सुप्रीम कोर्ट ने बीमाकर्ता को आग से जले माल पर डेप्रिसिएटेड वैल्यू के बजाय रीइन्स्टेटमेंट वैल्यू का भुगतान करने का निर्देश दिया
Avanish Pathak
16 Jan 2023 2:46 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, पंजाब के एक आदेश को बरकरार रखा है, जिसने एक बीमाकर्ता को 29,17,500 रुपये दिए थे, जबकि राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने आदेश को संशोधित कर 12,60,000 रुपये कर दिया था। ब्याज दर को भी 9% से 7% तक संशोधित किया गया था।
बीमा पॉलिसी का अवलोकन करने के बाद जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार ने फैसले में कहा कि बीमाधारक रीइन्स्टेटमेंट वैल्यू (पुनर्स्थापना मूल्य) का हकदार था न कि डेप्रिसिएटेड वैल्यू (मूल्यह्रास मूल्य) का। यह माना गया कि बीमाधारक 2014 में राज्य आयोग के आदेश की तारीख से वास्तविक भुगतान तक 7% ब्याज के साथ 29,17,500 रुपये/ब्याज के साथ रीइन्स्टेटमेंट वैल्यू का हकदार था।
तथ्य
मेसर्स ओसवाल प्लास्टिक इंडस्ट्रीज ने आगजनी ओर आपदा संबंधी एक पॉलिसी खरीदी थी, जो दो जुलाई, 2009 से शुरु हुई थी।
17 अक्टूबर 2009 को कारखाने के परिसर में आग लग गई, यानी, जिस समय पॉलिसी चल रही थी, जिसके परिणामस्वरूप 76,64,000 रुपये मूल्य की सामग्री, स्टॉक और मशीनरी का नुकसान हुआ।
बीमा कंपनी के सर्वेक्षक ने पुनर्स्थापना मूल्य पर 29,17,500 रुपये और मूल्यह्रास मूल्य पर 12,60,000 पर नुकसान का आकलन किया। हालांकि, बीमा कंपनी ने क्लेम खारिज कर दिया।जिसके बाद राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, पंजाब के समक्ष एक शिकायत दर्ज की गई और ब्याज सहित 76,64,000 रुपये का दावा किया गया।
सर्वेक्षक की रिपोर्ट के आधार पर, राज्य आयोग ने 29,17,500 रुपये की राशि को अस्वीकृति की तारीख से 9% ब्याज के साथ भुगतान करने का निर्देश दिया। साथ ही मुकदमेबाजी के खर्च के रूप में एक लाख रुपये और 11,000 रुपये भुगतान का आदेश दिया।
बीमा कंपनी ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) के समक्ष अपील की।
एनसीडीआरसी ने अपील की अनुमति दी और 7% ब्याज के साथ 12,60,000 रुपये की राशि को संशोधित किया। इसने एक लाख रुपये के मुआवजे का भुगतान करने के निर्देश को भी रद्द कर दिया।
मुद्दा
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रश्न यह था कि क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में और बीमा पॉलिसी के प्रासंगिक खंड की सही व्याख्या पर, आग के कारण संयंत्र और मशीनरी की क्षति के मामले में, शिकायतकर्ता बहाली मूल्य या मूल्यह्रास मूल्य का हकदार होगा?
विश्लेषण
प्रासंगिक खंड, यानी धारा 2, खंड 9 को पढ़ने पर, न्यायालय ने कहा कि नुकसान या क्षति की राशि का भुगतान करने के बजाय क्षतिग्रस्त या नष्ट हुई संपत्ति को बहाल करने या बदलने के लिए बीमा कंपनी को एक विकल्प दिया गया है।
यह देखा गया कि बीमा पॉलिसी के अनुसार, यदि बीमा कंपनी कुछ नगरपालिका या अन्य नियमों के कारण बहाल करने या मरम्मत करने में असमर्थ है, तो वह ऐसी राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी, जो ऐसी संपत्ति को बहाल करने या मरम्मत करने के लिए आवश्यक हो, यदि वह कानूनी रूप से अपनी पूर्व स्थिति में बहाल किया जा सकता है।
मौजूदा मामले में, बीमा कंपनी संपत्ति को बहाल करने या उसकी मरम्मत करने में असमर्थ थी। इस प्रकार, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि बीमाधारक पुनर्स्थापन मूल्य का हकदार है न कि मूल्यह्रास मूल्य का।
केस डिटेलः मैसर्स ओसवाल प्लास्टिक इंडस्ट्रीज बनाम मैनेजर, लीगल डिपार्टमेंट, NAICO Ltd| 2023 लाइवलॉ (SC) 34 | सीए 83 ऑफ 2023 | 13 जनवरी 2023 | जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रवि कुमार