सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की बैठक में हाइब्रिड तरीके से चुनाव कराने का संकल्प, एक फरवरी से फिजिकल सुनवाई शुरू कराने का सीजेआई से अनुरोध

LiveLaw News Network

17 Jan 2021 3:43 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की बैठक में हाइब्रिड तरीके से चुनाव कराने का संकल्प, एक फरवरी से फिजिकल सुनवाई शुरू कराने का सीजेआई से अनुरोध

    सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की हाल ही में आयोजित एक बैठक में, बहुमत सदस्यों ने मतदान की दोनों प्रणालियों, फिजिकल और वर्चुअल में, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव कराने का संकल्प लिया।

    कार्यकारी समिति ने 2020-21 के लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोस‌िएशन का चुनाव, चुनाव आयोग की देखरेख में, एक स्वतंत्र एजेंसी की सहायता से ऑनलाइन मोड में कराने के अपने पहले के संकल्प पर पुनर्विचार किया था, जिसके बाद उक्त संकल्प लिया गया।

    इसको देखते हुए कार्यकारी समिति ने कहा कि एससीबीए के चुनाव जल्द से जल्द होना चाहिए।

    कार्यकारी समिति ने स्पष्ट किया था कि चुनाव समिति मतदान और चुनावों की नई तारीखें तय करेगी, साथ ही यह भी सुझाव दिया कि चुनावों को हाइब्रिड मोड में आयोजित किया जाना चाहिए।

    एससीबीए की बैठक में लिए गए संकल्प में कहा गया है, "चुनाव समिति से इस पर विचार करने का अनुरोध किया जाता है। चूंकि हाइब्रिड तरीके से चुनाव कराने का सुझाव दिया गया है, इसलिए चुनाव समिति चरणबद्ध तरीके से मतदान प्रक्रिया आयोजित कर सकती है।"

    उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अध्यक्ष दुष्यंत दवे ने गुरुवार को अपना इस्तीफा सौंप दिया था, जिसके बाद एसोस‌िएशन चर्चा में आ गया था।

    दवे अपने इस्तीफे में कहा था कि चूंकि कार्यकारी समिति का कार्यकाल समाप्त हो गया है और समिति वस्तुतः चुनाव कराने की योजना बना रही है, इसलिए चुनाव समिति द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार उनके लिए पद धारण करना संभव नहीं होगा।

    कार्यकारी समिति ने यह भी संकल्प लिया कि माननीय सीजेआई एसए बोबडे से अनुरोध किया जाएगा कि वे एक फरवरी, 2021 से फिजिकल सुनवाई शुरू करें। कार्यकारी समिति के सदस्यों ने कहा कि अधिवक्ताओं को हो रही परेशानियों को देखते हुए फिजिकल सुनवाई फिर से शुरू होनी चाहिए।

    समिति ने सीजेआई से अनुरोध किया कि महामारी के प्रभाव के कम होने और COVID-19 वैक्स‌िनेशन शुरु होने के मद्देनजर फिजिकल सुनवाई शुरु करना जनता के हित में होगा।

    Next Story