सुप्रीम कोर्ट ने सीमा अवधि विस्तार को समाप्त किया, 15.03.2020 से 14.03.2021 की अवधि को बाहर रखा जाएगा

LiveLaw News Network

8 March 2021 12:28 PM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट ने सीमा अवधि विस्तार को समाप्त किया, 15.03.2020 से 14.03.2021 की अवधि को बाहर रखा जाएगा

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को COVID-19 महामारी और राष्ट्रीय लॉकडाउन के कारण पिछले साल मार्च में कोर्ट द्वारा मामलों को दायर करने की सीमा अवधि विस्तार के फैसले को वापस ले लिया है।

    न्यायालय ने कहा कि हमारा विचार है कि आदेश दिनांक 15.03.2020 ने अपने उद्देश्य की पूर्ति की है और महामारी से संबंधित बदलते परिदृश्य को देखते हुए सीमा विस्तार को समाप्त किया जाना चाहिए।

    "हालांकि, हमने महामारी के अंत को नहीं देखा है, इसमें काफी सुधार है। लॉकडाउन को हटा दिया गया है और देश सामान्य स्थिति में लौट रहा है। लगभग सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरण शारीरिक रूप से या वर्चुअल तरीके से काम कर रहे हैं, " इन रे : " सीमा अवधि विस्तार के संज्ञान" वाले स्वत: संज्ञान मामले में आदेश पारित किया गया।

    बेंच, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस एस रवींद्र भट शामिल थे, ने निम्नलिखित निर्देशों के साथ स्वत: संज्ञान मामले का निपटारा किया:

    1. किसी भी सूट, अपील, आवेदन या कार्यवाही के लिए सीमा की अवधि की गणना करते हुए, 15.03.2020 से 14.03.2021 तक की अवधि को बाहर रखा जाएगा। इसके अलावा, 15.03.2020 से सीमा की शेष अवधि, यदि कोई हो, 15.03.2021 से प्रभावी हो जाएगी।

    2. ऐसे मामलों में जहां सीमा 15.03.2020 से 14.03.2021 के बीच की अवधि के दौरान समाप्त हो जानी थी, सीमा की वास्तविक शेष अवधि के बावजूद, सभी व्यक्तियों के पास 15.03.2021 से 90 दिनों की सीमा अवधि होगी। सीमा की स्थिति में, शेष अवधि 15.03.2021 से प्रभावी होगी, या 90 दिनों से अधिक है, तो जो लंबी अवधि है, वो लागू होगी।

    3. 15.03.2020 से 14.03.2021 तक की अवधि, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के खंड 23 (4) और 29A , वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 धारा 12 और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 138 के प्रोविज़ो ( बी) और (सी) के तहत निर्धारित अवधि और किसी भी अन्य कानून, जो कार्यवाही, बाहरी सीमा (जिसमें अदालत या ट्रिब्यूनल देरी माफ कर सकते हैं) को विलंबित करने और कार्यवाही की समाप्ति के लिए सीमा की अवधि निर्धारित करते हैं, गणना में शामिल नहीं होगी।

    4. भारत सरकार राज्य के लिए, प्रतिबंधित क्षेत्रों के लिए दिशानिर्देशों में संशोधन करेगी - "चिकित्सा आपात स्थिति, आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के प्रावधान और अन्य आवश्यक कार्यों, जैसे समयबद्ध आवेदन, कानूनी उद्देश्यों के लिए विनियमित आवागमन , और शैक्षिक और नौकरी से संबंधित आवश्यकताओं की अनुमति दी जाएगी।"

    पिछले साल 23 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने सभी अदालतों और ट्रिब्यूनलों में याचिका दाखिल करने की सीमा अवधि 15 मार्च, 2020 से अगले आदेशों तक बढ़ा दी थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस आदेश को COVID-19 महामारी द्वारा उत्पन्न कठिनाइयों पर ध्यान देते हुए पारित किया।

    बाद में, जुलाई 2020 में, पीठ ने स्पष्ट किया कि यह आदेश मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 29A और 23 (4) और वाणिज्यिक न्यायालयों अधिनियम, 2015 की धारा 12A पर लागू होगा।

    दिसंबर 2020 में, सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने कहा था कि स्वत: संज्ञान सीमा अवधि विस्तार अभी भी लागू है।

    पीठ ने पिछले साल जुलाई में स्वत: संज्ञान कार्यवाही में एक आदेश पारित किया था जिसमें व्हाट्सएप और अन्य ऑनलाइन मैसेंजर सेवाओं के माध्यम से नोटिस की सेवा को अनुमति दी गई थी।

    केस : इन रे : सीमा अवधि के विस्तार का संज्ञान

    बेंच: भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस एस रवींद्र भट

    उद्धरण: LL 2021 SC 144

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