'अगर राहत मिलनी चाहिए तो वहीं दें': सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को मामले वापस भेजने के 'न्यायशास्त्र पर विचार करने' की आलोचना की

Shahadat

25 Feb 2026 3:13 PM IST

  • अगर राहत मिलनी चाहिए तो वहीं दें: सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को मामले वापस भेजने के न्यायशास्त्र पर विचार करने की आलोचना की

    सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों की इस बढ़ती आदत की आलोचना की कि वे अधिकारों पर आखिरी फैसला सुनाए बिना मामलों को दोबारा विचार के लिए अधिकारियों को बार-बार भेजते हैं, जिससे मुकदमेबाजी का कभी न खत्म होने वाला सिलसिला चलता रहता है।

    जस्टिस पी. एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने इस बात पर ज़ोर दिया कि जहां किसी मामले में राहत मिलनी चाहिए, उसे तुरंत दिया जाना चाहिए, न कि प्रक्रिया की औपचारिकताओं के बीच लटका रहने दिया जाना चाहिए। इसके अलावा, जब कोर्ट मुकदमेबाज के मामले पर विचार करने के लिए मामले को अधिकारियों को वापस भेजना चाहते हैं तो "किसी अधिकार के होने, उसके उल्लंघन और सरकारी अथॉरिटी को असल में क्या मानना ​​है, इस बारे में एक साफ और साफ़ निर्देश होना चाहिए।"

    कोर्ट ने कहा,

    “जब किसी अधिकार का दावा कानूनी और सही हो तो राहत मिलनी ही चाहिए।”

    साथ ही कोर्ट की इस आदत की बुराई की कि वे 'न्यायशास्त्र पर विचार करें' अपनाते हैं, जबकि जब दावा किया गया अधिकार कानूनी और सही होता है तो मुद्दई द्वारा मांगी गई राहत पर कार्रवाई करने में नाकाम रहते हैं।

    “इस बात में कोई शक नहीं है कि “न्यायशास्त्र पर विचार करें”, जो आजकल इतनी रेगुलर तौर पर अपनाया जाता है। अगर हम इस शब्द का इस्तेमाल करें - कोर्ट से गेंद बाहर फेंकना, उल्टा असर करता है और सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है।”

    यह मामला 1993 में रणवीर रणंजय पोस्टग्रेजुएट कॉलेज, अमेठी में नियुक्त लेक्चरर से जुड़ा था, जिन्होंने 2000 में गैर-सहायता प्राप्त कॉलेजों को सरकारी फाइनेंशियल मदद वापस लेने के बाद राज्य के खजाने से सैलरी का पेमेंट मांगा। इन सालों में यह विवाद हाईकोर्ट के सामने रिट पिटीशन के चार राउंड से गुज़रा, हर बार राज्य के अधिकारियों को मामले पर नए सिरे से “विचार” करने के निर्देश मिले।

    हर बार फिर से विचार करने पर सरकार ने खारिज की, जिसके बाद एक और रिट पिटीशन आई, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने बिना आखिरी फैसले के रिमांड का कभी न खत्म होने वाला सिलसिला शुरू कर दिया। मामला आखिरकार कंटेम्प्ट की कार्रवाई में बदल गया, जहां बार-बार कम्प्लायंस के एफिडेविट फाइल किए गए और उन्हें खारिज कर दिया गया, जिसका नतीजा यह हुआ कि हाई कोर्ट ने हायर एजुकेशन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के खिलाफ कंटेम्प्ट के आरोप लगाने के लिए कदम उठाए, जिससे अपील करने वाले को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा।

    बेंच ने अपील करने वाले की बार-बार की गई अपीलों पर कार्रवाई न करने और राहत मांगने के लिए अधिकारियों के सामने उसकी बेइज्जती करने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट की आलोचना की।

    कोर्ट ने कहा,

    “अगर कोई मामला राहत का हकदार है तो उसे वहीं और ज़रूरत पड़ने पर बिना किसी हिचकिचाहट के दिया जाना चाहिए। इक्विटी को बैलेंस करने का मतलब राहत से बचना या उसे टालना नहीं है।”

    इसके अलावा, कोर्ट ने पाया कि हाईकोर्ट ने मामले को अधिकारियों को वापस भेजते समय किसी अधिकार के होने, उसके उल्लंघन और सरकार को असल में क्या पालन करना है, इस बारे में कोई साफ निर्देश न देकर गलती की।

    कोर्ट ने कहा,

    “अगर इतनी क्लैरिटी होती तो सरकार के पास कोई चॉइस नहीं होती। असल में उसके पास कोई चॉइस नहीं होनी चाहिए। उसे या तो पालन करना चाहिए, अपील करनी चाहिए या कंटेम्प्ट का सामना करना चाहिए। कोर्ट के लिए यह ज़रूरी है कि वह अपने डायरेक्शन को साफ शब्दों में बताए और अगर ज़रूरी हो तो पालन का तरीका और तरीका भी बताए।”

    हालांकि, मौजूदा लिटिगेशन 16 साल से ज़्यादा समय से चल रहा है, इसलिए कोर्ट ने यह ऑर्डर पास करना ज़रूरी समझा-

    “1) हम रेस्पोंडेंट्स को 09.05.2025 के ऑर्डर के खिलाफ रिट याचिका फाइल करने की इजाज़त देते हैं। इस रिट याचिका पर हाईकोर्ट में पेंडिंग कंटेम्प्ट प्रोसिडिंग्स के साथ सुनवाई होगी।

    2) हाईकोर्ट पहले रिट याचिका पर सुनवाई करेगा और 7.10.2010, 06.03.2013 और 14.07.2013 को पास किए गए अपने पहले के ऑर्डर्स को ध्यान में रखते हुए फाइनल ऑर्डर पास करेगा।

    3) हाईकोर्ट मामले को दोबारा विचार के लिए अथॉरिटीज़ को वापस नहीं भेजेगा, क्योंकि सरकार का नज़रिया साफ तौर पर साफ़ है।

    4) अगर वह मामले के मेरिट्स से सैटिस्फाइड है तो वह कम्प्लायंस के लिए साफ और कैटेगरी वाले डायरेक्शन्स जारी करेगा। अगर नहीं तो वह साफ और सिंपल कारणों से रिट याचिका को खारिज कर सकता है।

    5) हाईकोर्ट रीज़निंग ऑर्डर पास करने से पहले राज्य के साथ-साथ रिट याचिकाकर्ताओं के वकील भी सुनेगा।”

    हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को निर्देश दिया गया कि वे इन मामलों को 30 अप्रैल, 2026 तक फाइनल ऑर्डर के लिए सही बेंच को सौंप दें।

    Cause Title: MAHENDRA PRASAD AGARWAL VERSUS ARVIND KUMAR SINGH & ORS.

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