सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को प्रवासी बच्चों की संख्या और उनकी स्थिति पर रिपोर्ट मांगी

LiveLaw News Network

13 April 2021 7:49 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को प्रवासी बच्चों की संख्या और उनकी स्थिति पर रिपोर्ट मांगी

    सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सभी राज्यों को निर्देश दिया कि वे राज्य में प्रवासी बच्चों और प्रवासी श्रमिकों के बच्चों की संख्या के साथ-साथ उन्हें मिलने वाले लाभों से संबंधित डेटा प्रदान करें।

    भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम की पीठ ने चाइल्ड राइटस ट्रस्ट की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की, जिसमें मुख्य रूप से COVID-19 महामारी के दौरान संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19, 21, 21A, 39 और 47 के तहत प्रवासी बच्चों और प्रवासी परिवारों के बच्चों के मौलिक अधिकारों को लागू करने की मांग की गई है।

    गैर सरकारी संगठन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता जयना कोठारी ने पीठ से अनुरोध किया कि वह न केवल जवाब के लिए निर्देश दें, बल्कि राज्यों से प्रवासी बच्चों की संख्या प्रदान करने का अनुरोध करें, साथ ही उन्हें राज्य द्वारा दिए गए लाभों के बारे में भी बताएं।

    न्यायालय ने तदनुसार राज्यों को संख्या प्रदान करने के साथ-साथ उन राज्यों में बच्चों पर स्टेटस रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। तमिलनाडु राज्य पहले ही अपना जवाब दाखिल कर चुका है।

    अधिवक्ता रुखसाना चौधरी द्वारा दायर की गई याचिका में कहा गया है कि पिछले साल घोषित राष्ट्रीय लॉकडाउन के कारण शहरों से लाखों प्रवासियों का पलायन हुआ था। जबकि प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा के लिए उपाय किए गए थे, लेकिन प्रवासी बच्चों पर लॉकडाउन के प्रभाव को अधिकारियों द्वारा संबोधित नहीं किया गया था।

    "प्रवासी बच्चे तीन श्रेणियों के होते हैं - प्रवासी श्रमिकों के बच्चे जो अपने गांवों में पीछे रह गए हैं, जिन बच्चों को प्रवासी परिवारों द्वारा अपने साथ ले जाया गया है और प्रवासी बच्चे जो अपने स्वयं के श्रम के लिए पलायन करते हैं। ये सभी बच्चे सबसे अधिक असुरक्षित रहे हैं और इस समय सबसे बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।"

    यह कहते हुए कि प्रवासियों के बच्चों और प्रवासी बच्चे अदृश्य और कमजोर हैं, दलीलों में कहा गया है कि उन्हें स्वास्थ्य सेवा और उचित पोषण, शिक्षा तक पहुंच से वंचित रखा गया है, और इसलिए, अस्थायी रूप से, गंदगी वाले क्षेत्रों और परीक्षण वाली स्थितियों में रहते हैं।

    दलीलों अवगत कराया गया है,

    "COVID-19 के कारण प्रभावित प्रवासी बच्चे अभी भी ईंट भट्टों, स्टोन क्रेशर इकाइयों, निर्माण स्थलों, चावल मिलों, वृक्षारोपण और अन्य क्षेत्रों में काम कर रहे हैं जहां 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे अपने माता-पिता के दैनिक जीवन कमाने में मदद करने के लिए हाथ बंटाते हैं।"

    प्रवासी बच्चों पर असंतोषजनक और भेदभावपूर्ण प्रभाव का हवाला देते हुए, जिन्होंने उनकी कमजोरियों को अस्थायी रूप से बढ़ा दिया है, यह याचिका प्रवासी बच्चों के - खतरनाक रहने की स्थिति, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य आवश्यकताओं, शिक्षा और सुरक्षा के संबंध में चिंता के पांच क्षेत्रों को सामने लाती है।

    उपरोक्त के प्रकाश में, याचिका में सुप्रीम कोर्ट द्वारा COVID-19 महामारी के मद्देनज़र प्रवासी बच्चों और प्रवासी परिवारों के बच्चों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए निर्देश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

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