सुप्रीम कोर्ट ने यौन उत्पीड़न की शिकायत पर डब्ल्यूएफआई प्रमुख बृज भूषण के खिलाफ महिला पहलवानों की याचिका क्लोज़ की, दिल्ली पुलिस की ओर से एफआईआर दर्ज होने के मद्देनज़र किया फैसला

Avanish Pathak

4 May 2023 8:19 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट ने यौन उत्पीड़न की शिकायत पर डब्ल्यूएफआई प्रमुख बृज भूषण के खिलाफ महिला पहलवानों की याचिका क्लोज़ की, दिल्ली पुलिस की ओर से  एफआईआर दर्ज होने के मद्देनज़र किया फैसला

    सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को तीन महिला पहलवानों की ओर से दायर याचिका को क्लोज़ कर दिया।

    शीर्ष अदालत ने इस तथ्य पर ध्यान दिया दिल्ली पुलिस ने भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के अध्यक्ष बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है, उसके बाद उसने याचिका को क्लोज़ करना उचित समझा।

    उल्‍लेखनीय है कि सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप है।

    चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि याचिका मे एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी और इसे दर्ज करने के साथ ही उद्देश्य पूरा हो गया है।

    पीठ ने याचिकाकर्ताओं को न्यायिक मजिस्ट्रेट से संपर्क करने या किसी भी अन्य शिकायत के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष धारा 482 सीआरपीसी के तहत उपाय करने की स्वतंत्रता दी।

    याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट नरेंद्र हुड्डा ने सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप तक कार्रवाई करने से इनकार करने में दिल्ली पुलिस के आचरण को ध्यान में रखते हुए पीठ से जांच की निगरानी करने का अनुरोध किया। हालांकि, पीठ ने इस याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि इसने याचिकाकर्ताओं को अन्य उपायों को लागू करने की स्वतंत्रता दी है।

    याचिकाकर्ता के वकील ने आग्रह किया, "दिल्ली पुलिस के आचरण को ध्यान में रखते हुए, मैं अनुरोध करता हूं कि इस अदालत या एक सेवानिवृत्त जज द्वारा जांच की निगरानी की जाए। एक बार इसका निस्तारण हो जाने के बाद, दिल्ली पुलिस अपने पैर पीछे खींच लेगी।"

    सीजेआई ने जवाब में कहा,

    "हमने केवल यह कहा है कि हम इस स्तर पर कार्यवाही को बंद कर रहे हैं, खुद को प्रार्थनाओं तक सीमित कर रहे हैं। हमने यह नहीं कहा है कि यह निगरानी के योग्य नहीं है। यदि कोई समस्या हो तो आप मजिस्ट्रेट या दिल्ली हाईकोर्ट से संपर्क कर सकते हैं।"

    पीठ ने आदेश में यह भी कहा कि दिल्ली पुलिस ने 29 अप्रैल को नाबालिग शिकायतकर्ता का बयान और 3 मई को चार अन्य के बयान दर्ज किए और पुलिस सीआरपीसी की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने उनके बयान दर्ज करने के लिए कदम उठा रही है। आदेश में शिकायतकर्ताओं के लिए की गई सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में पुलिस द्वारा दिए गए बयान भी दर्ज किए गए।

    कोर्ट रूम एक्सचेंज

    जैसे ही मामला पेश हुआ, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दिल्ली पुलिस की ओर से पेश होते हुए पीठ को सूचित किया कि अदालत के निर्देश के अनुसार नाबालिग शिकायतकर्ता के लिए सुरक्षा व्यवस्था की गई है। छह अन्य वयस्क शिकायतकर्ताओं के संबंध में, दिल्ली पुलिस ने आकलन के बाद निष्कर्ष निकाला कि कोई खतरा नहीं है, हालांकि, सुरक्षा प्रदान करना उचित समझा गया और उसे प्रदान किया गया है।

    एसजी ने कहा कि शिकायतकर्ताओं में से तीन जंतर-मंतर पर बृजभूषण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और वहां तीन सशस्त्र पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। एसजी ने आगे कहा कि मामले की जांच प्रगति पर है।

    सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने बृजभूषण की ओर से हस्तक्षेप करने की मांग करते हुए कहा कि मामले में उन्हें पक्षकार बनाए बिना उन पर व्यक्तिगत आरोप लगाए गए हैं।

    बेंच ने एसजी से बयान दर्ज करने के संबंध में पूछा।

    जिस पर उन्होंने कहा, "किसके बयान दर्ज किए जाने हैं आदि, आप जांच एजेंसी पर छोड़ सकते हैं। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, तटस्थ रूप से। हम निष्पक्ष हैं।"

    एसजी ने कहा कि शिकायतकर्ता का बयान दर्ज किया गया है और दूसरों की रिकॉर्डिंग की जा रही है। आने वाले दिनों में बयान होंगे। एसजी ने जांच की मांग वाली याचिका को सीधे सुप्रीम कोर्ट में दायर करने पर भी आपत्ति जताई।

    उन्होंने कहा,

    "यह अच्छी तरह से किया जा रहा है, यह एक बहुत ही वरिष्ठ महिला अधिकारी और उनकी टीम द्वारा किया जाता है। हर बार इस अदालत में याचिकाओं के साथ आना कि पहले यह करो और फिर यह- सही नहीं हो सकता है", एसजी ने कहा।

    सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, "हम केवल जांच को ठीक से होने को लेकर चिंतित हैं।"

    याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट नरेंद्र हुड्डा ने पीठ को बताया कि सातों शिकायतकर्ताओं ने 21 अप्रैल को शिकायत लेकर दिल्ली पुलिस से संपर्क किया था। लेकिन एफआईआर तुरंत दर्ज नहीं की गई और उन्हें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा और आखिरकार, 28 अप्रैल एफआईआर दर्ज की गई थी।

    सीनियर एडवोकेट ने आगे कहा कि नाबालिग शिकायतकर्ता से पुलिस ने 29 अप्रैल को टेलीफोन पर संपर्क किया था और सीआरपीसी की धारा 161 के तहत कोई औपचारिक नोटिस नहीं दिया गया था।

    हुड्डा ने कहा,

    "आने वाले तीन दिनों में पुलिस की ओर से चुप्पी थी।" उन्होंने कहा कि कल सुप्रीम कोर्ट में एक सीलबंद हलफनामा दायर किया गया था, जिसके बाद उन्होंने अन्य शिकायतकर्ताओं को बयान दर्ज करने के लिए नोटिस जारी किया।

    वरिष्ठ वकील ने कहा,

    "जहां तक आरोपी का संबंध है, वह एक टीवी स्टार बन गया है। हर दिन वह टीवी चैनलों में साक्षात्कार दे रहा है। वह शिकायतकर्ताओं का नाम ले रहा है, वह उनके अखाड़ों का नामकरण कर रहा है।"

    "आरोपी ने कहा है कि उसने अब तक पुलिस से संपर्क नहीं किया है। इस अदालत ने पिछली बार कहा था कि शिकायतकर्ताओं की पहचान का खुलासा नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन वह आरोपी का नाम ले रहा है।"

    इस बिंदु पर सॉलिसिटर जनरल और साल्वे ने त्वरित हस्तक्षेप किया गया। "शिकायतकर्ता टीवी साक्षात्कार दे रहे हैं", एसजी ने कहा और साल्वे ने कहा, "शिकायतकर्ता धरने पर बैठे हैं"।

    याचिकाकर्ताओं के वकील ने कल रात प्रदर्शन स्थल पर दिल्ली पुलिस और पहलवानों के बीच हाथापाई के बारे में मीडिया में आई खबरों का भी हवाला दिया। जवाब में, एसजी ने कहा कि एक विशेष दल के दो राजनीतिक नेता बिस्तर लेकर वहां गए थे, जिसे पुलिस ने रोकने की कोशिश की और इससे हाथापाई हुई। एसजी ने उन रिपोर्टों का भी खंडन किया कि पुलिसकर्मी नशे में थे।

    पीठ ने याचिकाकर्ताओं के वकील से कहा कि याचिका अनिवार्य रूप से एफआईआर दर्ज करने के लिए दायर की गई थी और अन्य मुद्दे इसके दायरे से बाहर हैं।

    पिछली सुनवाई में दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि वह महिला पहलवानों की शिकायत पर भाजपा सांसद और डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगी। बाद में, उनके खिलाफ दो एफआईआर दर्ज की गईं, एक पोक्सो अधिनियम के तहत एक नाबालिग पहलवान के आरोपों पर और दूसरी अन्य महिला पहलवानों की शिकायतों के आधार पर।

    पिछले हफ्ते, दिल्ली पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज करने के फैसले के बारे में सॉलिसिटर जनरल का बयान दर्ज करते हुए, सीजेआई की अगुवाई वाली बेंच ने शिकायतकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश भी जारी किए थे।


    केस टाइटल: XYZ और अन्य बनाम दिल्ली एनसीटी राज्य और अन्य। डब्ल्यूपी(सीआरएल) नंबर 189/2023

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