सुप्रीम कोर्ट ने चंदा कोचर की बर्खास्तगी के ICICI बैंक के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज की

LiveLaw News Network

1 Dec 2020 2:50 PM IST

  • सुप्रीम कोर्ट ने चंदा कोचर की बर्खास्तगी के ICICI बैंक के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज की

    यह देखते हुए कि मामले में केवल ये ही विवाद शामिल है कि बैंक ने पहले इस्तीफा स्वीकार कर लिया और बाद में उन्हें बर्खास्त कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि यह मुद्दा एक निजी बैंक और उसके कर्मचारी के बीच संविदात्मक संबंध का है, यह रिट अधिकार क्षेत्र के आह्वान के लिए नहीं है, और ICICI बैंक की पूर्व चेयरमैन चंदा कोचर की याचिका खारिज कर दी।

    जस्टिस एस के कौल और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की पीठ बॉम्बे हाईकोर्ट के 5 मार्च के फैसले के खिलाफ कोचर की एसएलपी पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें बर्खास्तगी के आदेश को चुनौती देने वाली ट उनकी रिट याचिका को आरबीआई के उसके अनुमोदन को मंज़ूरी देने पर गैर-सुनवाई योग्य बताया गया था।

    कोचर के लिए पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने शुरू किया,

    "उच्च न्यायालय ने सुनवाई योग्य ना होने के लिए मेरी याचिका को खारिज कर दिया। यह पूरी तरह से गलत है।"

    उन्होंने आग्रह किया,

    उन्होंने संकेत दिया कि 4 अक्टूबर, 2018 को, इस्तीफे की तरह, जल्दी सेवानिवृत्ति के लिए कोचर के अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया था। "केवल एक चीज यह थी कि श्रीकृष्णा की रिपोर्ट (बैंक की ऑडिट कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी एन श्रीकृष्णा की एक कमेटी का गठन कर चंदा कोचर के खिलाफ 3250 करोड़ के ICICI बैंक- वीडियोकोन लोन केस समेत सभी आरोपों की स्वतंत्र जांच शुरू कराई थी) अभी तक नहीं आया था। लेकिन रिपोर्ट मेरे स्टॉक विकल्पों पर भी थी! इसने मेरी सेवानिवृत्ति की चिंता नहीं की और यह बैंक के लिए खुला नहीं था कि वह मेरी प्रारंभिक सेवानिवृत्ति के संबंध में कोई कार्रवाई करे!"

    समिति ने बाद में बैंक की आचार संहिता के उल्लंघन के लिए कोचर को दोषी ठहराया। जांच रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद निदेशक मंडल ने बैंक की आंतरिक नीतियों, योजनाओं और आचार संहिता के तहत चंदा कोचर के बैंक से अलग होने को 'टर्मिनेशन फॉर कॉज 'के रूप में मानने का फैसला किया। बोर्ड ने उनकी सभी मौजूदा और भविष्य के अधिकारों को रद्द कर दिया। जैसे कि कोई भी अवैतनिक राशि, अवैतनिक बोनस या वेतन वृद्धि, बिना लाइसेंस और निहित और स्टॉक विकल्प, और चिकित्सा लाभ और अप्रैल 2009 से मार्च 2018 तक भुगतान किए गए सभी बोनस के वापस करने की आवश्यकता बताई।

    रोहतगी ने जोर दिया,

    "30 जनवरी, 2019 को, बैंक ने मेरे इस्तीफे की अपनी स्वीकृति को याद करते हुए और इसे एक बर्खास्ती में परिवर्तित करते हुए वस्तुतः आदेश पारित किया। मुझे विशेषाधिकार के आधार पर श्रीकृष्ण रिपोर्ट की प्रति नहीं दी गई। रिपोर्ट का मेरी सेवानिवृत्ति से कोई लेना-देना नहीं है।इस तथ्य के कारण कि आरबीआई की कोई पूर्व स्वीकृति मेरी बर्खास्ती के लिए प्राप्त नहीं हुई थी, यह अवैध और शून्य था। बैंक ने बाद में आरबीआई को आवेदन दिया था, जिसने 14 मार्च, 2019 को बाद में वास्तविक स्वीकृति प्रदान की थी।"

    उन्होंने जारी रखा,

    "बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 35B के आधार पर, आरबीआई की पूर्व सहमति की आवश्यकता है! मैं क़ानून का लाभ लेने का हकदार हूं क्योंकि यह आरबीआई से पूर्व अनुमोदन के लिए प्रदान करता है, लेकिन इस मामले में, इसे बाद में प्रदान किया गया था।" आरबीआई के पास मामले के बाद अनुमोदन देने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था, जो कि रिट द्वारा खारिज किए जाने के योग्य है। इस अदालत के कई निर्णय में यह निर्धारित किया गया है कि जब कोई क़ानून किसी विशेष तरीके से किए जाने वाली चीज़ को निर्धारित करता है तो उसे उसी तरीके से किया जाना चाहिए।"

    उन्होंने धारा 35 बी (1) के खंड (ए) को इंगित किया, जो यह बताता है कि किसी भी प्रावधान का कोई संशोधन नहीं करने के लिए अधिकतम अनुमत संख्या में निदेशक या नियुक्ति या फिर से नियुक्ति या नियुक्ति से बर्खास्तगी या एक अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक या किसी अन्य निदेशक, या प्रबंधक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी का का पारिश्रमिक रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित नहीं होने तक प्रभावी नहीं होगा।

    उन्होंने कहा कि स्पष्ट रूप से, खंड (ख) किसी अध्यक्ष, निदेशक, प्रबंधक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति या फिर से नियुक्ति या नियुक्ति से बर्खास्तगी का प्रभाव तब होगा जब तक कि इसे "रिज़र्व बैंक की पिछली मंज़ूरी" के साथ नहीं किया जाता है।

    रोहतगी ने तर्क दिया,

    "(1) (ए) किसी भी पूर्व अनुमोदन की बात नहीं करता है। यह संशोधन से संबंधित है और मुझसे संबंधित नहीं है। मैं केवल विधायिका का इरादा दिखा रहा हूं। कानून ने दो अलग-अलग वाक्यांशों का इस्तेमाल किया है! (1) (बी) क़ानून का एक जनादेश और आरबीआई पर एक बाध्यता लागू करता है। भले ही यह बर्खास्तगी का मामला था, मेरे मामले में सेवानिवृत्ति के बाद रूपांतरण के विपरीत, एक पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता थी!"

    न्यायमूर्ति कौल ने पूछा,

    "आरबीआई स्वयं बैंक के साथ इस मुद्दे को उठा सकता है। यह बैंक और आरबीआई के बीच है। आपकी नियुक्ति निजी बैंक के साथ है। क्या आप कह सकते हैं कि चूंकि आरबीआई द्वारा कोई पूर्व स्वीकृति नहीं दी गई थी, आप रिट याचिका दायर कर सकते हैं?"

    रोहतगी ने कहा,

    "आईसीआईसीआई बैंक सार्वजनिक निधियों का प्रभारी भी है। उनके द्वारा नियंत्रित किए जाने वाली निधियों की प्रकृति के कारण सार्वजनिक और निजी बैंकों के बीच की रेखा आज बहुत धुंधली है। निधियां एक ही निर्वाचक मंडल की हैं। जब आरबीआई के नियामक और बैंकों के प्रमुखों को उसी तरह से संचालित किया जाना है तो एक निजी बैंक हायर एंड फायर की नीति अपनाने का कैसे हकदार हो सकता है ? "

    न्यायमूर्ति कौल ने कहा,

    "तो सभी बैंक तब न्यायिक अधिकार के लिए उत्तरदायी होंगे?"

    रोहतगी ने कहा,

    "मैं यह सुझाव नहीं दे रहा हूं। मैं केवल कर्मचारियों की एक निश्चित श्रेणी के लिए कह रहा हूं, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के संबंध में नहीं।"

    न्यायमूर्ति कौल ने कहा,

    "आरबीआई खुद कह सकता था कि चूंकि कोई पूर्व स्वीकृति नहीं ली गई थी, हम बर्खास्तगी की अनुमति नहीं दे रहे हैं।"

    रोहतगी ने कहा,

    " ये रोक संबंधित बैंक में हैं!"

    न्यायमूर्ति कौल ने फिर से पूछा,

    "यह एक निजी बैंक है। क्या आपके लिए यह कहना खुला है कि खंड का उल्लंघन किया गया था और चूंकि अनुमोदन बाद में था, आप अपनी रिट याचिका को सुनवाई योग्य बनाए रख सकते हैं?"

    रोहतगी ने कहा,

    "बाद में मंज़ूरी अवैध है।"

    न्यायमूर्ति कौल ने कहा,

    "यह इस बारे में नहीं है कि आपका मामला सही है या गलत है। यह इस बारे में है कि आपको अपना पक्ष रखना चाहिए।"

    रोहतगी ने इस संबंध में व्यावसायिक संस्थान के मामले का हवाला देने का प्रयास किया, हालांकि, न्यायमूर्ति कौल ने कहा कि शिक्षा एक अलग श्रेणी है।

    रोहतगी ने प्रस्तुत किया,

    "फेडरल बैंक का मामला है (2003) जहां यह आयोजित किया गया था कि अगर कर्मचारियों के उच्च वर्ग को वैधानिक संरक्षण का अधिकार है, तो उन्हें सुरक्षा मिलेगी और वह रिट याचिका दायर कर सकता है, और निम्न वर्ग जो हकदार नहीं है उसे संरक्षण नहीं मिलेगा।"

    न्यायमूर्ति कौल ने पूछताछ की कि मामले में एक रिट याचिका कैसे सुनवाई योग्य कही जा सकती है।

    न्यायमूर्ति कौल ने कहा,

    "यह कानून बनाने वाले तथ्य हैं। बाद में मंज़ूरी आरबीआई द्वारा दी गई थी, इसलिए वैधानिक कर्तव्य का पालन किया गया था।"

    न्यायमूर्ति कौल ने कहा,

    " लेकिन वे मेरी प्रारंभिक सेवानिवृत्ति के आवेदन को एक बर्खास्तगी में कैसे बदल सकते हैं?", रोहतगी ने पूछा। "तो आपकी पूरी शिकायत बैंक के खिलाफ है।"

    रोहतगी ने आगे कहा,

    "आरबीआई के भी! यह बाद में कैसे मंज़ूरी दे सकता है? ... बैंक लाखों करोड़ों के सार्वजनिक कोष को नियंत्रित कर रहा है! यह आपका पैसा और मेरा पैसा है! मेरा भी बैंक में खाता है! यह सिर्फ एक निजी बैंक नहीं है। वे सेबी, सीसीआई द्वारा शासित हैं ... एक कंपनी में 10% हिस्सेदारी खरीदने के लिए, उन्हें एक सार्वजनिक नोटिस देना होगा। यह इसलिए है क्योंकि आप बाजार को हिला रहे हैं। एक सार्वजनिक तत्व में!"

    न्यायमूर्ति कौल ने कहा,

    "यहां पर सिस्टम या बैंक को हिलाने की कोई घटना नहीं हुई है। आपने इस्तीफा दे दिया और फिर उन्होंने आपको बर्खास्त करने का फैसला किया। अगर आरबीआई ने इसकी मंज़ूरी नहीं दी होती, तो क्या आप वापस आ जाते?"

    रोहतगी ने आग्रह किया,

    "मेरी प्रतिष्ठा के बारे में क्या? मैं 30 साल से बैंक के साथ हूं! बर्खास्त करने से मेरी प्रतिष्ठा प्रभावित होती है!"

    न्यायमूर्ति कौल ने कहा,

    "अगर आपकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है, तो आप हर्जाने का दावा करने की हकदार हैं।"

    रोहतगी ने कहा,

    "मान लीजिए कि कोई इस्तीफा नहीं था और सीधे बर्खास्तगी थी, तो क्या यह कानूनन मंज़ूरी के बाद अनुमोदन प्राप्त करना होगा?"

    जस्टिस कौल ने कहा,

    "रिज़र्व बैंक पर शक्ति प्रदान करने का प्रमुख उद्देश्य बैंकिंग नीति का हित है। ICICI जैसी बैंकिंग कंपनियों को अपने मामलों का संचालन करने की स्वतंत्रता है; हालांकि, रिज़र्व बैंक यह सुनिश्चित करता है कि उनकी गतिविधियों का अर्थव्यवस्था पर सामान्य रूप से प्रभाव न पड़े। रिज़र्व बैंक द्वारा पर्यवेक्षण बड़ी नीति के दायरे में है।"

    रोहतगी ने पूछा,

    "यह सिर्फ पर्यवेक्षण नहीं है, लेकिन यह आरबीआई पर एक दायित्व है! यदि आप रूचि सोया की जांच कर रहे हैं, तो मेरे मामले पर भी विचार क्यों नहीं किया जाना चाहिए?"

    हालांकि, पीठ ने एसएलपी को खारिज कर दिया।

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