बिहार विधानसभा चुनाव: सुप्रीम कोर्ट ने RJD उम्मीदवार श्वेता सुमन की नामांकन रद्द होने के खिलाफ याचिका खारिज की

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    सुप्रीम कोर्ट ने राजद उम्मीदवार श्वेता सुमन की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में अपना नामांकन रद्द किए जाने को चुनौती दी थी।

    श्वेता सुमन का नामांकन इसलिए रद्द किया गया क्योंकि उनका अनुसूचित जाति प्रमाणपत्र अमान्य माना गया। वे कैमूर जिले की मोहानिया (आरक्षित) सीट से चुनाव लड़ रही थीं।

    पटना हाईकोर्ट ने पहले ही उनकी याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि संविधान का अनुच्छेद 329(बी) किसी चुनाव को अदालत में चुनौती देने से रोकता है — ऐसे मामलों में केवल चुनाव याचिका (Election Petition) ही दायर की जा सकती है।

    सुमन के वकील ने कहा कि नामांकन रद्द करने के कारण गलत हैं और यह बीजेपी उम्मीदवार की आपत्ति पर किया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार करते हुए कहा —

    “चुनाव याचिका दाखिल करें।”

    अदालत ने याचिका वापस लेने की अनुमति देते हुए कहा —

    “कानून के अनुसार आगे कदम उठाने की स्वतंत्रता दी जाती है।”

    Praveen Mishra

    प्रवीण मिश्रा Law Graduate हैं और लाइव लॉ हिंदी से जुड़े हैं। वे सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालयों, उपभोक्ता आयोगों और अन्य न्यायिक मंचों के महत्वपूर्ण फैसलों एवं कानूनी घटनाक्रमों पर लेखन करते हैं। उनका उद्देश्य जटिल कानूनी विषयों और न्यायिक निर्णयों को सरल, सटीक और तथ्यपरक भाषा में हिंदी पाठकों तक पहुंचाना है।

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