सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट द्वारा न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी करने की प्रैक्टिस को अनुचित ठहराया

LiveLaw News Network

22 March 2021 7:35 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट ने  हाईकोर्ट द्वारा न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी करने की प्रैक्टिस को अनुचित ठहराया

    सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालयों द्वारा न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी करने की प्रैक्टिस को अनुचित ठहराया।

    एक न्यायिक अधिकारी, जिन्होंने मोटर दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनल की अध्यक्षता की थी, उन्होंने कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा उनके खिलाफ व्यक्तिगत रूप से की गई कुछ टिप्पणियों के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। एमएसीटी जज द्वारा पारित एक आदेश के खिलाफ अपील में फैसले में प्रतिकूल टिप्पणी की गई।

    जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस आर सुभाष रेड्डी ने कहा,

    "हम अपीलकर्ता के लिए विद्वान वकील के साथ सहमति में हैं कि अपीलकर्ता को अनसुना नहीं रखा जा सकता है। हमें इस सीमा पर ध्यान देना चाहिए कि जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया है, वह बहुत कड़ी है और अदालत को अपने आदेश में न्यायिक अधिकारियों के लिए ऐसी भाषा का उपयोग करने से परहेज करना चाहिए। हम वास्तव में इस भाषा के उपयोग की सराहना नहीं कर सकते हैं,अपीलकर्ता का जो भी आचरण रहा हो।"

    अदालत ने कहा कि किसी भी आलोचना या टिप्पणियों को प्रकृति में न्यायिक होना चाहिए और इसे औपचारिक रूप से सादगी, संयम और आरक्षण से नहीं हटना चाहिए।

    पीठ ने कहा,

    "पहले न्यायिक अधिकारी को अपने आचरण की व्याख्या करने का अवसर दिए बिना न्यायिक अधिकारी के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की जा सकती। उस संदर्भ में, वास्तव में यह देखा गया है कि जबकि हमारी कानूनी प्रणाली न्यायाधीशों की अक्षमता को स्वीकार करती है और इस प्रकार, अपील और संशोधन प्रदान किए गए है, निचले न्यायिक अधिकारी ज्यादातर आवेशित माहौल के तहत काम करते हैं और मनोवैज्ञानिक दबाव में हैं और उच्च न्यायालय में जो सुविधाएं उपलब्ध हैं, उनके पास नहीं हैं।"

    इस तरह की प्रतिकूल टिप्पणियों को रद्द करते हुए, पीठ ने कहा कि यदि उच्च न्यायालय वास्तव में यह सोचता है कि न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय पारित करने के तरीके के संबंध में गंभीर पहलू हैं, तो प्रशासनिक पक्ष पर उच्च न्यायालय न्यायिक अफसर को नोटिस जारी कर सकता है और उसे अपना पक्ष रखने का अवसर देने के बाद उचित निर्णय ले सकता है।

    पीठ ने जोड़ा,

    "यह किसी भी मामले में डिवीजन बेंच के लिए खुला था, अगर यह पाया गया कि ट्रिब्यूनल के दिए गए फैसले में गंभीर त्रुटियां थीं, जो अधिकारी के प्रदर्शन पर कुछ संदेह रखती हैं, तो मामले को प्रशासनिक पक्ष में ले जाने का निर्देश दिया जा सकता था। अपीलकर्ता को उसके आचरण की व्याख्या करने के लिए नोटिस जारी किया गया जाता और उसे अपनी बात सामने रखने का मौका मिला होता और फिर प्रशासनिक पक्ष पर खुला रहा होता, यदि ऐसा करने की सलाह दी जाती, कि कोई कार्यवाही की जाए या या नहीं।"

    केस: के जी शांति बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड [सीए 929-930 / 2021]

    पीठ : जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस आर सुभाष रेड्डी

    वकील : सीनियर एडवोकेट बासव प्रभु एस पाटिल, अधिवक्ता चिन्मय देशपांडे

    उद्धरण: LL 2021 SC 174

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