सुप्रीम कोर्ट ने एजेंट को इस शर्त पर अंतरिम जमानत दी कि वो बहामास पुलिस द्वारा गिरफ्तार युवकों को वापस लाएगा
LiveLaw News Network
24 Nov 2020 2:39 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पंजाब के उस इमिग्रेशन एजेंट को अंतरिम जमानत दे दी, जिसने शिकायतकर्ता से धोखाधड़ी कर उससे बच्चों को यूएसए भेजने के वादे पर 40 लाख रुपये ले लिए और बच्चों को कहीं अज्ञात जगह भेज दिया।
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के नवंबर, 2019 के आदेश के खिलाफ नियमित जमानत से इनकार करते हुए एसएलपी पर सुनवाई करते हुए, न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ का विचार था कि याचिकाकर्ता अंतरिम जमानत पर ऐसे नियमों और शर्तों के तहत रिहा होने का हकदार है जो ट्रायल कोर्ट द्वारा तय की जानी चाहिए, जिसमें यह शर्त भी शामिल हो सकती है कि याचिकाकर्ता शिकायतकर्ता के बच्चों का पता लगाने और उन्हें वापस लाने का प्रयास करेगा और वह राज्य के साथ-साथ भारत संघ को भी सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगा।
पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और एम आर शाह भी शामिल थे, ने विदेश मंत्रालय के माध्यम से भारत संघ को भी प्रतिवादी बनाया। पीठ ने सॉलिसिटर जनरल के कार्यालय में याचिका की एक प्रति देने का आदेश दिया, जिसके लिए उन्हें इस संबंध में निर्देश देने की आवश्यकता जताई।
याचिकाकर्ता के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय के पहले के दिनांक 07.07.2020 के आदेश के अनुपालन में याचिकाकर्ता ने पहले ही 40 लाख रुपये जमा कर दिए हैं और शिकायतकर्ता के बच्चों का पता लगाने और वापस लाने के प्रयास भी किए हैं। वह आगे कहते हैं कि प्राप्त जानकारी के अनुसार, कुछ लोगों को अगस्त, 2017 में रॉयल बहामास पुलिस ने गिरफ्तार किया था और याचिकाकर्ता ने आशंका व्यक्त की थी कि बच्चे रॉयल बहामास पुलिस बल की हिरासत में हो सकते हैं।
यह बताया गया था कि याचिकाकर्ता बच्चों के विवरण का पता लगाने के लिए बहामास की यात्रा नहीं कर सकता है क्योंकि हवाई यात्रा की अनुमति नहीं है।
"उपरोक्त प्रस्तुतियों के मद्देनज़र, हमारा विचार है कि याचिकाकर्ता को ऐसे नियम और शर्तों के तहत अंतरिम जमानत पर रिहा करने का अधिकार है जो ट्रायल कोर्ट द्वारा तय किए जा सकते हैं। हम तदनुसार ये आदेश देते हैं। शर्तों में ये शर्त भी शामिल हो सकती है कि याचिकाकर्ता शिकायतकर्ता के बच्चों का पता लगाने और उन्हें वापस लाने का प्रयास करेगा और वह राज्य के साथ-साथ भारत संघ को भी सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगा।
दरअसल धारा 420 और 406 IPC, इमिग्रेशन एक्ट की धारा 24, मानव तस्करी अधिनियम की धारा 4 और पंजाब मानव तस्करी निरोधक अधिनियम, 2012 की धारा 13 के तहत 10.11.2017 के तहत एक प्राथमिकी, पंजाब के कपूरथला में याचिकाकर्ता के खिलाफ पंजीकृत है।
प्राथमिकी के अनुसार, यह आरोप लगाया गया है कि शिकायतकर्ता का बेटा और भतीजा, लगभग 19 और 25 वर्ष की आयु के हैं जो यूएसए जाना चाहते थे। याचिकाकर्ता ने शिकायतकर्ता को प्रेरित किया कि वह बच्चों को विदेश भेजने का प्रबंधन करेगा, क्योंकि उसने पहले ही कई व्यक्तियों को अमेरिका भेजा है और 32,50,000 / - रुपये की राशि की मांग की थी। तत्पश्चात, ट्रैवल एजेंट को 5.5 लाख रुपए की राशि दी गई। 2-3 दिनों के बाद, याचिकाकर्ता ने पासपोर्ट और अन्य दस्तावेजों के साथ 5 लाख रुपये लिए और वीजा के लिए खाली दस्तावेजों पर बच्चों के हस्ताक्षर भी लिए। बाद में, याचिकाकर्ता ने सूचित किया कि दोनों बच्चों के लिए वीजा प्रदान किया गया है और उसने फिर से 5 लाख रुपये की मांग की, जो कि फरवरी, 2017 के महीने में दिए गए थे। 04.02.2017 को, याचिकाकर्ता कहा कि उनके लिए विमान बुक कर दिया गया और उन्हें 19.02.2017 को कहा कि बच्चों को भेज दिया गया। दो दिनों के बाद, शिकायतकर्ता को अपने बेटे से फोन आया कि एजेंट ने उन्हें धोखा दिया है, क्योंकि उन्हें यूएसए भेजने के बजाय, उसने दक्षिण अमेरिका में सूरीनाम भेज दिया था।