सुप्रीम कोर्ट ने कथित जबरन धर्म परिवर्तन पर यूपी पुलिस की एफआईआर में SHUATS वीसी, अधिकारियों को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी
Shahadat
19 Dec 2023 12:28 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला को ईसाई धर्म में कथित तौर पर जबरन धर्म परिवर्तन कराने से संबंधित मामले में सैम हिगिनबॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंस (SHUATS) के कुलपति और अन्य अधिकारियों को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की।
जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस केवी विश्वनाथन की अवकाश पीठ कुलपति (डॉ.) राजेंद्र बिहारी लाल और निदेशक विनोद बिहारी के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने से इनकार करने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) पर सुनवाई कर रही थी।
लाल और सैम हिगिनबॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंस (SHUATS) के पांच अन्य अधिकारियों पर एक महिला को नौकरी और अन्य प्रलोभन देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए राजी करने का आरोप है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि पृथ्वी पर कोई भी सच्चा धर्म पुजारी या बाबाओं के कदाचार को मंजूरी नहीं देगा।
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के इस आदेश पर 5 जनवरी तक या मामले में अगला आदेश पारित होने तक, जो भी पहले हो, रोक लगा दी।
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा,
"उस तारीख तक याचिकाकर्ताओं को एफआईआर 305/2023 के संबंध में गिरफ्तारी से बचाने वाला एक अंतरिम आदेश होगा।"
यह आदेश तब पारित किया गया जब याचिकाकर्ताओं के वकील सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे ने तर्क दिया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत का उनका अधिकार छीन लिया और जिस लड़की ने अधिकारियों पर धर्म परिवर्तन और बलात्कार का आरोप लगाया, उसने 2022 में नौकरी से बर्खास्त होने के बाद ऐसा किया।
उन्होंने कहा,
"गंभीर खतरा है। अंतिम निर्देश- मुझे आत्मसमर्पण करना होगा और फिर नियमित जमानत के लिए आवेदन करना होगा। अग्रिम जमानत का मेरा अधिकार खत्म हो गया। धर्मांतरण का पहला आरोप 2005 है, धर्मांतरण विरोधी कानून 2021 में आया। वहां रेप का आरोप 2011 का है। 2014 में उन्होंने यूनिवर्सिटी में काम करना शुरू किया और फिर 2022 में उन्हें बर्खास्त कर दिया गया।'
उनकी दलीलें सुनने के बाद पीठ ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी।
बेवर पुलिस स्टेशन द्वारा भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 328, 376डी, 365, 506, यूपी गैरकानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम, 2021 की धारा 3/5(1) और अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 की धारा 5 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए एफआईआर दर्ज की गई।
उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट की जस्टिस राहुल चतुर्वेदी और जस्टिस मो. अज़हर हुसैन इदरीसी की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा था,
“कोई भी भगवान या सच्चा चर्च या मंदिर या मस्जिद इस प्रकार के अनाचार को मंजूरी नहीं देगा। अगर किसी ने अपनी मर्जी से उसे अलग धर्म में परिवर्तित करने का विकल्प चुना है तो यह इस मुद्दे का बिल्कुल दूसरा पहलू है। मौजूदा मामले में एक युवा लड़की के कोमल मन पर उपहार, कपड़े और अन्य भौतिक सुविधाएं प्रदान करना और फिर उसे बपतिस्मा लेने के लिए कहना एक अक्षम्य पाप है।
गौरतलब है कि शुआट्स वीसी पर पहले भी सामूहिक धर्म परिवर्तन मामले में आरोप लगा है। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी।
वर्तमान एफआईआर के अनुसार, पीड़िता इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की पूर्व स्टूडेंट है, जिसने नवंबर 2005 में बीए पूरा किया, अपने कॉलेज दिनों के दौरान उसकी मुलाकात रेखा पटेल (आरोपी नंबर 2) से हुई, जो अपनी साथी लड़कियों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के लिए उनकी पसंद के उपहार और अन्य वस्तुएं आदि बहुत कुछ देने के लिए आकर्षित करती थी। हालांकि, नवंबर 2023 में दर्ज की गई एफआईआर में आगे कहा गया कि पीड़िता निम्न मध्यम वर्ग से थी और पटेल ने उसे फंसाया, जो उसे नियमित रूप से चर्च ले जाती थी। एफआईआर में यह भी कहा गया कि आरबी लाल (आरोपी नंबर 1/SHUATS के वीसी) सहित आरोपियों/याचिकाकर्ताओं द्वारा उसका नियमित रूप से यौन शोषण किया गया और उसे धर्मांतरण और अन्य अवैध कार्यों के लिए महिलाओं को लाने के लिए मनाया और दबाव डाला गया।
2014 में उसका कथित तौर पर बपतिस्मा हुआ और उसके बाद उसे (HRM&R) शुआट्स निदेशालय में स्टेनोग्राफर (हिंदी) के रूप में नौकरी की पेशकश की गई। हालांकि, आंतरिक जांच में एक व्यक्ति से 5.5 लाख की धोखाधड़ी करने के मामले में समिति द्वारा दोषी पाए जाने के बाद उसे वर्ष 2022 में बर्खास्त कर दिया गया।
एफआईआर रद्द करने की मांग करते हुए याचिकाकर्ता-अभियुक्त ने तर्क दिया कि पीड़िता को SHUATS में नौकरी की पेशकश की गई और उसे वर्ष 2022 में उसकी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। इसलिए प्रतिशोध के रूप में उसने बस कुलपति सहित SHUATS के सभी उच्च अधिकारियों को शामिल करने के लिए एफआईआर में उल्लिखित कहानी बनाई थी।
केस टाइटल: राजेंद्र बिहारी लाल और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य | एसएलपी (सीआरएल) नंबर 16557/2023
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