सुप्रीम कोर्ट ने संघ से घरेलू कामगारों के अधिकारों की रक्षा के लिए कानून लाने पर विचार करने को कहा
Shahadat
29 Jan 2025 11:37 AM IST

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को घरेलू कामगारों के अधिकारों की रक्षा के लिए कानून बनाने पर विचार करने का निर्देश दिया।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की खंडपीठ ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और संबंधित मंत्रालयों को घरेलू कामगारों पर इस तरह के कानून की व्यवहार्यता पर विचार करने के लिए विशेषज्ञ समिति गठित करने और छह सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद केंद्र सरकार को घरेलू कामगारों की गरिमा और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए कानून लाने का प्रयास करना चाहिए।
खंडपीठ ने कहा कि हालांकि घरेलू कामगार एक आवश्यक कार्यबल हैं, लेकिन उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कोई अखिल भारतीय कानून नहीं है। इसलिए वे नियोक्ताओं और एजेंसियों द्वारा शोषण के लिए असुरक्षित हैं।
खंडपीठ ने आपराधिक अपील का निपटारा करते हुए ये टिप्पणियां कीं।
केस टाइटल: अजय मलिक बनाम उत्तराखंड राज्य | एसएलपी (सीआरएल) 8777/2022

