'प्रत्येक जज के पास 15 हजार से 20 हजार मामले': सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित मामलों पर चिंता व्यक्त की; रिक्तियों को भरने की आवश्यकता पर बल दिया
Shahadat
4 Feb 2025 9:59 AM IST

सुप्रीम कोर्ट ने 95 वर्षीय याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका का निपटारा कर दिया, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट को 2013 से लंबित उसकी दूसरी अपील पर विचार करने और मामले का जल्द से जल्द निपटारा करने के निर्देश देने की मांग की गई।
जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि वर्तमान रिट याचिका में पारित आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को संबोधित प्रतिनिधित्व के रूप में माना जाएगा, जो हाईकोर्ट में कई दशकों से लंबित मामलों के संबंध में है। इस संबंध में अपने प्रशासनिक पक्ष पर एक उचित आदेश पारित करेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाईकोर्ट लंबित मामलों से निपटने के लिए संघर्ष कर रहा है। इसका एकमात्र उपाय शुद्ध योग्यता और क्षमता के आधार पर उपयुक्त व्यक्तियों की सिफारिश करके रिक्तियों को भरने के लिए जल्द से जल्द आवश्यक कदम उठाना है।
इसमें कहा गया:
पिछले दो महीनों में हमें ऐसे कई रिट याचिकाएं देखने को मिली हैं, जो वादियों द्वारा दायर की गई, जिनकी कार्यवाही पिछले तीन दशकों से इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित है, जिसमें यह निर्देश देने की मांग की गई कि हाईकोर्ट द्वारा मामले की सुनवाई शीघ्र की जाए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट मुकदमों से भरा पड़ा है। हमें बताया गया कि हाईकोर्ट के प्रत्येक माननीय जज के पास लगभग 15000 से 20000 मामले हैं। हाईकोर्ट में जजों की स्वीकृत संख्या 160 है, लेकिन दुर्भाग्य से आज यह 84 न्यायाधीशों के साथ काम कर रहा है। वादी अपने मामलों की सुनवाई और निर्णय का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
एकमात्र उपाय यह है कि रिक्तियों को भरने के लिए यथाशीघ्र आवश्यक कदम उठाए जाएं और शुद्ध योग्यता और क्षमता के आधार पर उपयुक्त व्यक्तियों की सिफारिश की जाए। इस याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को संबोधित अभ्यावेदन के रूप में माना जाए। रजिस्ट्री इस आदेश के साथ रिट याचिका की कॉपी इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को भेजेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस इस मामले पर गौर करें और प्रशासनिक पक्ष से इस संबंध में उचित आदेश पारित करें।"
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने लंबित मामलों के मुद्दे से निपटने के लिए रिटायर हाईकोर्ट के जजों को एडहॉक जज के रूप में नियुक्त करने के निर्देश पारित किए हैं।
केस टाइटल: कमला बाई बनाम इलाहाबाद