30 अप्रैल तक कराए जाएं मध्य प्रदेश बार काउंसिल चुनाव: सुप्रीम कोर्ट का निर्देश
Shahadat
6 Feb 2026 9:48 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि मध्य प्रदेश बार काउंसिल के चुनाव 30 अप्रैल, 2026 तक यह देखते हुए कराए जाएं कि चुनी हुई संस्था का मूल कार्यकाल अक्टूबर 2025 में ही खत्म हो गया।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) की यह बात रिकॉर्ड की कि एडवोकेट्स एक्ट, 1961 की धारा 8 के तहत राज्य बार काउंसिल को चुनाव कराने में सक्षम बनाने के लिए छह महीने का एक्सटेंशन दिया गया। इस बात पर ध्यान देते हुए कोर्ट ने आदेश दिया कि चुनावी प्रक्रिया बढ़ी हुई अवधि के भीतर पूरी की जानी चाहिए।
स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए कोर्ट ने निर्देश दिया कि चुनाव की निगरानी और संचालन पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रवि शंकर झा की अध्यक्षता वाली उच्च-शक्ति वाली चुनाव समिति द्वारा किया जाए।
ये निर्देश राज्यों में बार काउंसिल चुनावों से संबंधित एक रिट याचिका में दायर अंतरिम आवेदनों का निपटारा करते समय जारी किए गए। जारी किए गए स्पष्टीकरण और निर्देशों के साथ, मध्य प्रदेश से संबंधित आवेदनों का निपटारा कर दिया गया।
Case : M Varadhan v Union of India WP(c) 1319/2023, order dates 04.02.2026

