सुप्रीम कोर्ट ने CLAT को स्थगित करने की मांग वाली याचिका को खारिज किया, अधिकारियों को COVID-19 वैक्सीनेशन पर जोर नहीं देने का निर्देश दिया

LiveLaw News Network

20 July 2021 6:54 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट ने CLAT को स्थगित करने की मांग वाली याचिका को खारिज किया, अधिकारियों को COVID-19 वैक्सीनेशन पर जोर नहीं देने का निर्देश दिया

    सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 23 जुलाई को होने वाली कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) 2021 को स्थगित करने से इनकार कर दिया।

    न्यायमूर्ति नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि सभी सुरक्षा उपायों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। इसके साथ ही अधिकारियों को छात्रों को वैक्सीन लेने के लिए मजबूर नहीं करने के लिए कहा गया।

    बेंच ने कहा,

    "यह प्रस्तुत किया गया कि लॉकडाउन के क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों के लिए परीक्षा देना मुश्किल होगा। परीक्षा 23 जुलाई को होने वाली है और हम इस स्तर पर परीक्षा स्थगित करना उचित नहीं समझते हैं। हालांकि, हम इस बात को देखेंगे कि सभी सुरक्षा उपायों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। अधिकारियों को छात्रों को वैक्सीन लेने के लिए जोर नहीं देना चाहिए।"

    बेंच ने अपने आदेश में कहा,

    "एनएलयू के कंसोर्टियम द्वारा 14 जून को एक नोटिस जारी किया गया था, जिसके द्वारा यूजी और पीजी दोनों परीक्षाओं के लिए CLAT की तारीख 23 जुलाई तय की गई थी। अधिसूचना के अनुसार, परीक्षा केंद्रों पर COVID-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ एक पेन और पेपर होगी। उम्मीदवारों को खुद को वैक्सीन लगवाने की सलाह दी गई है। इसके बाद 30 जून, 2021 की अधिसूचना ने परीक्षण केंद्र को अपडेट किया।"

    पीठ ने कहा,

    "याचिकाकर्ताओं ने 14 जून की अधिसूचना को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता वकीलों ने प्रस्तुत किया है कि स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कुछ सावधानियां जरूरी हैं। यह प्रस्तुत किया गया है कि छात्रों के लिए वैक्सीनेशन करना असंभव है, क्योंकि अधिकांश उम्मीदवार 18 वर्ष से कम उम्र के हैं।"

    बेंच ने आगामी CLAT परीक्षा को स्थगित करने की मांग वाली दो याचिकाओं पर निर्देश जारी किया है। याचिका में परीक्षा आयोजित करने का एक वैकल्पिक और सुरक्षित तरीका तैयार करने या देश में COVID-19 ​​​​की स्थिति सामान्य होने तक परीक्षा स्थगित करने के निर्देश दिए जाने की भी मांग की गई।

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