तमिलनाडु मंत्री दुरई मुरुगन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में ट्रायल पर रोक: सुप्रीम कोर्ट
Praveen Mishra
1 April 2026 5:44 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के जल संसाधन मंत्री दुरई मुरुगन के खिलाफ चल रहे आय से अधिक संपत्ति मामले में ट्रायल कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है।
जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुयान की पीठ ने मुरुगन की विशेष अनुमति याचिका (SLP) और देरी माफी आवेदन पर नोटिस जारी करते हुए कहा कि अगली सुनवाई तक मामले में कोई आगे की कार्यवाही नहीं की जाएगी। अदालत ने मामले को 20 अप्रैल 2026 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।
सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने मुरुगन की ओर से दलील दी कि उन्हें एक समान मामले में पहले भी राहत मिल चुकी है। उन्होंने यह भी बताया कि मुरुगन की उम्र 87 वर्ष है और हाल ही में उन्हें कूल्हे में फ्रैक्चर हुआ है, जिसके चलते याचिका दाखिल करने में देरी हुई।
मामला 1996 से 2001 के बीच का है, जब मुरुगन लोक निर्माण एवं वन विभाग के मंत्री थे। आरोप है कि इस दौरान उन्होंने अपने तथा अपने परिवार के नाम पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित की। राज्य ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) सहपठित धारा 13(1)(e) के तहत आरोपपत्र दाखिल किया था।
इससे पहले विशेष अदालत ने मुरुगन को डिस्चार्ज कर दिया था, लेकिन मद्रास हाईकोर्ट ने उस आदेश को रद्द करते हुए कहा था कि अभियोजन के पास प्रथम दृष्टया मामला बनता है और आरोप तय कर ट्रायल आगे बढ़ाया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने यह भी निर्देश दिया था कि ट्रायल छह महीने के भीतर पूरा किया जाए।
अब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए ट्रायल कार्यवाही स्थगित कर दी है। अदालत ने संबंधित पक्षों से जवाब तलब किया है और अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है।

