क्या विधानमंडल में वोट के लिए रिश्वत लेने वाले सांसद/विधायक छूट का दावा कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने तय करने के लिए 7 जजों की बेंच गठित की

Shahadat

26 Sept 2023 11:15 AM IST

  • क्या विधानमंडल में वोट के लिए रिश्वत लेने वाले सांसद/विधायक छूट का दावा कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने तय करने के लिए 7 जजों की बेंच गठित की

    सुप्रीम कोर्ट ने पीवी नरसिम्हा राव बनाम राज्य (1998) मामले में फैसले के संदर्भ पर सुनवाई के लिए सात न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया, जिसमें कहा गया कि विधायकों को अनुच्छेद 105(2) और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 194(2) के अनुसार संसदीय वोट और भाषण के संबंध में रिश्वत के मामलों में अभियोजन से छूट प्राप्त है। फैसले में कहा गया कि छूट केवल तभी बढ़ाई जाएगी जब विधायकों ने वह कार्य किया जिसके लिए उन्होंने रिश्वत ली थी। दूसरे शब्दों में यदि किसी विधायक ने किसी विशेष उम्मीदवार को वोट देने के लिए रिश्वत ली, लेकिन बाद में आगे न बढ़ने का फैसला किया और किसी और को वोट दिया तो उन्हें छूट नहीं दी जाएगी।

    सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करने वाली सात जजों की बेंच का विवरण जारी किया।

    सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एएस बोपन्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश, जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिक मनोज मिश्रा की पीठ मामले पर सुनवाई कर रही है।

    निर्णय के संदर्भ का प्रश्न सीता सोरेन बनाम भारत संघ में उठा। यह मामला झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्य सीता सोरेन से जुड़ा है, जिन पर 2012 के राज्यसभा चुनाव में विशेष उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने के लिए रिश्वत लेने का आरोप था। इसके बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया। इसे चुनौती देते हुए सोरेन ने इस आधार पर झारखंड हाईकोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की कि उन्हें संविधान, 1950 के अनुच्छेद 194 (2) के तहत छूट प्राप्त है, जो इस बात पर विचार करता है, 'किसी राज्य के विधानमंडल का कोई भी सदस्य किसी भी कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। विधानमंडल में उनके द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी वोट के संबंध में किसी भी अदालत में।' हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील पर सुनवाई के दौरान, पीवी नरसिम्हा राव के फैसले पर भरोसा जताया गया।

    चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एएस बोपन्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की संविधान पीठ ने 20 सितंबर को इस बात पर दलीलें सुनी थीं कि क्या पीवी नरसिम्हा राव के फैसले को बड़ी पीठ के पास भेजने की आवश्यकता है। पीठ ने विस्तृत आदेश सुनाते हुए कहा था कि वह इस दलील को स्वीकार करने के इच्छुक नहीं है कि पीवी नरसिम्हा राव के फैसले की शुद्धता वर्तमान मामले में नहीं है। यह भी नोट किया गया कि हालांकि यह सच है कि राज्य विधायिका के सदस्यों को परिणामों के डर के बिना सदन के पटल पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। हालांकि, अनुच्छेद 105(2) या 194(2) का उद्देश्य प्रथम दृष्टया ऐसा नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह आपराधिक कानून के उल्लंघन के लिए आपराधिक कार्यवाही शुरू करने से छूट प्रदान करता है, जो संसद के सदस्य के रूप में अधिकारों और कर्तव्यों के प्रयोग से स्वतंत्र रूप से उत्पन्न हो सकता है।

    सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने मामले की सुनवाई करते हुए मौखिक रूप से टिप्पणी की,

    "हमें इसकी भी अनदेखी नहीं करनी चाहिए कि अगर यह हमारे निर्वाचित प्रतिनिधियों की ओर से सार्वजनिक नैतिकता को भी बढ़ावा देता है तो हमें भविष्य में किसी अनिश्चित दिन के लिए अपना निर्णय नहीं टालना चाहिए। क्या ऐसा नहीं है?"

    अब इस मामले की सुनवाई 4 अक्टूबर 2023 को होगी।

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