निजी स्कूल फीस विनियमन कानून 2025-26 में लागू नहीं होगा: दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

Praveen Mishra

2 Feb 2026 3:04 PM IST

  • निजी स्कूल फीस विनियमन कानून 2025-26 में लागू नहीं होगा: दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

    मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के इस बयान को रिकॉर्ड किया कि राष्ट्रीय राजधानी में निजी स्कूलों की फीस को नियंत्रित करने के लिए हाल ही में अधिसूचित कानून को वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2025-26 में लागू नहीं किया जाएगा।

    दिल्ली सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. वी. राजू ने अदालत को बताया कि दिल्ली स्कूल शिक्षा (फीस निर्धारण व विनियमन में पारदर्शिता) अधिनियम, 2025, जिसे दिसंबर 2025 में अधिसूचित किया गया था, चालू शैक्षणिक वर्ष में प्रभावी नहीं होगा।

    जस्टिस पी. एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की खंडपीठ विभिन्न निजी स्कूल प्रबंधन समितियों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा अधिनियम के क्रियान्वयन पर रोक लगाने से इनकार किए जाने को चुनौती दी गई थी।

    पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने शैक्षणिक सत्र के बीच में कानून लागू किए जाने को लेकर चिंता जताई थी, हालांकि उसने यह भी माना था कि निजी स्कूलों की फीस अत्यधिक बढ़ गई है।

    मंगलवार को एएसजी के बयान के बाद अदालत ने कहा कि अब इस स्तर पर उसके हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। जस्टिस नरसिम्हा ने कहा,

    “जब यह मामला हमारे सामने आया था, तो हमारी चिंता कानून को जल्दबाजी में लागू करने को लेकर थी। हम इसे अलग रख देते, लेकिन सरकार ने कहा कि इसे अगले वर्ष से लागू किया जाएगा। इस हद तक अब हमारा हस्तक्षेप समाप्त हो जाता है।”

    अदालत ने एएसजी के बयान को रिकॉर्ड करते हुए आदेश पारित किया कि चूंकि नया कानूनी ढांचा 2025-26 शैक्षणिक सत्र में लागू नहीं किया जाएगा, इसलिए कोई और आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही, अदालत ने स्पष्ट किया कि सभी प्रश्न खुले रखे गए हैं, जिन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष उठाया जा सकता है।

    खंडपीठ ने आदेश में कहा,

    “एएसजी श्री राजू और शिक्षा निदेशालय की ओर से दी गई इस स्पष्टता के मद्देनजर कि 2025-26 से कानूनी व्यवस्था लागू नहीं होगी, कोई और आदेश आवश्यक नहीं है। सभी मुद्दे उच्च न्यायालय के समक्ष उठाए जाने के लिए खुले रखे जाते हैं।”

    गौरतलब है कि दिल्ली स्कूल शिक्षा (फीस निर्धारण व विनियमन में पारदर्शिता) अधिनियम, 2025 का उद्देश्य राजधानी में निजी गैर-अनुदानित स्कूलों की फीस को नियंत्रित करने के लिए एक वैधानिक ढांचा तैयार करना है।

    Praveen Mishra

    Praveen Mishra

    प्रवीण मिश्रा Law Graduate हैं और लाइव लॉ हिंदी से जुड़े हैं। वे सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालयों, उपभोक्ता आयोगों और अन्य न्यायिक मंचों के महत्वपूर्ण फैसलों एवं कानूनी घटनाक्रमों पर लेखन करते हैं। उनका उद्देश्य जटिल कानूनी विषयों और न्यायिक निर्णयों को सरल, सटीक और तथ्यपरक भाषा में हिंदी पाठकों तक पहुंचाना है।

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