सहमति से संबंध टूटने के बाद पुरुषों के खिलाफ आपराधिक कानून के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई
Shahadat
27 Nov 2024 9:52 AM IST
सुप्रीम कोर्ट ने लंबे समय तक सहमति से संबंध खराब होने के बाद शादी के झूठे बहाने पर बलात्कार के आरोपों पर पुरुषों के खिलाफ आपराधिक कानून लागू करने की "चिंताजनक प्रवृत्ति" के बारे में चिंता जताई।
एक व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार के मामले में FIR खारिज करते हुए जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने कहा:
"इस न्यायालय द्वारा ऊपर चर्चा किए गए समान मामलों से निपटने वाले बड़ी संख्या में मामलों से यह स्पष्ट है कि चिंताजनक प्रवृत्ति है कि लंबे समय तक चलने वाले सहमति से संबंध खराब होने पर आपराधिक न्यायशास्त्र का हवाला देकर उन्हें आपराधिक बनाने की मांग की गई।"
कोर्ट ने कहा,
"अगर बहुत देर से इस तरह के लंबे शारीरिक संबंधों को आपराधिकता से जोड़ा जाता है तो इससे गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इससे ऐसे दीर्घकालिक संबंधों को खराब होने के बाद आपराधिक करार देने की गुंजाइश खुल जाएगी, क्योंकि इस तरह का आरोप किसी व्यक्ति को कड़ी आपराधिक प्रक्रिया के घेरे में लाने के लिए देर से भी लगाया जा सकता है। अन्यथा अशांत नागरिक संबंधों को आपराधिक इरादे से जोड़ने का खतरा हमेशा बना रहता है, जिसके बारे में न्यायालय को भी सावधान रहना चाहिए।
इसी पीठ ने पिछले सप्ताह दिए गए एक फैसले में भी इसी तरह की चिंता व्यक्त की थी।
अपीलकर्ता ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376, 420, 504 और 506 के तहत उसके खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने की मांग करने वाली अपनी रिट याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा खारिज किए जाने को चुनौती दी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि अपीलकर्ता ने शादी का झूठा वादा करके उसके साथ करीब एक दशक तक यौन संबंध बनाए।
अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि संबंध सहमति से थे और आरोप झूठे थे, जो शिकायतकर्ता को वित्तीय सहायता बंद करने के बाद ही शुरू किए गए।
न्यायालय ने शिकायतकर्ता की इस दलील को खारिज कर दिया कि अपीलकर्ता ने झूठे विवाह के वादे की आड़ में उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाए।
जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया कि एक दशक तक लगातार विरोध या आपत्ति के बिना बनाए गए शारीरिक संबंध, जबरदस्ती के बजाय सहमति से संबंध बनाने का संकेत देते हैं। न्यायालय ने कहा कि यह अविश्वसनीय है कि शिकायतकर्ता ने बिना किसी धोखे के सबूत के मात्र विवाह के वादे के तहत नौ साल तक संबंध जारी रखा हो।
न्यायालय ने कहा,
"इसके अलावा, ऐसा प्रतीत होता है कि शिकायतकर्ता द्वारा विवाह के वादे से कथित रूप से मुकरने के बजाय शिकायतकर्ता को वित्तीय सहायता बंद करना, लगभग नौ साल तक लंबे समय तक सहमति से संबंध बनाने के बाद आरोप लगाने का ट्रिगरिंग पॉइंट प्रतीत होता है।"
साथ ही न्यायालय ने सहमति के पहलू को भी छुआ, जहां शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि शारीरिक संबंध बनाने के लिए उसकी सहमति तथ्य की गलत धारणा के तहत ली गई।
न्यायालय ने कहा,
"हमारे विचार में यदि किसी पुरुष पर विवाह का झूठा वादा करके यौन संबंध बनाने का आरोप है। यदि उसे आपराधिक रूप से उत्तरदायी ठहराया जाना है तो ऐसा कोई भी शारीरिक संबंध सीधे तौर पर किए गए झूठे वादे से जुड़ा होना चाहिए और अन्य परिस्थितियों या विचार से योग्य नहीं होना चाहिए। एक महिला के पास पुरुष द्वारा किए गए विवाह के वादे के अलावा शारीरिक संबंध बनाने के अन्य कारण हो सकते हैं, जैसे कि औपचारिक वैवाहिक संबंधों पर जोर दिए बिना पुरुष साथी के लिए व्यक्तिगत पसंद। इस प्रकार, ऐसी स्थिति में जहां महिला द्वारा जानबूझकर लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाए रखा जाता है, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि उक्त शारीरिक संबंध पूरी तरह से अपीलकर्ता द्वारा उससे विवाह करने के कथित वादे के कारण था। इस प्रकार, जब तक यह नहीं दिखाया जा सकता है कि शारीरिक संबंध पूरी तरह से विवाह के वादे के कारण था, जिससे किसी अन्य विचार से प्रभावित हुए बिना शारीरिक संबंध से सीधा संबंध हो, यह नहीं कहा जा सकता है कि तथ्य की गलत धारणा के तहत सहमति का उल्लंघन हुआ था।"
अदालत ने कहा,
"उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर और ऊपर चर्चा किए गए कारणों से हम इस राय पर हैं कि वर्तमान मामले में धारा 376 आईपीसी के तहत दंडनीय बलात्कार के अपराध के बारे में कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता। इसके अलावा, FIR के अवलोकन पर यह भी पाया गया कि अपीलकर्ता के खिलाफ धारा 420 आईपीसी के दायरे में आने वाले धोखाधड़ी के कोई आरोप नहीं लगाए गए और न ही आईपीसी की धारा 504 और 506 के तहत किसी भी अपराध के आरोप लगाए गए हैं।"
तदनुसार, अपील को स्वीकार किया गया।
केस टाइटल: महेश दामू खरे बनाम महाराष्ट्र राज्य