"आप किसी ठोस मामले में हमारे सामने आएं " : सुप्रीम कोर्ट ने IPC 124 ए के तहत राजद्रोह की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली वकीलों की याचिका खारिज की

LiveLaw News Network

9 Feb 2021 1:12 PM IST

  • आप किसी ठोस मामले में हमारे सामने आएं  : सुप्रीम कोर्ट ने IPC 124 ए के तहत राजद्रोह की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली वकीलों की याचिका खारिज की

    सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को वकीलों के एक समूह द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया, जिसमें धारा 124 ए आईपीसी के तहत राजद्रोह के अपराध की संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के पास कार्रवाई का कोई कारण नहीं है।

    सीजेआई एसए बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति रामासुब्रमण्यन की तीन-न्यायाधीशों वाली पीठ ने कहा कि कुसुम इंगोटस मामले में पूर्ववर्ती फैसले के अनुसार, एक कानून को कार्रवाई के कारण के बिना चुनौती नहीं दी जा सकती।

    आज सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप जॉर्ज चौधरी ने प्रस्तुत किया कि वे धारा 124 ए आईपीसी को चुनौती दे रहे हैं, साथ ही एक वैकल्पिक राहत की भी मांग कर रहे हैं कि इस संबंध में संविधान पीठ के फैसले का सख्ती से पालन करने के निर्देश जारी किए जाएं।

    सीजेआई:

    आपकी कार्रवाई का कारण क्या है?

    वकील:

    यह वकीलों के एक समूह द्वारा दायर जनहित याचिका है।

    सीजेआई:

    हम समझते हैं कि कुसुम इंगोटस मामले में, यह निर्धारित किया गया है कि एक कानून को कार्रवाई के कारण के बिना चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन कार्रवाई का कारण कहां है? कोई मामला नहीं है।

    वरिष्ठ वकील ने दोहराया कि वर्तमान मामला सार्वजनिक हित में से एक है, और केदार नाथ और बलवंत सिंह मामलों में अदालत के फैसले का पालन करने के लिए पुलिस को निर्देश जारी करने की आवश्यकता है।

    सीजेआई बोबड़े ने कहा,

    "लेकिन हमारे पास जेल में सड़ रहे व्यक्तियों का कोई मामला नहीं है। आप हमारे सामने एक ठोस मामले में आएं। खारिज किया जाता है।"

    सुप्रीम कोर्ट में भारतीय दंड संहिता(IPC) की धारा 124-ए के तहत 'राजद्रोह' जैसा कानून भारत के संविधान के विपरीत है, को अधिकारातीत (Ultra-Vires) घोषित करने का आग्रह करने के लिए याचिका दायर की गई है। दलीलों में कहा गया है कि धारा 124A जैसे एक औपनिवेशिक प्रावधान जो ब्रिटिश ताज के विषयों को अधीन करने के उद्देश्य से था, को मौलिक अधिकारों के निरंतर विस्तार के दायरे में एक लोकतांत्रिक गणराज्य में जारी रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

    याचिकाकर्ता, अधिवक्ता आदित्य रंजन, एडवोकट वरुण ठाकुर और एडवोकेट वी एलेन्कझियान ने संवैधानिक लोकतंत्र और मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 19(1)(a) और अनुच्छेद 21) के तहत आईपीसी की धारा 124-ए के घोर दुरुपयोग के बढ़ते प्रभाव से दुखी होकर याचिका दायर की है। वे भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई व्याख्या की स्पष्ट अवहेलना में पत्रकारों, महिलाओं, बच्चों, छात्रों और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ कानून के अंधाधुंध और गैरकानूनी उपयोग से भी व्यथित हैं।

    याचिका में कहा गया है कि देश में लोकतांत्रिक सिद्धांत विकसित हो चुके हैं। आईपीसी की धारा 124-ए जो औपनिवेशिक युग का एक अवशेष है, अभी भी भारत में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कलंकित कर रही है। इसके साथ ही अगर कोई सरकारों की नीतियों के खिलाफ असहमति व्यक्त करता है तो इससे जीवन और स्वतंत्रता को खतरा पैदा कर हो जाता है।

    याचिका के अनुसार, दंडात्मक संहिता में धारा 124-ए जैसे दंडात्मक औपनिवेशिक प्रावधान को यूएपीए के तहत प्रदान किए गए संबंधित सुरक्षा उपायों के बिना जारी रखना और अनुचित है। इसके दुरुपयोग के मामले में पुलिस के कानून पर्याप्त नहीं है और संस्थागत जिम्मेदारी यूएपीए के विपरीत आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत उपलब्ध नहीं है। इसलिए धारा 124-ए को बदले हुए तथ्यों और परिस्थितियों में इसकी आवश्यकता, आनुपातिकता और मनमानी के कभी-कभी विकसित होने वाले परीक्षणों के तहत भी जांचने की जरूरत है।

    दलीलों में बलवंत सिंह बनाम पंजाब राज्य (1995) के मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों का हवाला दिया गया है, जहां अदालत ने स्पष्ट किया था कि केवल "खालिस्तान जिंदाबाद"जैसे नारे लगाना राष्ट्रद्रोह का मामला नहीं है।

    कॉमन कॉज बनाम भारत संघ (2016) के मामले में शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया था कि:

    "हम इस विचार पर हैं कि भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 124-ए के तहत अपराधों से निपटने के दौरान अधिकारियों को 'केदार नाथ सिंह बनाम बिहार राज्य' के मामले को ध्यान में रखना चाहिए।

    संविधान पीठ द्वारा निर्धारित सिद्धांतों द्वारा निर्देशित " श्रेया सिंघल बनाम केंद्र सरकार के मामले में शीर्ष अदालत के आदेश का हवाला देते हुए (2015) जहां यह आयोजित किया गया था कि भाषण को एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और उदार भावना के रूप में माना जाना चाहिए। याचिका में कहा गया है कि नागरिकों के खिलाफ,अधिनियम की समीपवर्ती और प्रत्यक्ष सांठगांठ की जांच किए बिना, देश की पुलिस धारा 124-ए के तहत बोलने या अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन करती है।

    दलीलों में कहा गया है कि,

    "एक व्यक्ति के खिलाफ देशद्रोह के आरोप का थप्पड़ मारना व्यक्ति और उसके परिवार के सदस्यों की गरिमा के साथ जीने के अधिकार को हमेशा के लिए समाप्त कर देता है। मीडिया ने उस व्यक्ति को" देशद्रोही "के रूप में चित्रित किया है, जबकि देशद्रोही गतिविधियों को सरकार के खिलाफ और हिंदी में जिसे "राजद्रोह" (सरकार विरोधी) में अनुवाद किया गया है, लेकिन यह "देशद्रोह" के समान नहीं है। यह अन्य नागरिकों पर द्रुतशीतन प्रभाव डालता है और उन्हें वैध तरीकों से सरकार और इसकी नीतियों की आलोचना करने के अपने मौलिक अधिकार का प्रयोग करने से रोकता है।"

    याचिकाकर्ताओं के अनुसार, हिंसा का सहारा लिए बिना जनप्रतिनिधियों और सरकार से समय-समय पर सवाल पूछना, आलोचना करना और बदलाव का अधिकार लोकतंत्र के विचार के लिए बहुत ही मौलिक है। लेकिन आईपीसी की धारा 124-ए के तहत राजद्रोह कानून याचिकाकर्ताओं सहित लाखों लोगों के मौलिक अधिकारों के लिए एक निरंतर खतरा है।

    याचिका में वैकल्पिक रूप से सरकार से संबंधित पुलिस प्रमुखों और डीजीपी को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है कि केदार नाथ मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून और बलवंत सिंह मामले सहित निम्नलिखित टिप्पणियों का कड़ाई से पालन किया जाए:

    1. लिखित या बोले जाने वाले शब्द आदि जिनमें हिंसक तरीके से सरकार को अधीन करने का विचार निहित है, केवल धारा 124 ए आईपीसी द्वारा दंडित किया जाए,

    2. पुलिस को अधिक संवेदनशीलता के साथ कार्य करना चाहिए और कानून और व्यवस्था के खिलाफ गए बिना नारा लगाने पर नागरिकों को गिरफ्तार करने से बचना चाहिए।

    3. कुछ नारे लगाना, बिना कुछ अधिक किए भारत सरकार को कोई खतरा नहीं हो सकता है और न ही विभिन्न समुदायों या धार्मिक या अन्य समूहों के बीच दुश्मनी या घृणा की भावना को जन्म दे सकता है।

    4. किसी भी भाषण को एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और उदार भावना के रूप में माना जाना चाहिए।

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