सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार मामले में मलयालम एक्टर सिद्दीकी की अंतरिम अग्रिम जमानत बढ़ाई

Shahadat

12 Nov 2024 1:20 PM IST

  • सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार मामले में मलयालम एक्टर सिद्दीकी की अंतरिम अग्रिम जमानत बढ़ाई

    सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (12 नवंबर) को मलयालम एक्टर सिद्दीकी को एक्ट्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर उनके खिलाफ दर्ज बलात्कार के मामले में दी गई अंतरिम अग्रिम जमानत एक सप्ताह के लिए बढ़ाई।

    याचिकाकर्ता के वकील सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी के अस्वस्थ होने के कारण सुनवाई अगले सप्ताह तक के लिए स्थगित की गई।

    जब सुनवाई शुरू हुई, तो रोहतगी ने कहा कि पुलिस 2016 में इस्तेमाल किए गए उनके फोन और लैपटॉप के बारे में पूछती रही।

    रोहतगी ने कहा,

    "मैं इसे कैसे दूंगा?"

    जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने जब पूछा कि क्या याचिकाकर्ता जांच अधिकारी के समक्ष पेश हो रहा है तो राज्य के सीनियर एडवोकेट रंजीत कुमार ने कहा कि हालांकि वह पेश हो रहा है, लेकिन वह जांच में सहयोग नहीं कर रहा है और टालमटोल कर रहा है।

    इसके बाद जस्टिस शर्मा ने पूछा कि किसी व्यक्ति से 2016 में इस्तेमाल किया गया फोन कैसे सौंपने के लिए कहा जा सकता है।

    जस्टिस शर्मा ने कहा,

    "सामग्री और सवाल दो अलग-अलग चीजें हैं। वह कह रहे हैं कि आपको 2016 का आईफोन चाहिए। मेरे निजी अनुभव के अनुसार, मैंने आईफोन 16 खरीदा था और अपना आईफोन 15 दुकान में वापस दे दिया।"

    कुमार ने कहा,

    "मैं इसे अच्छी तरह समझता हूं। मैं इस मुद्दे पर बहस नहीं कर रहा हूं।"

    इसके बाद रोहतगी ने मामले की सुनवाई अगले सप्ताह के लिए स्थगित करने का अनुरोध किया, उन्होंने कहा कि उनका गला खराब है।

    केस टाइटल: सिद्दीकी बनाम केरल राज्य और अन्य एसएलपी (सीआरएल) नंबर 13463/2024

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