"पंजाब पुलिस कदम उठा रही है" : भाजपा नेता ने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग वाली सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका वापस ली

Shahadat

11 July 2022 3:06 PM IST

  • पंजाब पुलिस कदम उठा रही है : भाजपा नेता ने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग वाली सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका वापस ली

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की सीबीआई जांच की मांग करने वाली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता जगजीत सिंह द्वारा दायर याचिका वापस लेने के अनुरोध को स्वीकार करते हुए खारिज कर दी। भाजपा नेता जगजीत सिंह के के वकील ने कहा कि वह याचिका दायर कर दबाव नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि "पंजाब पुलिस कदम उठा रही है"।

    जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस एएस ओका की बेंच के समक्ष इस मामले को सूचीबद्ध किया गया था।

    मामले को जब सुनवाई के लिए बुलाया गया तो भाजपा नेता की ओर से पेश एडवोकेट नमित सक्सेना ने कहा कि चूंकि पंजाब पुलिस पहले से ही सिंगर की मौत की जांच के लिए कदम उठा रही है, इसलिए याचिकाकर्ता अब याचिका में मांगी गई राहत के लिए दबाव नहीं बनाना चाहता।

    वकील ने याचिका वापस लेने के लिए अदालत की अनुमति की मांग करते हुए कहा,

    "हम सीबीआई जांच चाहते थे लेकिन पंजाब पुलिस कदम उठा रही है। इसलिए हम अब केंद्रीय एजेंसी से जांच नहीं चाहते हैं। हम इस पर दबाव नहीं डाल रहे हैं।"

    वकील के अनुरोध को स्वीकार करते हुए पीठ ने याचिका को वापस लेने के रूप में खारिज करने पर सहमति व्यक्त की।

    पीठ ने कहा,

    "हमारा अनुरोध है कि ऐसे मामलों को राजनीतिक रूप से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। हम इसकी सराहना नहीं करते। इस अदालत को सभी लोगों के लिए खुले तौर पर काम करना है। लेकिन इसे कोई राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए।"

    सिंह ने यह कहते हुए याचिका दायर की थी कि पंजाब में सरकारी तंत्र विफल हो गया है और मामले की जांच के लिए एक केंद्रीय एजेंसी की आवश्यकता है, क्योंकि इस मामले में अंतर-राज्यीय प्रभाव हैं।

    याचिका में कहा गया,

    "किसी विशेष राज्य एजेंसी के पास वर्तमान मामले की जांच करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि इसमें अंतरराष्ट्रीय गैंगस्टर के साथ-साथ स्थानीय/अंतर-राज्यीय अपराधी भी शामिल हैं जो देश के विभिन्न हिस्सों में भाग गए हैं या भागने की कोशिश कर रहे हैं।"

    केस टाइटल: जगजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य | डब्ल्यूपी (सीआरएल) 227/2022

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