सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा पर फैक्ट फाइंडिंग मिशन पर एफआईआर में वकील को गिरफ्तारी से दी गई सुरक्षा बढ़ाई
Shahadat
14 July 2023 3:29 PM IST
Manipur Violence case
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को वकील दीक्षा द्विवेदी को दी गई अंतरिम सुरक्षा बढ़ा दी, जिन पर राजद्रोह और भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी, जब वह मणिपुर में चल रही हिंसा की जांच के लिए फैक्ट फाइंडिंग टीम के साथ गई थीं।
अदालत मामले में राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की अनुपस्थिति के कारण मामले की सुनवाई नहीं कर सकी। मामले को 17 जुलाई 2023 के लिए सूचीबद्ध किया गया।
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ वकील द्विवेदी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिनके खिलाफ मणिपुर पुलिस ने राजद्रोह, भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश आदि का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज की। उन्होंने मणिपुर हिंसा के संबंध में फैक्ट फाइंडिंग मिशन में भाग लिया और नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन (एनएफआईडब्ल्यू) के हिस्से के रूप में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी थी।
सीनियर वकील सिद्धार्थ दवे इस मामले में द्विवेदी की ओर से पैरवी कर रहे हैं।
एसजी की अनुपस्थिति पर ध्यान देते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने दवे से कहा,
"आपके पास विकल्प यह है कि हम अंतरिम सुरक्षा बढ़ा सकते हैं और आपको हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता दे सकते हैं।"
हालाकि, दवे ने जवाब दिया,
"वर्तमान समय में हाईकोर्ट बंद है। अंतरिम रोक केवल आज शाम 5 बजे तक है।"
इस पर, सीजेआई ने निम्नलिखित आदेश दिया,
"सॉलिसिटर जनरल उत्तरदाताओं की ओर से पेश होते हैं। अदालत को उत्तरदाताओं की दलीलों का लाभ दिलाने के लिए हम मामले को सोमवार को सूचीबद्ध करते हैं। अंतरिम आदेश सुनवाई की अगली तारीख तक बढ़ा दिया गया।"
प्रेस रिपोर्टों के अनुसार, सीपीआई नेता और नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन की महासचिव एनी राजा और निशा सिद्धू को एफआईआर में अन्य आरोपी व्यक्तियों के रूप में नामित किया गया, जो एस लिबेन सिंह नामक व्यक्ति की शिकायत पर दर्ज की गई। शिकायतकर्ता ने आरोपियों द्वारा मणिपुर हिंसा को "राज्य प्रायोजित" बताए जाने पर आपत्ति जताई।
केस टाइटल: दीक्षा द्विवेदी बनाम मणिपुर राज्य और अन्य, डब्ल्यू.पी.(सीआरएल) नंबर 298/2023