"क्या उनको एक राय व्यक्त करने का अधिकार नहीं है" : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय कानूनों के खिलाफ राज्यों द्वारा प्रस्ताव पास करने पर याचिकाकर्ता को और शोध करने को कहा
LiveLaw News Network
19 March 2021 2:40 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को संसद द्वारा पारित कानूनों को खिलाफ प्रस्ताव पास करने की राज्य विधान सभाओं की क्षमता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई को ये कहते हुए टाल दिया कि इस मामले में याचिकाकर्ता और अधिक शोध करे।
भारत के मुख्य न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सौम्या चक्रवर्ती को बताया,
"आप अधिक शोध करें। हम हल करने की तुलना में अधिक समस्याएं पैदा नहीं करना चाहते हैं।"
यह याचिका "समता आंदोलन समिति" नामक एक गैर सरकारी संगठन द्वारा दायर की गई है , जिसमें केंद्रीय कानूनों जैसे कि सीएए, कृषि कानूनों आदि की आलोचना करने वाले प्रस्तावों को पारित करने की प्रथा को चुनौती दी गई है।
वरिष्ठ अधिवक्ता चक्रवर्ती ने सीजेआई, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन की पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि कानून निर्माताओं के विशेषाधिकार का इस्तेमाल उन मामलों पर टिप्पणी करने के लिए नहीं किया जा सकता है जो विधायिका के अधिकार क्षेत्र से परे हैं।
वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया,
"अनुच्छेद 194 (2) के तहत कानून निर्माताओं कोदी गई प्रतिरक्षा नियमों और विधानसभा की प्रक्रिया के पालन के संबंध में है। यदि वे विधायी प्रक्रिया के नियमों से अलग जाते हैं, तो उनको दी गई प्रतिरक्षा बिल्कुल नहीं है।"
जब वकील ने दिसंबर 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ केरल विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के उदाहरण का हवाला दिया।
इस पर सीजेआई ने पूछा:
"ऐसे प्रस्ताव को पारित क्यों नहीं किया जा सकता है?"
सीजेआई ने जारी रखा,
"यह केरल विधानसभा के सदस्यों की राय है। उन्होंने लोगों को कानून की अवज्ञा करने के लिए नहीं कहा है। उन्होंने केवल संसद से कानून को निरस्त करने का अनुरोध किया है। यह केवल केरल विधानसभा द्वारा व्यक्त की गई राय है, जिसमें कानून का कोई बल नहीं है।"
जवाब में, वकील ने कहा कि विधानसभा के पास सीएए के बारे में टिप्पणी करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।
सीजेआई ने पूछा,
"हम आपके साथ हैं अगर आप कहते हैं कि केरल विधानसभा के पास संसद द्वारा बनाए गए कानून को निर्धारित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। लेकिन क्या उन्हें राय व्यक्त करने का कोई अधिकार नहीं है?"
इसका जवाब देते हुए, चक्रवर्ती ने तर्क दिया कि विधानसभाओं की प्रक्रिया के नियमों ने इस तरह के प्रस्तावों को रोक दिया है। वकील ने केरल विधानसभा प्रक्रिया के नियम 109 का हवाला दिया जो प्रस्तावों की स्वीकार्यता से संबंधित है। इस नियम के अनुसार, एक प्रस्ताव को उस मामले से संबंधित नहीं होना चाहिए जो मुख्य रूप से राज्य से संबंधित नहीं है, वकील ने कहा।
सीजेआई ने पूछा,
"आप कैसे कह सकते हैं कि यह राज्य से संबंधित नहीं है?"
इसके बाद वकील ने नियम 109 के एक अन्य खंड का उल्लेख किया जिसमें कहा गया था कि एक प्रस्ताव को उस मामले से संबंधित नहीं होना चाहिए जो अदालत में लंबित है। चूंकि उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रस्ताव की तारीख को सीएए को चुनौती देने वाली 60 से अधिक रिट याचिकाओं को पहले ही जब्त कर लिया गया था, इसलिए केरल विधानसभा के अध्यक्ष को प्रस्ताव की प्रस्तुति की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी, वकील ने तर्क दिया।
इस बिंदु पर, पीठ ने वकील से पूछा कि क्या इस तरह के विधायी नियमों की कोई मिसाल है।
चक्रवर्ती ने जवाब दिया कि ऐसी कोई मिसाल नहीं है; लेकिन उन्होंने 1965 (1) SCR 143 में रिपोर्ट किए गए विशेष संदर्भ मामले में न्यायमूर्ति पीबी गजेन्द्रगढ़कर द्वारा दिए गए निर्णय का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस निर्णय में अनुच्छेद 19 (1) (क) के तहत बोलने की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार और अनुच्छेद 194 के तहत विधायी विशेषाधिकार के बीच परस्पर संबंध की व्याख्या की है।
इस बिंदु पर, पीठ ने चक्रवर्ती से इस मुद्दे पर अधिक शोध करने को कहा और मामले को दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया।