मानहानि मामले में सुखबीर सिंह बादल को राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की शिकायत रद्द करने की याचिका

Shahadat

21 Aug 2026 7:08 PM IST

  • मानहानि मामले में सुखबीर सिंह बादल को राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की शिकायत रद्द करने की याचिका

    सुप्रीम कोर्ट ने शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व डिप्टी CM सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ मानहानि का मामला रद्द करने से इनकार किया। यह मामला धार्मिक संगठन 'अखंड कीर्तनी जत्था' (AKJ) के प्रवक्ता राजिंदर पाल सिंह ने दर्ज कराया था।

    जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की बेंच ने उनकी 'स्पेशल लीव पिटीशन' (विशेष अनुमति याचिका) खारिज कर दी। बादल की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल पेश हुए।

    बता दें, पाल सिंह ने 2017 में बादल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 499 (मानहानि) के तहत शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि जब बादल डिप्टी सीएम थे, तब उन्होंने कई अखबारों में मानहानि करने वाले बयान दिए। इन बयानों में आरोप लगाया गया था कि शिकायतकर्ता और AKJ, सबसे बड़े आतंकवादी संगठन 'बब्बर खालसा इंटरनेशनल' का "राजनीतिक मोर्चा" हैं।

    शिकायतकर्ता का कहना था कि ऐसा इसलिए कहा गया, क्योंकि दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उनसे मिलने आए। 4 मार्च 2020 को मजिस्ट्रेट ने प्रथम दृष्टया यह निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता ने मानहानि करने वाले बयान दिए और उन्हें IPC की धारा 500 और 501 के तहत समन जारी किया।

    बादल ने शिकायत और ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट का समन आदेश रद्द कराने के लिए CrPC की धारा 482 के तहत पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि, हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज की।

    Case Details: SUKHBIR SINGH BADAL v RAJINDER PAL SINGH|Diary No. 35327-2026

    अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

    Next Story