सुप्रीम कोर्ट ने भीमा कोरेगांव मामले में वर्नोन गोंसाल्वेस और अरुण फरेरा को जमानत दे दी

Avanish Pathak

28 July 2023 9:06 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट ने भीमा कोरेगांव मामले में वर्नोन गोंसाल्वेस और अरुण फरेरा को जमानत दे दी

    Supreme Court

    सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सामजिक कार्यकर्ता वर्नोन गोंसाल्वेस और अरुण फरेरा को जमानत दे दी। दोनों गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत कथित अपराधों के लिए अगस्त 2018 से जेल में बंद हैं।

    उन्हें 2018 में पुणे के भीमा कोरेगांव में हुई जाति-आधारित हिंसा और प्रतिबंधित वामपंथी संगठन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के साथ कथित संबंध होने के कारण गिरफ्तार किया गया था।

    यह फैसला जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने सुनाया, जिसने दिसंबर 2021 में बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा गोंसाल्वेस और फरेरा की उनकी जमानत याचिका खारिज करने के बाद उनकी याचिका पर सुनवाई की थी। डिवीजन बेंच ने 3 मार्च को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

    अदालत ने इस तथ्य पर विचार करते हुए जमानत दे दी कि वे 5 साल से अधिक समय से हिरासत में हैं। हालांकि उनके खिलाफ आरोप गंभीर हैं, लेकिन केवल यही जमानत से इनकार करने और मुकदमे के लंबित रहने तक उनकी निरंतर हिरासत को उचित ठहराने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता है।

    कोर्ट ने कहा,

    "...अनुच्छेद 14 और 21 पर स्थापित अपीलकर्ताओं के मामले को उनके खिलाफ आरोपों के साथ जोड़ते हुए, और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि लगभग 5 साल बीत चुके हैं, हम संतुष्ट हैं कि उन्होंने जमानत के लिए मामला बनाया है। आरोप गंभीर हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है , लेकिन केवल इसी कारण से, उन्हें जमानत देने से इनकार नहीं किया जा सकता है....हमने इस स्तर पर उनके खिलाफ उपलब्ध सामग्रियों का उल्लेख किया है। यह सामग्री अंतिम परिणाम आने तक अपीलकर्ता की निरंतर हिरासत को उचित नहीं ठहरा सकती है।"

    जमानत की शर्तें

    बॉम्बे हाईकोर्ट के उन्हें जमानत देने से इनकार करने के आदेश को रद्द करते हुए, सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ने निर्देश दिया कि उन्हें विशेष एनआईए कोर्ट द्वारा लगाई गई शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि एक शर्त यह होनी चाहिए कि मुकदमा खत्म होने तक वे महाराष्ट्र राज्य नहीं छोड़ेंगे। साथ ही, उन्हें अपना पासपोर्ट भी सरेंडर करना होगा और एनआईए को अपना पता और मोबाइल फोन नंबर भी बताना होगा। इस अवधि के दौरान उनके पास केवल एक मोबाइल कनेक्शन हो सकता है। उनके मोबाइल फोन को चौबीसों घंटे चार्ज किया जाना चाहिए और लोकेशन को चालू रखा जाना चाहिए और लाइव-ट्रैकिंग के लिए एनआईए अधिकारी के साथ साझा किया जाना चाहिए। वे सप्ताह में एक बार जांच अधिकारी को भी रिपोर्ट करेंगे।

    गोंजाल्विस और फरेरा की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट रेबेका जॉन और आर बसंत ने दलील दी कि जिस सामग्री के आधार पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने अपीलकर्ताओं को फंसाने की कोशिश की, वह अप्रत्यक्ष होने के अलावा और कोई 'सांठगांठ' नहीं थी। अपीलकर्ताओं के साथ, यह भी बेहद अपर्याप्त था। उनके तर्क का सार यह था कि आतंकवाद विरोधी क़ानून के तहत आरोपों का आधार बनने वाले दस्तावेज़ न तो अपीलकर्ताओं के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से बरामद किए गए थे, न ही उनके द्वारा भेजे गए या उन्हें संबोधित किए गए थे। अपने तर्क के समर्थन में, अनिल तेलतुंबडे को जमानत देने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर भरोसा किया गया, उन पर भी पुणे में एक जनवरी की हिंसा भड़काने का आरोप था।

    हालांकि, राष्ट्रीय जांच एजेंसी की ओर से, अतिरिक्त सॉलिसिटर-जनरल केएम नटराज ने जोर देकर कहा कि यूएपीए की धारा 43डी धारा की उप-धारा (5) के अर्थ के तहत प्रथम दृष्टया मामले को समझने के लिए रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री 'पर्याप्त' थी।

    उन्होंने दावा किया कि ऐसे कई दस्तावेज़ और गवाहों के बयान हैं जो घटनाओं के बारे में एजेंसी के संस्करण की पुष्टि करते हैं। कानून अधिकारी ने यह भी तर्क दिया कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री में अंतर के कारण उनका मामला आनंद तेलतुंबडे के मामले के समान नहीं रखा गया था।


    केस डिटेलः

    वर्नोन बनाम महाराष्ट्र राज्य | 2023 की आपराधिक अपील संख्या 639

    अरुण बनाम महाराष्ट्र राज्य | 2023 की आपराधिक अपील संख्या 640

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