'आपने कोर्ट पहुँचने में बहुत देर कर दी': सुप्रीम कोर्ट ने आईएनएस विराट के विध्वंस को रोकने की मांग करने वाली याचिका खारिज की

LiveLaw News Network

12 April 2021 11:01 AM GMT

  • आपने कोर्ट पहुँचने में बहुत देर कर दी: सुप्रीम कोर्ट ने आईएनएस विराट के विध्वंस को रोकने की मांग करने वाली याचिका खारिज की

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारतीय नौसेना के विमानवाहक पोत 'आईएनएस विराट' के विघटन के निराकरण करने और इसे समुद्री संग्रहालय में बदलने के लिए उन्हें सौंपने की मागं करने वाली एक निजी फर्म द्वारा दायर एसएलपी को खारिज कर दिया।

    भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने याचिकाकर्ता-कंपनी मेसर्स एनविटेक मरीन कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड की प्रतिनिधि रूपाली शर्मा को सूचित किया कि उसने अदालत में बहुत देर से संपर्क किया है और जैसा कि रक्षा मंत्रालय ने पहले ही इस अनुरोध से इनकार कर दिया था, न्यायालय मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता।

    सीजेआई ने याचिकाकर्ता को सूचित किया,

    "जहां तक ​​राष्ट्रवाद की भावना का संबंध है, हम आपके साथ हैं, लेकिन आपको इस मामले में पहले से ही बहुत देर हो चुकी है। जहाज का 40% हिस्सा जलकर नष्ट हो गया है। हम अब हस्तक्षेप नहीं कर सकते। सरकार ने पहले ही फैसले को ले लिया है।"

    श्री राम ग्रुप ऑफ़ इंडस्ट्रीज की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने कहा कि उन्होंने एक खुले खरीद समझौते में जहाज खरीदा है। उन्होंने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को स्वतंत्रता दी कि वे अपनी अनुमति प्राप्त करने के लिए रक्षा मंत्रालय से संपर्क करें। हालांकि, रक्षा मंत्रालय ने इससे इनकार कर दिया था।

    धवन ने कहा,

    "मैं इसे इंगित कर रहा हूं, क्योंकि यह हाईकोर्ट के फैसले से जुड़ता है। केवल एक राहत जो रक्षा मंत्रालय को दी गई थी।

    सीजेआई ने तब याचिकाकर्ता से कहा,

    "आप बहुत देर से आए हैं। आपने आदेश को चुनौती भी नहीं दी है। यह क्या है? हाईकोर्ट ने आपको पहले ही राहत दे दी है और इसे खारिज कर दिया गया है। आप ऐसा नहीं कर सकते।"

    तदनुसार, याचिका खारिज कर दी गई।

    शीर्ष अदालत ने 10 फरवरी को एक निजी कंपनी द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी करते हुए भारतीय नौसेना के विमान वाहक पोत 'आईएनएस विराट' के विघटन पर रोक लगा दी थी, जिसने राष्ट्रीय हित में प्रतिष्ठित जहाज को संरक्षित करने की पेशकश की थी।

    कोर्ट मेसर्स एनविटेक मरीन कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर एक याचिका पर विचार कर रहा था, जो अपने वर्तमान मालिक से जहाज को एक समुद्री संग्रहालय में बदलने के लिए इच्छुक थी। यह जहाज पिछले साल एक नीलामी में श्रीराम शिप ब्रेकरों को बेच दिया गया था। अब इसे गुजरात के अलंग में समुद्र तट पर रखा गया है, जहां इसे ध्वस्त किया जा रहा है।

    कंपनी के मालिक ने पूर्व में खंडपीठ को बताया था कि वे जहाज के लिए 100 करोड़ रुपये की पेशकश करने को तैयार थे जिसे लगभग रु. 65 करोड़ से नीलाम कर दिया गया था। बेंच ने रक्षा मंत्रालय और जहाज के वर्तमान मालिक से जवाब मांगा था।

    एनविटेक मरीन कंसल्टेंट्स ने पहले प्रार्थना के साथ बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। पिछले साल 3 नवंबर को जस्टिस नितिन जामदार और मिलिंद जाधव की एक डिवीजन बेंच ने रक्षा मंत्रालय को जहाज के अधिग्रहण के लिए एनओसी के लिए कंपनी द्वारा किए गए प्रतिनिधित्व पर फैसला लेने का निर्देश दिया था।

    27 नवंबर को, मंत्रालय ने एनओसी के लिए अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। 65 वर्षीय विमान वाहक आईएनएस विराट को ब्रिटेन से 1987 में अधिग्रहण के बाद भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था और 2017 में इसका विमोचन किया गया था।

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