सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बीमार मां से मिलने के लिए पत्रकार सिद्दीक कप्पन को पांच दिनों की अंतरिम जमानत दी

LiveLaw News Network

15 Feb 2021 8:38 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बीमार मां से मिलने के लिए पत्रकार सिद्दीक कप्पन को पांच दिनों की अंतरिम जमानत दी

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स द्वारा दायर अंतरिम जमानत अर्जी को अनुमति दी जिसमें अपनी 90 साल की बीमार मां की गंभीर स्वास्थ्य स्थिति और अपने बेटे को देखने की अंतिम इच्छा का हवाला देते हुए पत्रकार सिद्दीक कप्पन की रिहाई की मांग की गई है।

    सीजेआई एसए बोबडे के नेतृत्व वाली पीठ ने आदेश दिया,

    "यह प्रस्तुत किया गया है कि मां एक गंभीर स्थिति में है और यह संभावना है कि वह कई दिनों तक जीवित नहीं रहेगी। इन परिस्थितियों में, हम कप्पन को अपनी मां से मिलने और फिर 5 वें दिन के आखिरी में जेल में लौटने की अनुमति देना उचित समझते हैं।"

    पीठ ने स्पष्ट किया कि आदेश एक भावनात्मक अपील पर पारित किया गया है और यह केयूडब्लूजे की याचिका के सुनवाई योग्य होने के खिलाफ यूपी की आपत्तियों का पूर्वाग्रह नहीं करेगा।

    बेंच ने आगे दर्ज किया कि सॉलिसिटर जनरल ने गंभीर आशंका व्यक्त की कि कप्पन इस अवसर का उपयोग खुद को सार्वजनिक रूप से पेश करने और अपनी गतिविधियों के लिए समर्थन इकट्ठा करने के लिए कर सकते हैं, जो अन्यथा कानून के खिलाफ हैं।

    पीठ ने इस प्रकार निर्देश दिया कि यह न्याय के हित में है कि कप्पन पर पर्याप्त शर्तें लगाई जाएं और प्रस्तावित यात्रा के लिए उपयुक्त सुरक्षा उपायों का निर्माण किया जाए ।

    पीठ ने आदेश दिया :

    "हम कप्पन को केवल अपनी मां को देखने के उद्देश्य से केरल जाने की अनुमति देते हैं। यात्रा के दौरान, वह सोशल मीडिया सहित किसी भी मीडिया को कोई साक्षात्कार नहीं देगा।"

    अन्य जमानत शर्तें इस प्रकार हैं:

    • वह अपने रिश्तेदारों, डॉक्टरों और अपनी मां के स्वास्थ्य के संबंध में किसी और को छोड़कर जनता के सदस्यों से नहीं मिलेगा।

    • उसे यूपी पुलिस के अधिकारियों की एक टीम द्वारा एस्कॉर्ट किया जाएगा। केरल की पुलिस यूपी पुलिस के साथ सहयोग करेगी।

    • यह यूपी पुलिस की ज़िम्मेदारी होगी कि वह अपनी मां के घर और वहां से वापस यात्रा सुनिश्चित करे।

    सीजेआई ने आगे स्पष्ट किया कि पुलिस कप्पन के घर को बाहर से सुरक्षा देगी और जब वह अपनी मां के साथ बातचीत करेगा तो उसे उपस्थित नहीं होना चाहिए।

    कोर्ट रूम एक्सचेंज

    सुनवाई के दौरान, वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ( केयूडब्लूजे के लिए उपस्थित) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 28 जनवरी को सिद्दीक कप्पन की मां के साथ एक वीडियो कॉल की व्यवस्था की गई थी, लेकिन वह मोबाइल स्क्रीन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकते थे या देख भी नहीं सकते थे कि वह वर्तमान में बहुत गंभीर हैं और अस्पताल में हैं।

    उन्होंने कहा,

    "अब डॉक्टर कह रहे हैं कि एक या दो दिन बचे हैं। अस्पताल ने छुट्टी दे दी है। कृपया आने-जाने के लिए पांच दिन का समय दें। कोई भी स्थिति लागू हो सकती है।"

    सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हालांकि जमानत देने के सवाल पर अपनी सहमति देने में अनिच्छा जाहिर की।

    एसजी ने जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए एक दिन के स्थगन के लिए अनुरोध किया,

    "पोस्टर लगे हैं जैसे कि वह (कप्पन) एक शहीद हैं। कृपया मुझे कल वापस आने की अनुमति दें ...।"

    सिब्बल ने हालांकि कहा कि अगर और समय दिया जाता है तो कप्पन की मां का निधन हो सकता है।

    उन्होंने जोर देकर कहा,

    "डॉक्टर कह रहे हैं कि एक या दो दिन बचे हैं।"

    एसजी ने हालांकि आरोप लगाया कि कप्पन एक पीएफआई कार्यकर्ता और चिकित्सा आधार, जैसा कि जमानत अर्जी में दावा किया गया है, वह भी मौजूद नहीं भी हो सकता है।

    उन्होंने कहा कि मां की स्वास्थ्य स्थिति दिखाने के लिए कोई मेडिकल सर्टिफिकेट भी नहीं है।

    उन्होंने कहा,

    "वे पीएफआई से जुड़े हैं जो प्रतिबंधित है और कई स्थानों पर प्रतिबंधित किया जा रहा है। वे सांप्रदायिक हिंसा को भड़काने की कोशिश कर रहे थे ... केरल में क्या हो रहा है? वहां बड़े पोस्टर लगाए गए हैं मानो वह एक स्वतंत्रता सेनानी हो। उनकी पत्नी उनके लिए पैसा एकत्र कर रही है। उनका पत्रकारिता से कोई लेना-देना नहीं है। वह एक पेपर से जुड़े थे जो पहले से ही बंद था ..."

    एसजी की प्रस्तुतियों से नाखुश होकर, सीजेआई ने कहा,

    "यह अनुचित है श्री मेहता। हम मां के बारे में बात कर रहे हैं।"

    सीजेआई ने कहा कि कोर्ट उनकी मां के मेडिकल हालत को सिब्बल के कहने आधार पर ले रहा है।

    उन्होंने कहा,

    "हम एक आदमी के बारे में नहीं सोचते, जो कुछ भी वह हो सकता है, वह अपनी मरणासन्न मां के बारे में झूठ बोलेगा।"

    हालांकि एसजी ने कहा कि तत्काल आवेदन नियमित प्रक्रिया को दरकिनार करने का एक प्रयास है।

    उन्होंने प्रस्तुत किया,

    "यह याचिकाकर्ता द्वारा संवैधानिक प्रक्रिया को दरकिनार करने के लिए सोची गई प्रक्रिया का एक अच्छा विचार है। उसके पास सबसे खराब मामला है ... उसे सार्वजनिक रूप से परेड किया जाएगा। धन एकत्र किया जाएगा। क्या मुझे सहमति के लिए उचित ठहराया जाएगा?"

    सीजेआई ने हालांकि यह स्पष्ट कर दिया कि अदालत यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त जमानत शर्तें लगाएगी कि ऐसा कुछ भी न हो।

    यह कहा,

    "हम उसे परेड करने की अनुमति नहीं देने जा रहे हैं और वह अपने घर के अलावा कहीं भी नहीं जाएंगे और कोई साक्षात्कार नहीं।"

    न्यायालय ने बेंगलूर ब्लास्ट के आरोपी और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष अब्दुल नज़र मौदनी के मामले का उल्लेख किया, जिसे 2016 में केरल में अपनी बीमार मां से मिलने की अनुमति भी दी गई थी।

    सीजेआई ने कहा,

    "अगर आपको याद है, तो बैंगलोर में एक व्यक्ति था, जिसे सशस्त्र गार्ड के साथ केरल की यात्रा करने की अनुमति थी।"

    एसजी ने आखिरकार दो दिनों के लिए जमानत देने की अपनी सहमति दी। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि उसे 5 दिनों के लिए अनुमति देने की इच्छा है।

    दरअसल केरल यूनियन ऑफ़ वर्किंग जर्नलिस्ट्स (केयूडब्लूजे) ने सुप्रीम के समक्ष एक आवेदन दायर किया है और अदालत से पत्रकार सिद्दीक कप्पन के लिए अंतरिम जमानत की मांग की है जिसमें कप्पन की बिस्तर पर पड़ी गंभीर रूप से बीमार 90 साल की मां और उनकी बेटे को देखने की अंतिम इच्छा स्थिति का हवाला दिया है।

    हलफनामे में कहा गया है कि मौजूदा चिकित्सा स्थिति के मद्देनज़र कप्पन की मां को अब तक उनके बेटे की गिरफ्तारी और नजरबंदी के बारे में सूचित नहीं किया गया है। इसके अलावा, यह कहा गया है कि उनका स्वास्थ्य बुरी तरह बिगड़ चुका है और जब भी उन्हें होश आता है, वह अपने बेटे से मिलने की मांग करती है।

    हाथरस की घटना के मद्देनज़र सामाजिक रूप से अशांति पैदा करने के लिए कथित आपराधिक साजिश रचने के आरोप में कप्पन, एक स्वतंत्र पत्रकार, को 5 अक्टूबर को यूपी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। वह तब से मथुरा की जेल में बंद है।

    उसके बाद केयूडब्लूजे ने कप्पन की गिरफ्तारी और हिरासत को अवैध और असंवैधानिक बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की।

    हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने कप्पन और उनकी बीमार मां के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए केयूडब्ल्यूजे के अनुरोध की अनुमति दी जो कि केरल में है।

    वर्तमान जमानत अर्जी में, याचिकाकर्ता ने दावा किया कि मथुरा जेल के अधिकारियों ने 28 जनवरी को केवल 10 मिनट की एक वीडियो कॉल की व्यवस्था की और कप्पन की मां कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकी या मोबाइल स्क्रीन पर भी नहीं देख सकी क्योंकि वह वर्तमान में बहुत गंभीर हैं और अस्पताल में है।

    याचिका में आगे कहा गया है,

    "22.01.2021 को सुनवाई के समय, याचिकाकर्ता के वकील ने इस माननीय अदालत को 90 वर्षीय बूढ़ी मां श्रीमती कादीज़ा कुट्टी के बारे में सूचित किया था, जो बिस्तर पर हैं और बेहद अस्वस्थ हैं, बार-बार हिरासती के साथ बात करने की मांग कर रही थीं। यह प्रस्तुत किया गया है कि कुट्टी का स्वास्थ्य अधिक बिगड़ गया है। जब भी वह चेतना में आती हैं, वह अपने बेटे से मिलने की मांग कर रही हैं, और सभी से निवेदन करती है कि मां की अंतिम इच्छा है कि वह अपने बेटे को देखें।"

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