सुप्रीम कोर्ट ने प्रज्वल रेवन्ना की रेप केस का ट्रायल दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करने की याचिका खारिज की
Shahadat
11 Dec 2025 1:13 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (11 दिसंबर) को जनता दल (सेक्युलर) नेता और पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना की बेंगलुरु की स्पेशल MP/MLA कोर्ट से दो रेप केस का ट्रायल दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करने की याचिका खारिज की।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने ट्रायल जज पर पक्षपात के रेवन्ना के तर्क को मानने से इनकार किया। यह ध्यान देने वाली बात है कि रेवन्ना को पहले इसी कोर्ट ने एक दूसरे रेप केस में दोषी ठहराया और उम्रकैद की सज़ा सुनाई। कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा ट्रायल जज को बदलने की उनकी याचिका खारिज करने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
सुप्रीम कोर्ट में रेवन्ना की तरफ से सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा और सिद्धार्थ दवे पेश हुए। उन्होंने यह भी बताया कि जज ने वकीलों के खिलाफ भी प्रतिकूल टिप्पणियां की थीं।
हालांकि, बेंच ने पक्षपात के तर्क को मानने से इनकार कर दिया।
बेंच ने कहा,
"पीठासीन अधिकारी की ये टिप्पणियां पक्षपात का आधार नहीं हो सकतीं। हमारे पास इस बात पर शक करने का कोई कारण नहीं है कि अधिकारी इस बात से प्रभावित होंगे कि याचिकाकर्ता को पिछले मामले में दोषी पाया गया... और वह अपने निष्कर्षों को लंबित ट्रायल में पेश किए गए सबूतों के आधार पर ही सीमित रखेंगे।"
बेंच ने यह भी कहा कि हाई कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियों को हटाने के लिए हाईकोर्ट से संपर्क किया जा सकता है।
बेंगलुरु की ट्रायल कोर्ट ने ट्रांसफर की मांग वाली उनकी याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि यह स्पेशल MP/MLA कोर्ट है, जिसे विशेष रूप से चुने हुए प्रतिनिधियों के खिलाफ अपराधों की सुनवाई के लिए नामित किया गया। हाईकोर्ट ने भी इस तर्क का समर्थन किया।
Case title: PRAJWAL REVANNA AND STATE OF KARNATAKA | SLP(Crl) No. 18850/2025

