सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार मामले में पत्रकार वरुण हिरेमठ को दी गई अग्रिम जमानत को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

LiveLaw News Network

4 Jun 2021 9:04 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार मामले में पत्रकार वरुण हिरेमठ को दी गई अग्रिम जमानत को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

    सुप्रीम कोर्ट ने चाणक्यपुरी पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में राष्ट्रीय राजधानी में 22 वर्षीय एक महिला से बलात्कार के आरोपी मुंबई के टीवी पत्रकार वरुण हिरेमठ को गिरफ्तारी से पहले जमानत देने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया।

    न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की अवकाश पीठ ने बलात्कार मामले में शिकायतकर्ता द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया।

    पृष्ठभूमि

    याचिकाकर्ता ने अंतरिम राहत के रूप में दिल्ली हाईकोर्ट के 13 मई, 2021 के आदेश पर रोक लगाने की मांग की है। इसके साथ ही यह भी कहा है कि हाईकोर्ट ने बलात्कार और हमले के मामले में आरोपी को अग्रिम जमानत दी थी, जब आरोपी जमानती वारंट और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार था।

    याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि हाईकोर्ट ने बलात्कार और हमले जैसे जघन्य अपराधों में गलती से अग्रिम जमानत दे दी है। वहीं शिकायतकर्ता-याचिकाकर्ता के सीआरपीसी की धारा 164 के बयान का आलोचनात्मक और गलत मूल्यांकन और प्रकृति का सारांश मूल्यांकन "सहमति" एक ऐसे चरण में जहां आरोपी को एक दिन की हिरासत में पूछताछ का सामना भी नहीं करना पड़ा है।

    न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता की एकल न्यायाधीश पीठ ने 13 मई को वरुण द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया था। कोर्ट ने पिछले महीने हिरेमठ को इस शर्त पर गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की थी कि जब भी आवश्यकता होगी वह जांच में शामिल होंगे।

    दिल्ली की एक अदालत ने पहले हीरेमठ के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था। वहीं पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी पर प्रस्तावित इनाम की घोषणा के लिए दिल्ली पुलिस मुख्यालय के समक्ष एक फाइल पेश की थी।

    मार्च में दिल्ली की एक अदालत ने 22 वर्षीय एक बलात्कार मामले में उसकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था।

    इसमें कहा गया था,

    "जहां तक ​​सहमति के बारे में सवाल है, अगर महिला अदालत के समक्ष अपने साक्ष्य में कहती है कि उसने सहमति नहीं दी, अदालत मान लेगी कि उसने सहमति नहीं दी।"

    एफआईआर के बारे में

    वरुण हिरेमठ पर पुणे की एक 22 वर्षीय महिला द्वारा चाणक्यपुरी पुलिस स्टेशन, नई दिल्ली में भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 342 और 509 के तहत दर्ज की गई एफआईआर में आरोपी है। दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर उनके देश छोड़ने पर रोक लगा दी थी।

    उक्त प्राथमिकी के अनुसार, महिला ने आरोप लगाया था कि वरुण हिरेमठ ने पुणे की यात्रा के दौरान सोशल नेटवर्किंग और ऑनलाइन डेटिंग प्लेटफॉर्म "टिंडर" पर उससे मुलाकात की थी और कथित तौर पर उसके साथ यौन संबंध बनाए थे।

    इसके बाद 19 फरवरी 2021 को जब हिरेमठ दिल्ली घूमने आया था तो महिला ने 20 फरवरी, 2021 को राष्ट्रीय राजधानी में उससे मिलने का फैसला किया। दोनों के बीच खान मार्केट में एक मुलाकात हुई जिसके बाद वे आईटीसी मौर्य होटल गए।

    शिकायत के मुताबिक महिला ने आरोप लगाया था कि चाणक्यपुरी के उक्त फाइव स्टार होटल में हीरेमठ ने उसके साथ दुष्कर्म किया। हालाँकि, उक्त आरोपों को हिरेमठ ने "झूठे और तुच्छ" होने के रूप में खारिज कर दिया था, क्योंकि एफआईआर 3 दिनों की देरी के बाद यानी 23 फरवरी, 2021 को दर्ज की गई थी।

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