एनआई एक्ट की धारा 143 ए के तहत आरोपी को अंतरिम मुआवजा जमा करने में विफल पर शिकायतकर्ता की ओर से गवाहों से जिरह करने से रोका नहीं जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

3 Aug 2022 4:51 AM GMT

  • एनआई एक्ट की धारा 143 ए के तहत आरोपी को अंतरिम मुआवजा जमा करने में विफल पर शिकायतकर्ता की ओर से गवाहों से जिरह करने से रोका नहीं जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 143 ए के तहत किसी आरोपी को अंतरिम मुआवजा जमा करने में विफल रहने के लिए शिकायतकर्ता की ओर से गवाहों से जिरह करने के अधिकार से इनकार नहीं किया जा सकता है।

    जस्टिस उदय उमेश ललित, जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा,

    "अधिकार को बंद करने का ऐसा कोई भी आदेश अदालत को दी गई शक्तियों के भीतर नहीं होगा और वास्तव में, शक्ति के स्वीकार्य अभ्यास से परे होगा।"

    इस मामले में (चेक बाउंस शिकायत) ट्रायल कोर्ट द्वारा एक आदेश पारित किया गया था जिसमें आरोपी को 60 दिनों के भीतर अधिनियम की धारा 143 ए के तहत अंतरिम मुआवजे के रूप में चेक राशि का 20% जमा करने का निर्देश दिया गया था। चूंकि आरोपी ने लंबी अवधि के बाद भी उक्त राशि जमा नहीं की, इसलिए अधिनियम की धारा 145(2) के तहत आरोपी की ओर से शिकायतकर्ता से जिरह करने की अनुमति मांगने वाला एक आवेदन खारिज कर दिया गया। इसके बाद उसे धारा 138 एनआई एक्ट के तहत दोषी पाया गया। अपीलीय अदालत और बाद में कर्नाटक हाईकोर्ट ने आरोपी की दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा।

    सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, यह तर्क दिया गया था कि यदि अधिनियम की धारा 143ए के अनुसार अंतरिम मुआवजे के आदेश का पालन नहीं किया जाता है, तो उक्त धारा 143ए की उप-धारा 5 के अनुसार राशि की वसूली की जा सकती है जैसे कि संहिता की धारा 421 के तहत जुर्माना लगाया गया हो। लेकिन किसी अभियुक्त को गवाह से जिरह करने के उसके अधिकार से वंचित करना न्यायालय की क्षमता के भीतर नहीं होगा; यह तर्क दिया गया था कि इस तरह के अधिकार से इनकार करने से आरोपी को बहुत नुकसान हुआ।

    अदालत ने धारा 143 ए का हवाला देते हुए इस प्रकार कहा:

    "अदालत को धारा 143ए की उप-धारा 1 के तहत अंतरिम मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश देने का आदेश पारित करने के लिए अदालत को अधिकार देने के बाद, उप-धारा 2 में यह जनादेश है कि इस तरह का अंतरिम मुआवजा चेक की राशि के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। अवधि जिसके भीतर अंतरिम मुआवजे का भुगतान किया जाना चाहिए, वह उप-धारा 3 में निर्धारित है, जबकि उप-धारा 4 उन स्थितियों से संबंधित है जहां चेक के आहर्ता को बरी कर दिया गया है। उप-धारा 4 में निर्धारित ब्याज के साथ अंतरिम मुआवजे के पुनर्भुगतान पर विचार किया गया है। उक्त धारा 143ए की धारा 5 में कहा गया है कि "इस धारा के तहत देय अंतरिम मुआवजे की वसूली की जा सकती है जैसे कि यह एक जुर्माना हो। अभिव्यक्ति अंतरिम मुआवजा वह है जो "इस धारा के तहत देय है" और इस प्रकार अपने दायरे के भीतर उक्त धारा 143ए की उप-धारा 1 के तहत अंतरिम मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया।

    अदालत ने कहा कि अदालत द्वारा निर्देशित अंतरिम मुआवजे का भुगतान करने में विफलता का उपाय इस प्रकार विधानमंडल द्वारा प्रदान किया गया है।

    पीठ ने कहा,

    "संबंधित प्रावधान में कहीं भी इस बात पर विचार नहीं किया गया है कि एक आरोपी जो अंतरिम मुआवजा जमा करने में विफल रहा था, उसे शिकायतकर्ता की ओर से गवाहों से जिरह करने के अधिकार से वंचित करने सहित किसी भी अन्य असक्षमता के साथ बांधा जा सकता है। अधिकार को बंद करने का ऐसा कोई भी आदेश अदालत को दी गई शक्तियां के भीतर नहीं होगा और वास्तव में, शक्ति के स्वीकार्य अभ्यास से काफी आगे बढ़ेगा।"

    इसलिए अदालत ने अपील की अनुमति दी और शिकायत को ट्रायल कोर्ट की फाइल में बहाल कर दिया और उसे निर्देश दिया कि वह आरोपी को शिकायतकर्ता से जिरह करने की अनुमति दे और फिर कार्यवाही को तार्किक निष्कर्ष पर ले जाए।

    मामले का विवरण

    नूर मोहम्मद बनाम खुर्रम पाशा | 2022 लाइव लॉ (SC) 652 | एसएलपी (सीआरएल) 2872/ 2022 | 2 अगस्त 2022 | जस्टिस उदय उमेश ललित, जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस सुधांशु धूलिया

    हेडनोट्स

    नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881; धारा 143ए - अंतरिम मुआवजे का भुगतान करने में आरोपी की विफलता - राशि की वसूली की जा सकती है जैसे कि यह एक जुर्माना हो - प्रावधान में कहीं भी यह विचार नहीं है कि एक आरोपी जो अंतरिम मुआवजे को जमा करने में विफल रहा है, उसे शिकायतकर्ता की ओर से गवाहों से जिरह करने के अधिकार से वंचित करने सहित किसी भी अन्य असक्षमता के साथ बांधा जा सकता है- (पैरा 12-14)

    कानूनों की व्याख्या- यदि कोई क़ानून आवश्यक निहितार्थ से शक्ति के प्रयोग के लिए कोई विधि या तौर-तरीका निर्धारित करता है, तो प्रदर्शन के अन्य तरीके स्वीकार्य नहीं हैं। (पैरा 13)

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