सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा AI के इस्तेमाल को रेगुलेट करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

Shahadat

13 Aug 2026 8:40 PM IST

  • सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा AI के इस्तेमाल को रेगुलेट करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

    सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के इस्तेमाल को रेगुलेट करने के लिए न्यायिक गाइडलाइंस की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया। इस याचिका में वेलफेयर, पुलिसिंग, सर्विलांस और कंटेंट मॉडरेशन जैसे क्षेत्रों में इस्तेमाल होने वाले हाई-रिस्क AI सिस्टम के लिए सुरक्षा उपायों की मांग भी शामिल थी।

    चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच ने कहा कि यह मामला पॉलिसी से जुड़ा है और केंद्र से कहा कि वह याचिकाकर्ता द्वारा इन मुद्दों पर पहले से दिए गए रिप्रेजेंटेशन (प्रस्ताव/मांग पत्र) पर विचार करे।

    याचिका में यह घोषणा करने की मांग की गई कि बिना किसी कानूनी ढांचे, अनिवार्य मानवीय निगरानी और स्पष्टीकरण के अधिकार के बिना गवर्नेंस और सर्विलांस में AI का अनियंत्रित इस्तेमाल संविधान के आर्टिकल 14, 19(1)(a), 19(1)(g) और 21 का उल्लंघन करता है।

    इसके अलावा, इसमें यह घोषणा करने की भी मांग की गई कि किसी भी सरकारी AI सिस्टम, जिसके नागरिक परिणाम (सिविल कंसीक्वेंस) हों, को कानूनी वैधता, पारदर्शिता, मनमानी न होने, आनुपातिकता, मानवीय निगरानी और प्रभावी उपाय जैसे न्यूनतम संवैधानिक सुरक्षा उपायों को पूरा करना चाहिए।

    सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता एन.के. गोस्वामी ने कहा कि वह याचिका की 'प्रेयर D' (मांग D) पर जोर दे रहे हैं, जिसमें केंद्र को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देने की मांग की गई। इस हलफनामे में केंद्र सरकार के मंत्रालयों और एजेंसियों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे सभी मौजूदा और प्रस्तावित हाई-रिस्क AI सिस्टम की जानकारी देने को कहा गया।

    CJI ने कहा कि याचिका बहुत विस्तृत है और इसे अधिकारियों को एक रिप्रेजेंटेशन के तौर पर भेजा जाना चाहिए।

    उन्होंने कहा,

    "हम इस पर विचार क्यों नहीं कर सकते, इसके दो कारण हैं। एक तो यह बहुत तकनीकी मामला है। हम इसके एक्सपर्ट नहीं हैं। और यह पॉलिसी से जुड़ा मामला है।"

    कोर्ट ने यह भी कहा कि न्यायपालिका द्वारा AI का इस्तेमाल पहले से ही रेगुलेटेड है।

    CJI ने कहा,

    "जहां तक ​​न्यायिक प्रणाली में AI के इस्तेमाल की बात है, हमने इसे पहले ही अच्छी तरह से रेगुलेट किया है। हमारे नियम बहुत विस्तृत हैं, आप वेबसाइट पर जाकर उन्हें देख सकते हैं।"

    Case Title – Narendra Kumar Goswami v. Union of India

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