धोखाधड़ी मामले में फिल्म डायरेक्टर विक्रम भट्ट की पत्नी को मिली अंतरिम ज़मानत
Shahadat
13 Feb 2026 1:38 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फिल्म डायरेक्टर विक्रम भट्ट की पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को अंतरिम ज़मानत दी, जो करोड़ों रुपये के धोखाधड़ी के मामले में उदयपुर की सेंट्रल जेल में बंद हैं।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने यह आदेश श्वेतांबरी भट्ट और विक्रम भट्ट की उस याचिका पर नोटिस जारी करते हुए दिया, जिसमें राजस्थान हाई कोर्ट के ज़मानत न देने के आदेश को चुनौती दी गई।
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि राजस्थान पुलिस उनके मुंबई वाले घर पर आई और वहां से दोनों को गिरफ्तार कर लिया। रोहतगी ने मौजूदा समय में कम से कम पत्नी के लिए अंतरिम ज़मानत की मांग की।
शिकायतकर्ता अजय मुर्डिया की ओर से पेश वकील ने कहा कि यह 44 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला है।
बेंच ने पूछा कि क्या क्रिमिनल केस बकाया वसूलने का एक तरीका है।
CJI सूर्यकांत ने कहा,
"बदकिस्मती से उन्होंने (पिटीशनर्स) FIR रद्द करने की मांग नहीं की। राजस्थान को कैसे चुना गया? बहुत बदकिस्मती से।"
रोहतगी ने कहा कि शिकायत करने वाला चाहता था कि उस पर फिल्में बनें।
रोहतगी ने कहा,
"दोनों फिल्में फ्लॉप हो गईं। यह मेरी गलती नहीं है। डायरेक्टर और उनकी पत्नी को जेल में नहीं डाल सकते।"
कोर्ट ने निर्देश दिया कि श्वेतांबरी भट्ट को तुरंत अंतरिम बेल पर रिहा किया जाए।
प्रतिवादी वकील ने जब कहा कि यह नहीं माना जा सकता कि कोई महिला क्राइम नहीं करेगी तो CJI ने पूछा,
"आप चाहते हैं कि हम उन दोनों को बेल पर रिहा कर दें?"
कोर्ट ने इंदिरा IVF के मालिक और पूर्व इंदिरा एंटरटेनमेंट LLP, उदयपुर के अजय मुर्डिया को भी इस मामले में प्रतिवादी बनाया। कोर्ट अगले बुधवार को मामले की सुनवाई करेगा। यह केस मुर्डिया की शिकायत से शुरू हुआ कि भट्ट और उनकी पत्नी ने उन्हें अपनी गुज़र चुकी पत्नी की बायोपिक में 30 करोड़ रुपये से ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए उकसाया, और ज़्यादा रिटर्न का वादा किया, जो कभी पूरा नहीं हुआ। दिसंबर में भट्ट कपल को राजस्थान पुलिस ने मुंबई से गिरफ्तार किया था।
Case : Shwetambari Bhatt and another v. State of Rajasthan | SLP(Crl) 2647/2026

