सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ EWS कोटा और मुस्लिम एसईबीसी आरक्षण की वैधता को चुनौती देने वाले मामलों की सुनवाई 13 सितंबर से शुरू करेगी

Brij Nandan

30 Aug 2022 11:29 AM IST

  • सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ EWS कोटा और मुस्लिम एसईबीसी आरक्षण की वैधता को चुनौती देने वाले मामलों की सुनवाई 13 सितंबर से शुरू करेगी

    सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की संविधान पीठ आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण (EWS) की संवैधानिक वैधता और आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (SEBC) के रूप में दिए गए आरक्षण की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाले मामलों में 13 और 14 सितंबर को सुनवाई शुरू करेगी।

    भारत के चीफ जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस एस रवींद्र भट, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, जस्टिस जेबी पारदीवाला की 5 जजों की पीठ ने मंगलवार को इन मामलों को अगले मंगलवार यानी 6 सितंबर की सुनवाई और पूरा करने के लिए समय सीमा निर्धारित करने का निर्णय लिया।

    पीठ ने कहा कि मामलों की सुनवाई 13 और 14 सितंबर से शुरू होगी।

    मुस्लिम एसईबीसी आरक्षण से संबंधित मामला 2005 की दीवानी अपील है जो यह मुद्दा उठाती है कि क्या संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 के तहत मुसलमानों को एक समुदाय के रूप में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा घोषित किया जा सकता है? (मामला संख्या सीए संख्या 7513/2005)।

    दूसरा मामला संविधान 103वें संशोधन अधिनियम 2019 की वैधता से संबंधित है जिसने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) (डब्ल्यूपी (सी) संख्या 55/2019) के लिए आरक्षण का प्रावधान पेश किया।

    पीठ इन मामलों को लेने के लिए सहमत हुई क्योंकि मुद्दे अतिव्यापी हैं। बेंच पहले ईडब्ल्यूएस मामले को उठाएगी, उसके बाद मुस्लिम एसईबीसी आरक्षण मसले पर सुनवाई करेगी।

    पीठ ने चार वकीलों - शादान फरासत, नचिकेता जोशी, महफूज नाजकी और कानू अग्रवाल को नोडल वकील नियुक्त किया, जिन्हें यह देखना चाहिए कि दोनों मामलों में सामान्य संकलन दायर किए गए हैं। संकलन में सभी दस्तावेज, वैधानिक दस्तावेज, केस कानून और अन्य सामग्री शामिल होनी चाहिए जिन पर वकील भरोसा करना चाहते हैं।

    5-जजों की पीठ ने पूर्व-सुनवाई निर्देशों के लिए आज चार मामलों को सूचीबद्ध किया था। उपरोक्त दो मामलों के अलावा, अन्य मामले हैं:

    1. शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) संस्थानों में सिखों के लिए अल्पसंख्यक आरक्षण (एसएलपी (सी) संख्या 2755/2008)

    2. सुप्रीम कोर्ट को अपीलीय और संवैधानिक डिवीजनों में विभाजित करने के लिए पूर्व (डब्ल्यू.पी. (सी) संख्या 36/2016) के लिए क्षेत्रीय बेंच के साथ राहत की मांग करने वाली याचिकाएं।

    पीठ ने पहले आरक्षण से संबंधित मामलों को लेने का फैसला किया क्योंकि मुद्दे अतिव्यापी हैं।

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