सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की जज जस्टिस ललिता कन्नेगंती को तेलंगाना हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने की सिफारिश की

LiveLaw News Network

21 Oct 2021 10:55 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की जज जस्टिस ललिता कन्नेगंती को तेलंगाना हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने की सिफारिश की

    सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की जज जस्टिस ललिता कन्नेगंती का ट्रांसफर तेलंगाना हाईकोर्ट में करने की सिफारिश की।

    मुख्य न्यायाधीश एनवी रमाना की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने 16 सितंबर, 2021 को हुई बैठक में यह फैसला लिया।

    कॉलेजियम की सिफारिश में कहा गया,

    "सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 16 सितंबर, 2021 को हुई अपनी बैठक में जस्टिस ललिता कन्नेगंती, न्यायाधीश, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट को तेलंगाना हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने की सिफारिश की।"

    न्यायमूर्ति कन्नेगंती गुंटूर जिले से हैं। उन्होंने 28 दिसंबर, 1994 को एक वकील के रूप में नामांकन किया था।

    उन्होंने 2 मई, 2020 को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के स्थायी न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया था।

    रिजोल्यूशन डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



    Next Story