सुप्रीम कोर्ट को मेडिकल एडमिशन के लिए सामान्य उम्मीदवारों के बौद्ध धर्म अपनाने पर शक, पूछा - अल्पसंख्यक सर्टिफिकेट कैसे दिए गए?

Shahadat

28 Jan 2026 12:49 PM IST

  • सुप्रीम कोर्ट को मेडिकल एडमिशन के लिए सामान्य उम्मीदवारों के बौद्ध धर्म अपनाने पर शक, पूछा - अल्पसंख्यक सर्टिफिकेट कैसे दिए गए?

    सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दो ऊंची जाति के उम्मीदवारों के बौद्ध धर्म अपनाने पर गंभीर संदेह जताया। कोर्ट ने कहा कि यह कदम पोस्टग्रेजुएट मेडिकल कोर्स में अल्पसंख्यक कोटे के तहत एडमिशन पाने की कोशिश लग रही है।

    चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच हरियाणा के दो लोगों द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में उत्तर प्रदेश के सुभारती मेडिकल कॉलेज में बौद्ध अल्पसंख्यक कोटे के तहत मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन देने का निर्देश देने की मांग की गई, जिसे बौद्ध अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान घोषित किया गया।

    याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और एक सब-डिविजनल ऑफिसर द्वारा जारी सर्टिफिकेट पेश किए, जिसमें कहा गया कि वे बौद्ध अल्पसंख्यक समुदाय से हैं।

    CJI सूर्यकांत ने यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता 'पुनिया' जाति के हैं, पूछा,

    "पुनिया अनुसूचित जाति की कैटेगरी में हो सकते हैं, पुनिया जाट भी हो सकते हैं, जो सामान्य कैटेगरी है। आप कौन से पुनिया हैं?"

    वकील ने जवाब दिया,

    "हम जाट हैं।"

    CJI ने पूछा,

    "तो आप [अल्पसंख्यक] कैसे बन गए?"

    वकील ने जवाब दिया,

    "हमने बौद्ध धर्म अपना लिया है। कोई भी बौद्ध धर्म अपना सकता है।"

    अविश्वास जताते हुए CJI ने कहा,

    "यह धोखाधड़ी का एक और तरीका है...आप कुछ असली अल्पसंख्यक लोगों के अधिकार छीनना चाहते हैं....आप सबसे अमीर, सबसे अच्छी जगह रहने वाले, ऊंची जाति के समुदायों में से एक हैं... जिनके पास खेती की जमीनें हैं और सुविधाएं हैं... आपको अपनी काबिलियत पर गर्व होना चाहिए... बजाय इसके कि आप उन लोगों के अधिकार छीनें जो असल में वंचित हैं।"

    वकील ने जोर देकर कहा,

    "हमने सच में बौद्ध धर्म अपनाया है।"

    CJI ने चेतावनी दी,

    "तो हर कोई ऐसा करने लगेगा... ऊंची जाति के लोग ऐसा करने लगेंगे... हमें और टिप्पणी करने के लिए मजबूर न करें।"

    बेंच ने कहा कि उम्मीदवारों ने NEET-PG के लिए सामान्य कैटेगरी के उम्मीदवारों के तौर पर आवेदन किया और कहा कि वे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से नहीं हैं। फिर उन्हें अल्पसंख्यक सर्टिफिकेट कैसे जारी किए जा सकते हैं, बेंच ने पूछा, और कहा कि इस मामले में गहरी जांच की जरूरत है।

    बेंच ने आदेश में कहा,

    "हमने वकील से पता किया कि उम्मीदवार असल में जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार के तौर पर पैदा हुए। ऐसा लगता है कि SDO द्वारा सर्टिफिकेट जारी करने के मामले में हायर अथॉरिटीज़ द्वारा गहरी जांच की ज़रूरत है, खासकर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि NEET-PG 2025 में उम्मीदवार जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार के तौर पर पेश हुए और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वे समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से नहीं हैं। तो फिर वे अल्पसंख्यक समुदाय के उम्मीदवार कैसे बन गए?"

    बेंच ने हरियाणा राज्य के मुख्य सचिव से पूछा:

    (i) अल्पसंख्यक सर्टिफिकेट जारी करने के लिए क्या गाइडलाइंस हैं?

    (ii) क्या यह जायज़ है कि एक अपर-क्लास उम्मीदवार जो EWS से ऊपर है और जिसने 2025 की परीक्षा में अपनी पहचान जनरल कैटेगरी के तौर पर बताई, उसे बौद्ध अल्पसंख्यक समुदाय का सदस्य बनने की इजाज़त दी जा सकती है? अगर नहीं, तो SDO ने यह सर्टिफिकेट किस आधार पर जारी किया?

    कोर्ट ने राज्य से दो हफ़्ते के अंदर रिपोर्ट जमा करने को कहा। कोर्ट ने अल्पसंख्यक उम्मीदवारों के तौर पर एडमिशन मांगने वाले याचिकाकर्ताओं की अर्ज़ी भी खारिज की।

    निखिल कुमार पूनिया और एकता द्वारा दायर याचिका में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 20 अक्टूबर, 2022 को SLP (c) No. 17003/2022 में पारित अंतरिम आदेश के अनुसार मेरठ के सुभारती मेडिकल कॉलेज में 50% सीटें बौद्ध अल्पसंख्यक समुदाय को अलॉट करने के निर्देश मांगे गए। इसमें कहा गया कि उक्त कॉलेज को 2018 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग द्वारा अल्पसंख्यक दर्जा दिया गया था।

    याचिकाकर्ताओं ने आगे NEET-PG कोर्स के लिए बौद्ध अल्पसंख्यक उम्मीदवारों के तौर पर सीटें अलॉट करने के निर्देश भी मांगे थे।

    Case : NIKHIL KUMAR PUNIA AND ANR v.UNION OF INDIA AND OTHERS | W.P.(C) No. 21/2026

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