'मेरिट पर फिर से विचार नहीं करेंगे ' :  जजों के खिलाफ 'अपमानजनक और निंदनीय' आरोपों के तीनों दोषियों को और समय देने में सुप्रीम कोर्ट ने अनिच्छा जताई

LiveLaw News Network

16 July 2021 1:00 PM IST

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को विजय कुरले, नीलेश ओझा और राशिद पठान को आत्मसमर्पण के लिए समय बढ़ाने के लिए अपनी अनिच्छा व्यक्त की। तीनों को जस्टिस नरीमन और जस्टिस विनीत सरन के खिलाफ 'अपमानजनक और निंदनीय' आरोपों के लिए दोषी ठहराया है। इस पीठ के आदेश पर एडवोकेट मैथ्यूज नेदुम्परा को अवमानना ​​का दोषी ठहराया गया था।

    अदालत शुक्रवार को तीन अवमाननाकर्ताओं द्वारा दायर तीन स्वतंत्र रिट याचिकाओं के साथ, शीर्ष न्यायालय के समक्ष लंबित उनकी दोषसिद्धि के संबंध में मामले की सुनवाई करेगी।

    यह देखते हुए कि इन व्यक्तियों को आत्मसमर्पण करने के लिए दिया गया समय कल समाप्त हो रहा है, न्यायमूर्ति यूयू ललित की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वह वर्तमान मामले के साथ-साथ अवमाननाकर्ताओं द्वारा दायर तीन रिट याचिकाओं को उचित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करे।

    बेंच शुरू में याचिकाओं को खारिज करने और तीन याचिकाकर्ताओं को आत्मसमर्पण करने का निर्देश देने के लिए इच्छुक थी, बाद में संबंधित पक्षों की ओर से पेश हुए एडवोकेट पार्थो सरकार द्वारा दी गई दलीलों को ध्यान में रखते हुए सुनवाई को कल तक के लिए स्थगित करने पर सहमत हुई कि विजय कुरले, नीलेश ओझा और राशिद खान की याचिका शीर्ष न्यायालय के समक्ष लंबित हैं और तत्काल मामले पर कुछ असर पड़ सकता है।

    सरकार ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया,

    "यदि मुकदमेबाजी कारकों को ध्यान में रखा जाता है, तो इस न्यायालय की प्रतिष्ठा और न्यायालय के लिए सम्मान बढ़ जाएगा यदि यह पीठ कुछ समय देती है या न्यायालय के समक्ष लंबित रिट याचिकाओं पर सुनवाई होती है। कोई भी कहीं भी नहीं भाग रहा है। 3 अलग-अलग स्वतंत्र याचिकाएं हैं।"

    पीठ ने याचिकाकर्ताओं से मौखिक रूप से कहा,

    "आप जो कुछ भी रखना चाहते हैं, कल उन दस्तावेजों को तैयार रखें।"

    सुनवाई के दौरान पीठ ने याचिकाकर्ताओं से पूछा कि उन्हें पिछले आदेश के माध्यम से आत्मसमर्पण करने के लिए दी गई विस्तार की अवधि कब समाप्त हो रही है। बेंच को बताया गया कि आज उनका समय समाप्त हो रहा है।

    जस्टिस ललित ने पूछा,

    "इससे पहले जस्टिस नागेश्वर राव की बेंच ने भी एक्सटेंशन दिया था। पहले 4 महीने थे फिर 3 महीने मिले हैं, अब आपका क्या अनुरोध है सर?"

    सरकार ने प्रस्तुत किया कि जबकि मामले पर काफी बहस हुई थी, वह कुछ चीजें अदालत के ध्यान में लाना चाहते हैं।

    बेंच ने कहा,

    "नहीं, हम उन मुद्दों पर फिर से विचार नहीं करने जा रहे हैं।"

    सरकार ने यह प्रस्तुत करना जारी रखा कि,

    "यह इंडियन बार एसोसिएशन जबरन टीकाकरण आदि सहित कई मुद्दों के खिलाफ लड़ रहा है। मेरा एकमात्र अनुरोध है कि पर्याप्त से अधिक कारक हैं, मेरा अनुरोध है कि मैंने जो रिट याचिका दायर की है वह उसी अवसर की मांग कर रही है जिसके लिए श्री भूषण ने भी अनुरोध किया था..."

    पीठ ने जवाब दिया कि,

    "यह पूरी तरह से एक अलग मुद्दा है। शुरू में न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता द्वारा पारित एक आदेश था, फिर वापस लेने के लिए एक आवेदन आया जिस पर न्यायमूर्ति नागेश्वर राव की बेंच द्वारा विचार किया गया है, वे विस्तार देते हैं, फिर एक और विस्तार दिया जाता है। हम अब इन मामलों पर दोबारा विचार नहीं करेंगे।"

    सरकार ने तब 6 महीने का विस्तार मांगा। आगे कोई विस्तार देने से इनकार करते हुए, बेंच ने कहा कि,

    "पहले विस्तार 4 महीने का था, अगला 3 महीने का और अब आप उन दो विस्तार की तुलना में अधिक समय मांग रहे हैं?"

    पीठ ने कहा,

    "हम अर्जी खारिज कर देंगे, और अगर आपने आत्मसमर्पण नहीं किया तो आपको हिरासत में लेने का निर्देश देंगे। इसलिए हमें बताएं कि आप कब और कहां आत्मसमर्पण करेंगे।"

    न्यायमूर्ति भूषण के आदेश की ओर इशारा करते हुए, अधिवक्ता नीलेश ओझा ने व्यक्तिगत रूप से याचिकाकर्ता के रूप में पेश होते हुए प्रस्तुत किया कि इस मामले में उनकी सजा सीजेआई द्वारा सौंपे गए विषय पर आधारित थी, और पिछले महीने सीजेआई के कार्यालय ने कहा कि उन्होंने 25 मार्च 2019 को अपना मामला बंद कर दिया है।

    "ये मामले नहीं हैं। ये सभी मामले हैं जहां किसी विशेष बेंच को जो कुछ भी सौंपा गया है, वह उस विशेष बेंच के समक्ष बना रहता है, जब तक कि बेंच ने इनकार नहीं किया। वह सब मत करो। जहां तक ​​योग्यता का संबंध है, इन सभी मुद्दों पर विचार किया गया है, हम आपको उस पर फिर से विचार करने की अनुमति नहीं देंगे।"

    ओझा के 4 सप्ताह के समय के विस्तार के अनुरोध के जवाब में, न्यायमूर्ति ललित ने जवाब दिया,

    "बिल्कुल नहीं सर, हम आपको एक दिन भी नहीं देंगे। हम केवल पूछ रहे हैं कि आप किस प्राधिकरण के सामने आत्मसमर्पण करेंगे"

    राशिद खान के आवेदन का हवाला देते हुए ओझा ने कहा कि इस मामले में सीजेआई की जानकारी कहती है कि हमारी सजा धोखाधड़ी की सामग्री है, क्योंकि मामला पहले ही मुख्य न्यायाधीश द्वारा बंद कर दिया गया था।

    बेंच ने पूछा,

    "दिखाइए, यह कहां कहता है कि यह धोखाधड़ी की सामग्री थी।"

    ओझा ने मूल दस्तावेज को रिकॉर्ड में रखने के लिए समय मांगा।

    "आप किसी और के हलफनामे पर भरोसा कर रहे हैं, हो सकता है कि हलफनामे ने कुछ गलत कहा हो। जब तक आप किसी औपचारिक संचार को इंगित करने में सक्षम नहीं होते हैं, हम इनमें से किसी भी दस्तावेज के माध्यम से नहीं जाएंगे। हम इन क्षेत्रों में प्रवेश नहीं करने जा रहे हैं। आप हमें यह बताएं कि किस थाने में सरेंडर करेंगे।"

    पीठ ने टिप्पणी की,

    "मामला अदालत के सामने आने से पहले आपको अपनी जांच करनी चाहिए थी।"

    याचिकाकर्ता वकील ने कहा,

    "अगर आरटीआई जवाब कुछ कहता है तो शायद यह मेरी स्वतंत्रता का मामला बन जाएगा"

    बेंच ने कहा,

    "हम इसकी अनुमति नहीं देंगे। यह अंधेरे में तीर चलाने जैसा होगा। कोई नहीं जानता कि आप कब आरटीआई पूछताछ करेंगे , और वह प्रतिक्रिया आती है या नहीं। तो अदालत की प्रक्रिया उस पर निर्भर होनी चाहिए?"

    अमिकस क्यूरी वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने प्रस्तुत किया कि अवमाननाकर्ता बार-बार आवेदन दाखिल कर रहे हैं और बार-बार अनुरोध कर रहे हैं। लूथरा ने पीठ को आगे बताया कि नीलेश ओझा का पता मुंबई में है,ट कुरले ठाणे में है और राशिद खान का हलफनामा यवतमाल में है।

    सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2020 में विजय कुरले , नीलेश ओझा और राशिद खान पठान के लिए आत्मसमर्पण करने का समय बढ़ा दिया था, जिन्हें उसने अवमानना ​​के लिए दोषी ठहराया था। COVID-19 महामारी के कारण मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने सोलह सप्ताह के विस्तार का आदेश दिया था।

    पिछले साल अप्रैल में, जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच ने विजय कुरले ( राज्य अध्यक्ष, महाराष्ट्र और गोवा, इंडियन बार एसोसिएशन), राशिद खान पठान (राष्ट्रीय सचिव, मानवाधिकार सुरक्षा परिषद) और नीलेश ओझा (राष्ट्रीय अध्यक्ष, इंडियन बार एसोसिएशन) अवमानना ​​का दोषी ठहराया था।

    6 मई को, पीठ ने उन्हें 2000/- रुपये के जुर्माने के साथ तीन-तीन महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने आगे कहा था कि सजा आदेश की तारीख से 16 सप्ताह के बाद यानी 6 मई, 2020 को लागू होगी, जब अवमानना ​​करने वालों को सजा भुगतने के लिए इस न्यायालय के सेकेट्री जनरल के सामने आत्मसमर्पण करना चाहिए। यही कारण है कि अवमाननाकर्ताओं ने चल रही महामारी को देखते हुए आत्मसमर्पण के लिए समय बढ़ाने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया।

    न्यायाधीशों के खिलाफ 'अपमानजनक और निंदनीय' आरोप:

    तीनों के खिलाफ अवमानना ​​की शुरुआत तब हुई जब जस्टिस आरएफ नरीमन और जस्टिस विनीत सरन की पीठ ने बॉम्बे बार एसोसिएशन और बॉम्बे इनकॉर्पोरेटेड लॉ सोसाइटी द्वारा भेजे गए एक पत्र का स्वतः संज्ञान लिया। पीठ ने कहा कि अवमानना ​​करने वालों ने न्यायाधीशों को ''आतंकित करने और डराने'' की कोशिश की।

    तीनों को मार्च 2019 में अवमानना ​​के दोषी एडवोकेट मैथ्यूज नेदुम्परा को सजा सुनाए जाने के आदेश पर जस्टिस आरएफ नरीमन और विनीत सरन के खिलाफ 'अपमानजनक और निंदनीय' आरोपों के लिए उत्तरदायी ठहराया गया था।

    न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध की पीठ ने कहा था,

    "हालांकि कथित अवमाननाकर्ताओं का दावा है कि वे श्री मैथ्यूज नेदुम्परा के साथ कोई एकजुटता व्यक्त नहीं कर रहे हैं। न ही उनके पास जस्टिस आरएफ नरीमन के खिलाफ कुछ भी व्यक्तिगत है, शिकायतों का पूरा पढ़ना एक पूरी तरह से अलग तस्वीर दिखाता है। जब हम दोनों शिकायतों को एक साथ पढ़ते हैं तो यह स्पष्ट है कि कथित अवमानक श्री नेदुम्परा के लिए एक छद्म लड़ाई लड़ रहे हैं। वे कुछ ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जो केवल श्री नेदुम्परा द्वारा ही उठाए जा सकते थे, न कि कथित अवमानना ​​करने वालों द्वारा।"

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