सुप्रीम कोर्ट ने अडानी ग्रुप के खिलाफ लिखे आर्टिकल पर फाइनेंशियल टाइम्स के पत्रकारों को गुजरात पुलिस की गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की

Shahadat

10 Nov 2023 7:46 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट ने अडानी ग्रुप के खिलाफ लिखे आर्टिकल पर फाइनेंशियल टाइम्स के पत्रकारों को गुजरात पुलिस की गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की

    सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (10 नवंबर) को फाइनेंशियल टाइम्स के दो पत्रकारों बेंजामिन निकोलस ब्रुक पार्किन और क्लो नीना कोर्निश को दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की, जिन्हें गुजरात पुलिस ने अडानी ग्रुप के खिलाफ अगस्त में प्रकाशित आर्टिकल के संबंध में तलब किया था।

    जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने पत्रकारों द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया और निर्देश दिया कि सुनवाई की अगली तारीख यानी 1 दिसंबर तक उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाएगा। खंडपीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ताओं को जांच में सहयोग करना होगा।

    पत्रकारों की ओर से पेश हुए सीनियर वकील सिद्धार्थ अग्रवाल ने बताया कि इसी तरह की परिस्थितियों में पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकारों के एक अन्य समूह रवि नायर और आनंद मंगनाले को अडानी-हिंडनबर्ग विवाद पर उनके द्वारा लिखे गए इसी तरह के आर्टिकल पर गुजरात पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की थी।

    अग्रवाल ने यह भी बताया कि समन में फाइनेंशियल टाइम्स द्वारा प्रकाशित एक आर्टिकल का उल्लेख किया गया, जिसकी हेडिंग- 'सीक्रेट पेपर ट्रेल से छिपे हुए अडानी निवेशकों का पता चलता है', हालांकि, जिन याचिकाकर्ताओं को तलब किया गया है, वे वे नहीं हैं, जिन्होंने उक्त रिपोर्ट लिखी थी।

    सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका एफटी के दिल्ली संवाददाता बेंजामिन निकोलस ब्रुक पार्किन और इसके मुंबई संवाददाता क्लो नीना कोर्निश द्वारा दायर की गई, जिन्हें गुजरात पुलिस ने अदानी समूह की कंपनियों में निवेशक द्वारा दायर शिकायत पर प्रारंभिक जांच के लिए बुलाया। इस मामले का उल्लेख पत्रकारों के वकील ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ के समक्ष किया, जिन्होंने मामले को आज (शुक्रवार) सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।

    जस्टिस गवई ने सुनवाई की शुरुआत में कहा,

    "यह चलन अब बहुत कठिन होता जा रहा है, हर कोई सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहा है।"

    हालांकि, याचिकाकर्ताओं के सीनियर वकील ने जवाब दिया,

    "एक व्यक्ति दिल्ली में है, एक व्यक्ति बॉम्बे में है। कुछ व्यक्तियों की शिकायत के आधार पर प्रारंभिक जांच का आदेश दिया गया कि आर्टिकल झूठा है। इसके बाद गुजरात पुलिस ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से तलब किया है, जिनके बारे में माई लॉर्ड ने पहले कहा है कि ऐसा नहीं किया जा सकता। इस संदर्भ में, क्योंकि माई लॉर्ड ने पहले ही मामले को दिल्ली हाईकोर्ट और बॉम्बे हाईकोर्ट दोनों में जाने के बजाय अपने पास सूचीबद्ध कर लिया है, यही कारण है कि मैं इस न्यायालय में प्रस्तुत हुआ हूं।

    अग्रवाल ने अदालत को सूचित किया कि अडानी ग्रुप के निवेशक की शिकायत पर अपराध शाखा अहमदाबाद द्वारा शुरू की जाने वाली प्रारंभिक जांच के लिए समन जारी किया गया था, जिसके खिलाफ यह कहते हुए आर्टिकल लिखा गया कि सार्वजनिक डोमेन में जो वित्तीय डेटा आया है, उसमें गड़बड़ी है। वकील ने बताया कि यह आरोप 'दुर्भावनापूर्ण और झूठे आर्टिकल' के प्रकाशन से संबंधित है।

    उन्होंने तर्क दिया,

    'अधिकतम, यह मानहानि की शिकायत हो सकती है, जो गैर-संज्ञेय प्रकृति की है।'

    उन्होंने आगे कहा,

    'भले ही कोई एफआईआर हुई हो और कोई वैध जांच चल रही हो, इस प्रकृति के नोटिस पर माई लॉर्ड द्वारा रोक लगा दी गई है, जहां कोई जांच शुरू नहीं हुई है, पुलिस के पास कोई 154 जानकारी उपलब्ध नहीं है, यह केवल प्रारंभिक जांच है.. यदि वे कुछ जानकारी चाहते हैं, हम इसे प्रदान करने के लिए पूरी तरह से बाध्य हैं, लेकिन किसी भी कानून के तहत व्यक्ति को शारीरिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करने के लिए कहना, इस मुद्दे को यहां उठाया गया है..''

    पिछले सप्ताह, यही पीठ पत्रकारों द्वारा दायर रिट याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अहमदाबाद अपराध शाखा द्वारा जारी समन को चुनौती दी गई थी। इस समन में उन्हें संगठित अपराध और भ्रष्टाचार पर प्रकाशित उनके महत्वपूर्ण आर्टिकल की पुलिस की प्रारंभिक जांच के संबंध में पूछताछ के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए कहा गया था। रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट (ओसीसीआरपी) वेबसाइट, जिसमें उसने गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की।

    केस टाइटल: बेंजामिन निकोलस ब्रुक पार्किन बनाम गुजरात राज्य, डब्ल्यू.पी. (सीआरएल) नंबर 574/2023

    Next Story