सुप्रीम कोर्ट ने 'द केरल स्टोरी' मूवी की रिलीज रोकने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार किया

Shahadat

2 May 2023 6:12 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट ने द केरल स्टोरी मूवी की रिलीज रोकने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार किया

    सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फिल्म 'द केरल स्टोरी' की रिलीज को चुनौती देने वाली अर्जी पर विचार करने से मना कर दिया।

    जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की खंडपीठ ने कहा कि इंटरलोक्यूटरी आवेदन के माध्यम से फिल्म की रिलीज को चुनौती देना उचित उपाय नहीं है।

    वादकालीन आवेदन लंबित रिट याचिका में दायर किया गया, जो अभद्र भाषा के अपराधों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए दायर की गई। तत्काल लिस्टिंग के लिए आवेदन का उल्लेख करते हुए एडवोकेट निजाम पाशा ने कहा कि फिल्म "घृणित भाषण का सबसे खराब उदाहरण है" और यह "ऑडियो-विजुअल प्रचार" है।

    हालांकि, खंडपीठ ने पूछा कि याचिकाकर्ता हाईकोर्ट का रुख क्यों नहीं कर सकता और कहा कि हर चुनौती सुप्रीम कोर्ट से शुरू नहीं हो सकती।

    सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल बाद में कार्यवाही में शामिल हुए। यह सुझाव देते हुए कि बेंच फिल्म के ट्रेलर की प्रतिलिपि पढ़ती है, सिब्बल ने कहा कि ट्रेलर पहले ही 16 मिलियन व्यूज पार कर चुका है और फिल्म कई भाषाओं- हिंदी, मलयालम, तमिल, तेलुगु में रिलीज होने वाली है।

    लेकिन खंडपीठ ने फिर से वादकालीन आवेदन में चुनौती पर विचार करने में अपनी कठिनाई व्यक्त की।

    जस्टिस जोसेफ ने कहा कि एक बार फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रमाणित कर दिए जाने के बाद अदालतें तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकतीं, जब तक कि प्रमाणीकरण को मूल याचिका में चुनौती नहीं दी जाती।

    सिब्बल ने कहा,

    "हमने आईए में चुनौती दी है, लेकिन इसे ठोस याचिका में होना चाहिए। मैं इसे समझता हूं।"

    उन्होंने कहा कि वह ठोस याचिका दायर करेंगे और भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष उल्लेख करके तत्काल सूची की मांग करेंगे; लेकिन उन्होंने इस बीच आईए को देखने के लिए बेंच से गुहार लगाई।

    जस्टिस नागरत्ना ने कहा,

    "आप सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ शुरू नहीं कर सकते।"

    सिब्बल ने जवाब दिया कि सुदर्शन टीवी के यूपीएससी जिहाद शो के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया था।

    जस्टिस जोसेफ ने कहा कि वह फिल्म के विवाद से अवगत हैं, क्योंकि उन्होंने इसके बारे में टीवी चर्चा देखी है।

    उन्होंने कहा,

    "हमारे पास विचार है, क्योंकि हमने इसे टीवी पर देखा। हम टीवी भी देखते हैं।"

    लेकिन उन्होंने फिर से याचिकाकर्ता द्वारा अपनाए गए तरीके पर सवाल उठाया।

    जस्टिस जोसेफ ने कहा,

    "अगर आपको किसी मामले में राहत मिलनी है, जहां आपको मिलनी चाहिए तो मुझे नहीं लगता कि वह यह प्लेटफॉर्म हो सकता है ...।"

    सिब्बल ने जवाब दिया,

    "हां, लेकिन यह बहुत देर हो चुकी है। शुक्रवार को यह रिलीज़ हो रही है। लेकिन हम वह करेंगे जो हम कर सकते हैं।"

    सुदीप्तो सेन द्वारा निर्देशित और विपुल अमृतलाल शाह द्वारा निर्मित फिल्म ने यह दावा करके विवाद पैदा कर दिया कि केरल की लगभग 32,000 महिलाओं को धोखे से इस्लाम में परिवर्तित किया गया और आईएसआईएस में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया।

    केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी सीपीआई (एम) और विपक्षी कांग्रेस यह कहते हुए फिल्म के खिलाफ आ गई कि यह सांप्रदायिक घृणा पैदा करने और राज्य को खराब रोशनी में चित्रित करने के लिए झूठा प्रचार कर रही है।

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