" हो सकता है फिजिकल सुनवाई करना संभव न हो": सुप्रीम कोर्ट ई-समिति ने सभी हाईकोर्ट को उनकी पसंद के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म का लाभ उठाने के लिए अधिकृत किया

LiveLaw News Network

8 Jun 2021 12:27 PM IST

  •  हो सकता है फिजिकल सुनवाई करना संभव न हो: सुप्रीम कोर्ट ई-समिति ने सभी हाईकोर्ट को उनकी पसंद के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म का लाभ उठाने के लिए अधिकृत किया

    सुप्रीम कोर्ट ई-समिति के अध्यक्ष डॉ. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सभी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को एक पत्र लिखते हुए कहा गया कि COVID-19 महामारी के कारण फिजिकल सुनवाई करना संभव नहीं हो सकता है और हो सकता है कि अदालतें कुछ समय के लिए सुनवाई के हाइब्रिड मॉडल का सहारा लें।

    इसलिए यह सभी हाईकोर्ट को उनकी पसंद के किसी भी मंच पर वीडियो कांफ्रेंसिंग व्यवस्था करने और वर्तमान वीसी प्लेटफॉर्म के साथ किसी भी मामलों की सुनवाई करने की स्थिति में उपलब्ध धनराशि को फिर से विनियोजित करने के लिए अधिकृत करने के लिए कहता है।

    7 जून को लिखे गए पत्र में कहा गया,

    "महामारी की वर्तमान स्थिति को देखते हुए वकीलों, वादियों, अदालत के कर्मचारियों, न्यायाधीशों और अन्य हितधारकों की सुरक्षा की आवश्यकता के लिए अदालती कार्यवाही की केवल फिजिकल सुनवाई करना संभव नहीं हो सकता है। कुछ समय के लिए सुनवाई के हाइब्रिड मॉडल पर भरोसा करें। हमें सभी अत्यावश्यकताओं से निपटने में सक्षम होने के लिए प्रभावी ढंग से योजना बनाने की जरूरत है।"

    न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने उल्लेख किया कि पिछले महीनों की वर्चुअल सुनवाई में अधिवक्ताओं, बार संघों और वादियों द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित अदालती कार्यवाही में भाग लेने के दौरान उनके सामने आने वाली कठिनाइयों के बारे में चिंता व्यक्त की गई है।

    खराब कनेक्टिविटी, घटिया ऑडियो-वीडियो गुणवत्ता और एक समय में एक मामले में पेश होने वाले सभी वकीलों को समायोजित करने में विफलता उनके द्वारा उठाए गए कुछ मुद्दे हैं। महत्वपूर्ण हितधारकों द्वारा उठाई गई इन चिंताओं का तत्काल निवारण किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि न्याय के कुशल वितरण के लिए बार और वादियों का सहयोग महत्वपूर्ण है।

    पत्र में आगे लिखा गया,

    "भारत के सर्वोच्च न्यायालय की ई-समिति का दृष्टिकोण एक न्यायिक प्रणाली स्थापित करना है, जो समावेशी, कुशल और न्यायसंगत है। प्रौद्योगिकी संचालित अदालतों को बढ़ावा देना और सक्षम करना न्याय को सभी व्यक्तियों के लिए सुलभ और किफायती बनाने की दिशा में एक ऐसा कदम है। वर्चुअल अदालत प्रणाली प्रभावी होनी चाहिए और सभी उपयोगकर्ताओं के लिए समान पहुंच प्रदान करनी चाहिए। यह प्रभावशाली होना चाहिए और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत न्याय तक पहुंच की गारंटी को पूरा करने के लिए उपयोगकर्ताओं के बीच विश्वास को प्रेरित करना चाहिए। न्याय व्यवस्था को मजबूत और सुव्यवस्थित करने के लिए हम वर्चुअल अदालतों के माध्यम से आगे आ सकते हैं।"

    न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने यह भी स्वीकार किया है कि 30 अप्रैल, 2021 तक सभी हाईकोर्ट और जिला न्यायालयों द्वारा महामारी के दौरान वीसी के माध्यम से 96,74,257 मामलों की सुनवाई की गई थी।

    पत्र में उन्होंने कहा,

    "COVID-19 महामारी के दौरान ई-समिति ने निर्बाध तरीके से न्याय सुनिश्चित करने के लिए आईसीटी उपकरणों को अभिनव रूप से अपनाया। महामारी के दौरान, 96,74,257 मामले (उच्च न्यायालय: 33,76,408 और जिला न्यायालय: 62, 97,849) की सुनवाई 25 मार्च, 2020 से 30 अप्रैल ,2021 तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालतों द्वारा ई-कोर्ट परियोजना द्वारा प्रदान किए गए डिजिटल बुनियादी ढांचे का उपयोग करके की गई थी। वैश्विक स्तर पर भारत महामारी के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामलों के संचालन में सबसे आगे रहा है।"

    सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने आगे कहा कि एससी ई-समिति पूरे भारत में सभी अदालतों के लिए एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समाधान अपनाने के तौर-तरीकों पर काम कर रही है।

    इस संबंध में उन्होंने पत्र में कहा,

    "सभी हाईकोर्ट किसी भी उपलब्ध विकल्प में से एक उपयुक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समाधान का विकल्प चुन सकते हैं, जब तक कि ई-समिति सभी अदालतों के लिए एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समाधान के साथ नहीं आती। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लाइसेंस सुरक्षित करने के लिए आवंटित धन या किसी भी वित्त संबंधी प्रश्न के पुनर्विनियोजन के लिए या मौजूदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के उन्नयन के लिए आप हाईकोर्ट की कंप्यूटर समिति से श्री रमेश बाबू, सदस्य (परियोजना प्रबंधन), ई-समिति की सहायता लेने का अनुरोध कर सकते हैं। ई-समिति में हमारी टीम ऐसे सभी से निपटेगी सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ अनुरोध करेंगे और स्थिति की बारीकी से निगरानी करेंगे।"

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