सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा द्वारा दिल्ली को छोड़े गए यमुना के पानी  की गुणवत्ता और मात्रा की जांच के लिए समिति का गठन किया

LiveLaw News Network

20 April 2021 6:32 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हरियाणा राज्य द्वारा पल्ला (दिल्ली में यमुना नदी के मुहाने पर ), वज़ीराबाद बैराज द्वारा छोड़े गए पानी की गुणवत्ता और मात्रा और क्या दिल्ली सरकार

    इस पानी को वजीराबाद बैंक पहुंचने से पहले इस पानी को वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में भेज देती है, इस संबंध में स्थानीय निरीक्षण करने के लिए एक समिति नियुक्त की है।

    जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम की पीठ दिल्ली जल बोर्ड द्वारा रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें नदी के पानी में अमोनिया की बढ़ती मात्रा के मद्देनज़र यमुना में अनुपचारित प्रदूषकों के छोड़े जाने पर हरियाणा राज्य को उचित निर्देश देने की मांग की गई थी।यह प्रार्थना की गई है कि न्यायालय यह सुनिश्चित करे कि दिल्ली जल आपूर्ति को 1996 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसरण में दिल्ली एनसीटी को 674.503 फीट के स्तर पर पर्याप्त पानी की आपूर्ति की जाए, ताकि अमोनिया की मात्रा पानी में घुल जाए।

    मामले की तात्कालिकता को देखते हुए, पीठ ने समिति को तीन दिनों के भीतर निरीक्षण करने और तीन दिनों के भीतर अदालत में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी। अब इस मामले पर कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा।

    पीठ ने कहा कि डीजेबी जल स्तर 674 फीट के बजाय 664 फीट होने की शिकायत कर रहा है। डीजेबी के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने प्रस्तुत किया कि हरियाणा राज्य द्वारा पानी की आपूर्ति में कमी के कारण पानी में अमोनिया की मात्रा बढ़ गई है, जिससे स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा राज्य के लिए वरिष्ठ वकील पुरुरशिन्द्र कौरव ने प्रस्तुत किया कि अपर यमुना रिवर बोर्ड ने निरीक्षण किया है और 2017 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिससे पता चलता है कि आपूर्ति किया जा रहा पानी नदी तट के ऊपर 670.7 के स्तर तक था। उन्होंने तर्क दिया कि नदी के तट पर पहुंचने से पहले वाटर ट्रीटमेंट प्लांटों में पानी का मोड़ा जाना जरूरी है।

    "मामले की योग्यता में प्रवेश करने से पहले, हमने इसे उचित और सही माना कि निम्नलिखित के संबंध में तीन दिनों की अवधि के भीतर स्थानीय निरीक्षण करने के लिए एक समिति नियुक्त की जानी चाहिए: (1) हरियाणा द्वारा पल्ला में छोड़े जाने पर पानी की गुणवत्ता और मात्रा, (2) वज़ीराबाद बैंक का स्तर और (3) क्या दिल्ली सरकार वज़ीराबाद बैंक में पानी पहुंचाने से पहले वज़ीराबाद, ओखला और चंद्रावल में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को पानी मोड़ रही है।

    न्यायालय द्वारा गठित समिति में दिल्ली जल शक्ति मंत्रालय के सचिव, जो समिति के अध्यक्ष होंगे, और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली जल बोर्ड, हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और हरियाणा सिंचाई विभाग के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

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