बकरीद से पहले गोहत्या कानून लागू कराने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से किया इनकार
Praveen Mishra
26 May 2026 5:25 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बकरीद (ईद-उल-अजहा) से पहले गोहत्या विरोधी कानूनों को लागू कराने की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया।
चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने मामले को अत्यावश्यक मानने से मना करते हुए कहा कि याचिका आखिरी समय में लाई गई है।
एडवोकेट बरुण कुमार सिन्हा ने अदालत के समक्ष मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि बकरीद 28 मई को है, इसलिए मामले की जल्द सुनवाई जरूरी है ताकि अदालत चाहे तो अंतरिम आदेश पारित कर सके।
हालांकि, चीफ जस्टिस ने टिप्पणी की, “आपको यह बात एक दिन पहले याद आई… इसमें कोई अत्यावश्यकता नहीं है।” इसके साथ ही कोर्ट ने मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया।
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