ट के समक्ष बहल ने वित्त मंत्रालय, आयकर विभाग द्वारा जारी एक आकलन आदेश दिनांक 30.09.2021 पर भरोसा किया था, जिसमें कहा गया था कि उनके द्वारा प्रस्तुत रिटर्न स्वीकार कर लिया गया है और प्रीपेड टैक्स का क्रेडिट, यदि कोई हो, उसे अदा करने का निर्देश दिया गया।

    केस टाइटल: राघव बहल बनाम प्रवर्तन निदेशालय

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