ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरों वाली याचिका को क्लियर न करें; AoRs को कलर तस्वीरें दिखानी होंगी: सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री को दिया निर्देश

Shahadat

25 Nov 2025 8:44 AM IST

  • ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरों वाली याचिका को क्लियर न करें; AoRs को कलर तस्वीरें दिखानी होंगी: सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री को दिया निर्देश

    एक ज्यूडिशियल ऑर्डर के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि अगर किसी पेपरबुक में ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें हैं, तो उसे लिस्ट करने के लिए स्वीकार न किया जाए।

    कोर्ट ने कहा कि जब तक सही कलर तस्वीरें, डाइमेंशन और कॉन्सेप्चुअल प्लान के साथ फाइल नहीं की जातीं, तब तक मामला "डिफेक्ट्स नॉट क्योर्ड" की कैटेगरी में रहेगा। इसके अलावा, अगर तस्वीरें इलेक्ट्रॉनिकली फाइल की गईं तो एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड को भी उनकी हार्ड कॉपी फाइल करनी होगी।

    जस्टिस सूर्यकांत (अब सीजेआई), जस्टिस एसवीएन भट्टी और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने हाल ही में इस बारे में निर्देश दिए, जिसमें कहा गया,

    "रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि वह ऐसी किसी भी पेपर-बुक को लिस्ट करने के लिए क्लियर न करे, जिसमें अटैच की गई तस्वीरें ब्लैक-एंड-व्हाइट हों। सभी AORs के बीच यह निर्देश सर्कुलेट किया जाए कि जब तक सही रंगीन तस्वीरें, दूरी के डाइमेंशन के साथ और एक कॉन्सेप्चुअल प्लान के सपोर्ट के साथ अटैच नहीं की जाती हैं, तब तक ऐसी कोई भी चीज़ रिकॉर्ड में रखने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। यह मामला अगले आदेश तक 'ठीक नहीं की गई कमियों' की लिस्ट में रहेगा।"

    आदेश में आगे कहा गया,

    "अगर पेपर-बुक के साथ अटैच की गई तस्वीरें ई-मेल या ई-फाइल के ज़रिए फाइल की जाती हैं तो जानकार AORs को निर्देश दिया जाता है कि वे रंगीन तस्वीरों की हार्ड कॉपी भी उसी समय जमा करें।"

    खास बात यह है कि सितंबर, 2024 में टॉप कोर्ट ने रजिस्ट्री को कोर्ट की इजाज़त के बिना पार्टियों द्वारा पेश की गई ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरों को स्वीकार करने से रोक दिया। वह आदेश भी जस्टिस कांत की लीडरशिप वाली बेंच ने पास किया।

    Case Title: DINAMATI GOMES v. STATE OF GOA, SLP(C) No. 7944/2024

    Next Story