बकरीद से पहले गोहत्या कानून लागू कराने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से किया इनकार

  • बकरीद से पहले गोहत्या कानून लागू कराने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से किया इनकार

    सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बकरीद (ईद-उल-अजहा) से पहले गोहत्या विरोधी कानूनों को लागू कराने की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया।

    चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने मामले को अत्यावश्यक मानने से मना करते हुए कहा कि याचिका आखिरी समय में लाई गई है।

    एडवोकेट बरुण कुमार सिन्हा ने अदालत के समक्ष मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि बकरीद 28 मई को है, इसलिए मामले की जल्द सुनवाई जरूरी है ताकि अदालत चाहे तो अंतरिम आदेश पारित कर सके।

    हालांकि, चीफ जस्टिस ने टिप्पणी की, “आपको यह बात एक दिन पहले याद आई… इसमें कोई अत्यावश्यकता नहीं है।” इसके साथ ही कोर्ट ने मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया।

    Praveen Mishra

    प्रवीण मिश्रा Law Graduate हैं और लाइव लॉ हिंदी से जुड़े हैं। वे सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालयों, उपभोक्ता आयोगों और अन्य न्यायिक मंचों के महत्वपूर्ण फैसलों एवं कानूनी घटनाक्रमों पर लेखन करते हैं। उनका उद्देश्य जटिल कानूनी विषयों और न्यायिक निर्णयों को सरल, सटीक और तथ्यपरक भाषा में हिंदी पाठकों तक पहुंचाना है।

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