BSP नेता आर्मस्ट्रांग हत्या केस: सुप्रीम कोर्ट से आरोपियों को राहत, जमानत रद्द करने पर रोक

Praveen Mishra

12 March 2026 2:21 PM IST

  • BSP नेता आर्मस्ट्रांग हत्या केस: सुप्रीम कोर्ट से आरोपियों को राहत, जमानत रद्द करने पर रोक

    सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बहुजन समाज पार्टी (BSP) नेता के. आर्मस्ट्रांग की हत्या मामले में 12 आरोपियों की जमानत रद्द करने के मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी।

    जस्टिस जे.के. महेश्वरी और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की खंडपीठ ने सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन और वी. मोहन की दलीलें सुनने के बाद यह अंतरिम आदेश पारित किया। अदालत ने कहा कि फिलहाल ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई जमानत की शर्तों के साथ आरोपियों को राहत जारी रहेगी।

    मामला क्या है

    बीएसपी नेता के. आर्मस्ट्रांग की 5 जुलाई 2024 को चेन्नई के पेरंबूर स्थित उनके घर के बाहर सशस्त्र हमलावरों के एक समूह ने हत्या कर दी थी।

    बाद में आर्मस्ट्रांग के भाई के. इम्मानुएल ने मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मामले की CBI जांच की मांग की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि राज्य पुलिस की जांच में गंभीर कमियां हैं।

    हाईकोर्ट का आदेश

    24 सितंबर 2025 को मद्रास हाईकोर्ट की एकल पीठ ने राज्य पुलिस द्वारा दाखिल चार्जशीट को रद्द कर दिया और मामले की जांच CBI को सौंपने का आदेश दिया। अदालत ने कहा था कि जांच में प्रक्रियागत त्रुटियां और चार्जशीट में कई विरोधाभास हैं।

    हालांकि, नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने जांच CBI को सौंपने के निर्देश पर रोक लगा दी थी।

    जमानत रद्द करने का आदेश

    इसके बाद फरवरी 2026 में मद्रास हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा 12 आरोपियों को दी गई जमानत रद्द कर दी। यह आदेश आर्मस्ट्रांग की पत्नी पोरकोडी की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया था।

    हाईकोर्ट ने कहा था कि मामला अभी आरोप तय करने के चरण में है, और इस समय जमानत मिलने से गवाहों को प्रभावित करने या सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका हो सकती है। अदालत ने आरोपियों को 6 मार्च तक चेन्नई की प्रिंसिपल सेशंस कोर्ट में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था, जिसे बाद में बढ़ा दिया गया।

    अब सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए आरोपियों की जमानत फिलहाल बरकरार रखी है।

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