सुप्रीम कोर्ट ने NGT के तीन सदस्यों का कार्यकाल नई नियुक्तियां होने तक बढ़ाया, केंद्र से प्रक्रिया में तेज़ी लाने को कहा

Shahadat

8 Sept 2026 9:05 PM IST

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    सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के उन तीन सदस्यों का कार्यकाल जारी रखने का निर्देश दिया, जिनका कार्यकाल आज खत्म हो रहा था। कोर्ट ने उन्हें नई नियुक्तियां होने तक अंतरिम उपाय के तौर पर पद पर बने रहने की अनुमति दी।

    यह निर्देश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने तब जारी किया, जब NGT बार एसोसिएशन ने कोर्ट को बताया कि सदस्यों का कार्यकाल खत्म होने से NGT का कामकाज प्रभावित हो सकता है।

    इन तीन सदस्यों में दो न्यायिक सदस्य और एक विशेषज्ञ सदस्य शामिल हैं।

    कोर्ट ने गौर किया कि उम्र की पाबंदियों के कारण इन सदस्यों को कार्यकाल बढ़ाने से रोका जा सकता था। हालांकि, NGT के रोज़मर्रा के कामकाज में कोई रुकावट न आए, यह सुनिश्चित करने के लिए कोर्ट ने निर्देश दिया कि जब तक उनकी जगह नए सदस्य नियुक्त नहीं हो जाते, तब तक ये तीन सदस्य काम करते रहें।

    यह आदेश तब आया, जब भारत के अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने कोर्ट को ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट, 2026, खासकर धारा 24(1)(d) के असर के बारे में जानकारी दी।

    अटॉर्नी जनरल के मुताबिक, नए कानून के तहत अलग-अलग ट्रिब्यूनल के 248 सदस्य कार्यकाल बढ़ाने के लिए योग्य पाए गए। इनमें वे सदस्य भी शामिल हैं जिनका कार्यकाल पहले ही मंगलवार तक बढ़ाया जा चुका है।

    कोर्ट को बताया गया कि यह विस्तार अपने आप लागू होगा, लेकिन इसके लिए दो शर्तें होंगी: अधिकतम पांच साल का कार्यकाल पूरा होना या तय उम्र सीमा (कुछ सदस्यों के लिए 67 साल और दूसरों के लिए 70 साल, जैसा भी लागू हो) तक पहुंचना।

    इस बात पर ध्यान देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह इन शर्तों के साथ कार्यकाल बढ़ाने का औपचारिक आदेश जारी करे।

    खास तौर पर NGT के उन तीन सदस्यों के मामले में जिनका कार्यकाल आज (मंगलवार) खत्म हो रहा था, कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल के इस आश्वासन को रिकॉर्ड पर लिया कि नई नियुक्तियों की चयन प्रक्रिया जल्द ही पूरी कर ली जाएगी।

    बेंच ने निर्देश दिया कि "NGT के रोज़मर्रा के कामकाज में कोई रुकावट न आए," इसलिए ये तीन सदस्य अंतरिम उपाय के तौर पर तब तक काम करते रहें जब तक उनकी जगह नई नियुक्तियां नहीं हो जातीं।

    सुप्रीम कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि यही तरीका दूसरे ट्रिब्यूनल पर भी लागू होना चाहिए, जहां केंद्र सरकार को नियुक्तियां करनी हैं। इसके अनुसार, केंद्र सरकार को निर्देश दिया गया है कि वह ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट, 2026 के तहत नई नियुक्तियों की प्रक्रिया "बिना किसी देरी के" शुरू करे।

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