सुप्रीम कोर्ट ने उत्सर्जन डिवाइस लगाने में कथित धोखाधड़ी के आरोप में स्कोडा-फॉक्सवैगन पर दर्ज एफआईआर को रद्द करने संंबंंधित याचिका खारिज की

LiveLaw News Network

26 Nov 2020 2:18 PM IST

  • सुप्रीम कोर्ट ने उत्सर्जन डिवाइस लगाने में कथित धोखाधड़ी के आरोप में स्कोडा-फॉक्सवैगन पर दर्ज एफआईआर को रद्द करने संंबंंधित याचिका खारिज की

    सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अंतरराष्ट्रीय कार निर्माता स्कोडा-फॉक्सवैगन द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें वाहनों में स्थापित उत्सर्जन उपकरणों (emissions devices) लगाने मेंं धोखाधड़ी के आरोप मेंं दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई थी।

    चार नवंबर को भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्कोडा फॉक्सवैगन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा था जिसमें यूपी पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर को चुनौती दी गई थी।

    इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अक्टूबर में वाहनों में "चीट डिवााइस" स्थापित करने के लिए नोएडा में फॉक्सवैगन के खिलाफ दर्ज 10 जुलाई की प्राथमिकी को रद्द करने के लिए फॉक्सवैगन इंडिया की याचिका को खारिज कर दिया था।

    हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत में दायर याचिका में ऑटोमोबाइल निर्माता कंंपनी के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए और उन्होंंने कहा कि यह एफआईआर चीट एमिशन डिवाइसेज के उन्हीं आरोपों के संबंध में है, जिस पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 2019 र्माना लगाया था।

    डॉ सिंघवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के जुर्माने के आदेश पर रोक लगा दी है और जबकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, एफआईआर उत्पीड़न के रूप में दर्ज की गई है।

    शिकायतकर्ता के वकील सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने पेश किया था कि यह एफआईआर कार निर्माता द्वारा धोखाधड़ी के संबंध में उनके मुवक्किल के व्यक्तिगत आरोपों के संबंध में है।

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