सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जब विशेषज्ञ निकाय हैं तो चीता इंट्रोडक्शन प्रोग्राम की निगरानी क्यों करें?

Shahadat

17 March 2023 10:50 AM IST

  • सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जब विशेषज्ञ निकाय हैं तो चीता इंट्रोडक्शन प्रोग्राम की निगरानी क्यों करें?

    सुप्रीम कोर्ट की हरित पीठ ने सोमवार (13 मार्च) को भारत के महत्वाकांक्षी के संबंध में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को "मार्गदर्शन और निर्देशित" करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा दायर आवेदन पर सुनवाई करते हुए कहा, "चीता इंट्रोडक्शन प्रोग्राम को लेकर हम सूक्ष्म प्रशासकों की तरह बन गए हैं।"

    जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस विक्रम नाथ की खंडपीठ ने अदालत द्वारा नियुक्त समिति को नवीनतम घटनाक्रमों से अवगत कराने और उनकी सलाह और प्रस्तुतियां स्वीकार करने के लिए वैधानिक निकाय को निर्देश देने की याचिका पर सुनवाई करते हुए इन चीता को अफ्रीका महाद्वीप से भारत में लाने की केंद्र की योजना में हस्तक्षेप करने के लिए मजबूत अस्वीकृति का संकेत दिया।

    जस्टिस गवई ने कहा,

    “हां, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण विशेषज्ञ निकाय है, जो भारत में बाघों के संरक्षण से संबंधित है। तो, एक बार वह शरीर हो जाने के बाद हमें और पर्यवेक्षण क्यों करना चाहिए? हम इन समितियों की नियुक्ति करके इस अदालत के काम का विस्तार कर रहे हैं जिनकी हमें निगरानी करनी है और जो बदले में हमें रिपोर्ट करती हैं। हम लगभग सूक्ष्म प्रशासकों की तरह बनते जा रहे हैं।"

    अदालत द्वारा नियुक्त समिति की ओर से सीनियर एडवोकेट प्रशांतो चंद्र सेन ने हालांकि तर्क दिया कि एनटीसीए चीतों के स्थानांतरण के लिए अफ्रीकी अधिकारियों के साथ बातचीत में सीधे तौर पर शामिल नहीं है। यही कारण है कि उन्होंने दावा किया कि विशेषज्ञ निकाय अदालत द्वारा नियुक्त किया गया।

    जस्टिस विक्रम नाथ ने जवाब दिया,

    "अगर एनटीसीए बाघों से निपट सकता है तो वे चीतों से निपट सकते हैं।"

    इसके जवाब में सेन ने बताया कि अदालत द्वारा नियुक्त निकाय को डॉ रंजीत सिंह,

    "चीता के क्षेत्र में प्रसिद्ध विशेषज्ञ" और केंद्र सरकार में वन्यजीव संरक्षण के निदेशक के रूप में कार्य करने वाले सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी द्वारा नियुक्त किया गया। चीतों को भारत में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। इसलिए इस क्षेत्र में ज्यादा विशेषज्ञ नहीं हैं।”

    सेन ने इस बात पर भी जोर दिया कि विशेषज्ञ समिति के सदस्यों के अनुबंध की शर्तों ने संकेत दिया कि उनसे परामर्श किया जाना जारी रहेगा।

    जस्टिस नाथ ने कहा,

    "अगर एनटीसीए को उनकी मदद की जरूरत है तो वे हमेशा इसकी तलाश कर सकते हैं।"

    सीनियर एडवोकेट ने प्रयास किया,

    “आज क्या हो रहा है कि कार्रवाई की जा रही है। उदाहरण के लिए सरकार 20 चीते लाई है…”

    जस्टिस नाथ ने कहा,

    "हम कैसे तय करते हैं कि 20 चीतों की जरूरत है, या 22, या 15? इसके लिए बंद करने की आवश्यकता है। पर्यावरण मंत्रालय को इन सब से निपटने दीजिए।'

    सेन ने जवाब दिया,

    "इसमें कुछ भी प्रतिकूल नहीं है। मैं केवल यह बताना चाहता हूं कि इस अदालत का निर्देश है कि कोई भी कार्रवाई करने से पहले विशेषज्ञ समिति को जानकारी देना अनिवार्य है।”

    जस्टिस गवई ने पूछा,

    "तो तीन स्तर हैं - एक एनटीसीए, फिर सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति, जिसे एनटीसीए रिपोर्ट करेगा, और अंत में यह अदालत, जिसे हमारी समिति रिपोर्ट करेगी। सही?"

    सेन ने कहा,

    नहीं, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा समर्थित इस समिति में केवल एक स्तर है। यह विरोधाभाषी नहीं है। वे दोनों काम कर रहे हैं।

    जस्टिस गवई ने दृढ़ता से समझाया कि यह आदेश उस समय प्रचलित कुछ चिंताओं को कम करने के लिए पारित किया गया। उन परिस्थितियों में एनटीसीए को अनुमति के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का निर्देश दिया गया। अदालत ने यह तय करने की सीमित जिम्मेदारी का निर्वहन किया कि अनुमति दी जानी है या नहीं।

    जस्टिस गवई ने पूछा,

    "व्यक्तिगत रूप से, अदालत को ऐसे मामलों में हस्तक्षेप क्यों करना चाहिए?"

    उन्होंने जोड़ा,

    “अदालत के पास विशेषज्ञता नहीं है। बार-बार हम एक ही बात कह रहे हैं कि हम विशेषज्ञों के दायरे में नहीं आ सकते।

    उन्होंने आगे कहा,

    "मैं बस इतना कह रहा हूं कि चीता परियोजना के संबंध में बैठकें चल रही हैं। सरकार को इस अदालत द्वारा नियुक्त समिति को सूचित करना चाहिए कि वे कार्रवाई कर रहे हैं और उनकी सलाह और प्रस्तुतियां स्वीकार करें। बस इतना ही।"

    भारत के लिए सॉलिसिटर-जनरल तुषार मेहता ने इस बिंदु पर हस्तक्षेप करते हुए कहा,

    “यदि इस अदालत को इस समिति की सहायता की आवश्यकता होती है तो यह उन्हें बुलाएगा। वे इस बात पर कैसे जोर दे सकते हैं कि उनकी सलाह ली जानी चाहिए, भले ही इसकी आवश्यकता हो?"

    जस्टिस गवई ने जवाब दिया,

    "दुर्भाग्य से यह इस अदालत का निर्देश है।

    इसके बाद शीर्ष कानून अधिकारी ने पीठ को बताया कि केंद्र सरकार अदालत द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति की देखरेख की कल्पना करते हुए पहले के आदेश को वापस लेने के लिए आवेदन दायर करने का इरादा रखती है।

    पीठ शुक्रवार, 28 मार्च को आगे के निर्देशों के लिए मामलों को सूचीबद्ध करने का निर्देश देते हुए विशेषज्ञ निकाय द्वारा वर्तमान याचिका के साथ आवेदन पर सुनवाई करने पर सहमत हुई।

    29 जनवरी, 2020 को न्यायालय ने भारत के क्षेत्र में अफ्रीकी चीतों को पेश करने की केंद्र की योजना की निगरानी और सर्वेक्षण के लिए विशेषज्ञों की समिति गठित करने का आदेश पारित किया।

    केस टाइटल- पर्यावरण कानून केंद्र WWF-I बनाम भारत संघ | डब्ल्यूपी (सी) नंबर 337/1995

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