सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल आधार पर एम शिवशंकर को 2 महीने के लिए अंतरिम जमानत दी

Shahadat

2 Aug 2023 6:44 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल आधार पर एम शिवशंकर को 2 महीने के लिए अंतरिम जमानत दी

    सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केरल के मुख्यमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव एम शिवशंकर को मेडिकल आधार पर 2 महीने के लिए अंतरिम जमानत दे दी।

    शिवशंकर ने खराब स्वास्थ्य के आधार पर लाइफ मिशन भ्रष्टाचार मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। LIFE (आजीविका, समावेशन और वित्तीय सशक्तिकरण) मिशन परियोजना बेघरों के लिए केरल सरकार द्वारा शुरू की गई आवास परियोजना है।

    जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस एम एम सुंदरेश की खंडपीठ ने अंतरिम जमानत इस आधार पर दी कि उन्हें सर्जरी और ऑपरेशन के बाद देखभाल की आवश्यकता है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह जमानत की अवधि के दौरान अस्पताल और अपने घर के अलावा किसी अन्य स्थान पर नहीं जा सकते।

    सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा,

    "वर्तमान प्रकृति के मामले में जहां कुछ पोस्ट ऑपरेटिव उपचार की भी आवश्यकता है, हमारा विचार है कि आवेदक को 2 महीने के लिए मेडिकल उपचार का लाभ उठाने के लिए जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलकर्ता स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और न्याय के दौरान हस्तक्षेप करें या किसी गवाह से संपर्क करने का प्रयास करें। आवेदक अपने अस्पताल और अपने घर के आसपास के अलावा किसी अन्य स्थान पर नहीं जाएगा।"

    प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जमानत का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि शिवशंकर बहुत प्रभावशाली हैं और उन्हें जमानत पर रिहा करने से जांच पर असर पड़ेगा। एसजी ने सुझाव दिया कि हिरासत में रहते हुए उसे अपने खर्च पर अपनी पसंद के अस्पताल में ले जाया जा सकता है और जो भी सर्जरी की आवश्यकता होगी वह की जा सकती है।

    उन्होंने कहा,

    'हमें इस बात का अनुभव है कि अंतरिम जमानत अंततः अंतिम जमानत बन जाती है। वह इलाज करा सकते हैं, लेकिन उन्हें न्यायिक हिरासत में ही रहने दिया जाए।'

    एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड मनु श्रीनाथ की सहायता से सीनियर एडवोकेट जयदीप गुप्ता शिवशंकर की ओर से उपस्थित हुए और कहा कि शिवशंकर की स्थिति गंभीर है और उन्हें रीढ़ की हड्डी पर डीकंप्रेसन सर्जरी की आवश्यकता है।

    केरल हाईीकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एसएलपी दायर की गई, जिसने पहले शिवशंकर की जमानत याचिका खारिज कर दी।

    जुलाई में शिवशंकर ने केरल हाईकोर्ट के समक्ष अंतरिम जमानत की मांग वाली अपनी याचिका वापस ले ली, जब न्यायालय ने नियमित जमानत से इनकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उनकी एसएलपी लंबित होने के बीच आदेश पारित करने में अनिच्छा व्यक्त की।

    17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने उनके द्वारा दायर की गई विशेष अनुमति याचिका में उन्हें किसी भी प्रकार की मेडिकल आपात स्थिति के मामले में अंतरिम जमानत मांगने के लिए विशेष अदालत से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक सप्ताह में गर्मी की छुट्टियों के लिए बंद होने वाला था। हालांकि, विशेष अदालत ने इस आधार पर उनकी याचिका को अस्वीकार कर दिया कि वह जमानत पर रिहा होने के लिए आपातकाल के किसी भी तत्व को प्रदर्शित करने में विफल रहे।

    केरल हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 12 जुलाई को कहा कि सुप्रीम कोर्ट ग्रीष्मकालीन अवकाश पर जा रहा है और इसलिए उसे किसी भी मेडिकल आपातकाल के मामले में विशेष अदालत से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी गई। चूंकि विशेष अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी, इसलिए उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट फिर से खुल गया, हाईकोर्ट ने कहा कि यह संदिग्ध है कि क्या वह अब शिवशंकर की याचिका पर विचार कर सकता है।

    एकल न्यायाधीश ने मौखिक रूप से टिप्पणी की,

    "क्या यह न्यायालय वर्तमान में विचार कर सकता है - यह संदेह है। अन्यथा, मुझे कोई भी आदेश पारित करने में कोई झिझक नहीं है। यदि मैं कोई आदेश पारित करता हूं तो इस आधार पर आलोचना की जा सकती है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट फिर से खुल गया, तो हाईकोर्ट कैसे हस्तक्षेप कर सकता है।''

    इसके बाद हाईकोर्ट में दायर याचिका वापस ले ली गई।

    14 फरवरी को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तारी के बाद से शिवशंकर लाइफ मिशन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हिरासत में हैं। 24 फरवरी, 2023 को शिवशंकर को 8 मार्च, 2023 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इसके बाद रिमांड बढ़ा दी गई और शिवशंकर अभी भी न्यायिक हिरासत में हैं।

    उन्होंने सबसे पहले फरवरी में कोच्चि की विशेष पीएमएलए अदालत से जमानत मांगी। हालांकि उनकी याचिका 2 मार्च को खारिज कर दी गई और उनकी हिरासत 21 मार्च, 2023 तक बढ़ा दी गई। हाईकोर्ट के समक्ष जमानत याचिका भी 13 अप्रैल, 2023 को खारिज कर दी गई।

    इसके बाद उनके द्वारा दायर की गई विशेष अनुमति याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें किसी भी प्रकार की मेडिकल आपात स्थिति में अंतरिम जमानत मांगने के लिए विशेष अदालत से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी। हालांकि, विशेष अदालत ने इस आधार पर उनकी याचिका को अस्वीकार कर दिया कि वह जमानत पर रिहा होने के लिए आपातकाल के किसी भी तत्व को प्रदर्शित करने में विफल रहे।

    शिवशंकर ने अपनी पसंद के निजी अस्पताल में इलाज कराने की अनुमति मांगी। सुनवाई के दौरान, उनके वकील ने अदालत को सूचित किया कि सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल, कोट्टायम के डॉक्टरों के अनुसार, मेडिकल हस्तक्षेप के बावजूद शिवशंकर के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ। यहां तक कि जो सर्जरी उन्हें करानी है, वह घातक हो सकती है। इसलिए इसे केवल अंतिम उपाय के रूप में आयोजित किया जाएगा।

    हाईकोर्ट के सामने यह सवाल था कि वह इस मामले में किस हद तक हस्तक्षेप कर सकता है, यह देखते हुए कि सुप्रीम कोर्ट ने गर्मी की छुट्टियों के बाद अपना कामकाज फिर से शुरू कर दिया।

    कोर्ट ने कहा,

    "मेडिकल इमरजेंसी पर विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश तब पारित किया, जब वह बंद होने वाला था। अब सुप्रीम कोर्ट खुला है।"

    शिवशंकर के वकील ने हाईकोर्ट के समक्ष यह दलील दी,

    यह आदमी किसी भी क्षण मर जाएगा। वह चलता-फिरता टाइम बम है। यहीं मुद्दा है। हमें अपने राज्य में दूसरे राजन पिल्लई की जरूरत नहीं है। शिवशंकर की मृत्यु का प्रतिशत 90% है...वह गंभीर अवस्था में हैं।''

    मनी लॉन्ड्रिंग का मामला यूएई रेड क्रिसेंट द्वारा दान की गई धनराशि का उपयोग करके त्रिशूर जिले में 140 आवास इकाइयों के निर्माण के लिए LIFE मिशन की परियोजना के लिए अनुबंध कार्य देने के लिए प्राप्त कथित अवैध संतुष्टि से उत्पन्न हुआ है, जो कि केरल के बाढ़ पीड़ितों के लिए थी।

    केस टाइटल: एम. शिवशंकर बनाम यूओआई और अन्य | एसएलपी (सीआरएल) नंबर 5590/2023

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